OBC श्रेणी के उम्मीदवार ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन उसे चुना नहीं गया
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OBC श्रेणी के उम्मीदवार ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन उसे चुना नहीं गया

त्रिपुरा में रहने वाले ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार को आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध आयु छूट का उपयोग करने के बाद CAPF, NIA, सचिवालय सुरक्षा बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने का अधिकार मिला। हालांकि, यह देखते हुए कि उसने सामान्य श्रेणी के चुने गए उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए थे, उसे चुना नहीं गया।

केंद्र ने बताया कि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 60 थे, जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंक से अधिक था। इसका कारण ओबीसी श्रेणी में रिक्तियों की सीमित संख्या है। इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया कि एक बार जब ओबीसी उम्मीदवार ने पात्रता प्राप्त करने के लिए आयु छूट का लाभ उठाया, तो वह आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित नहीं हो सकता था।

परिणामस्वरूप, ओबीसी उम्मीदवार जयंत देवनाथ को 2018 की परीक्षा में 55.1 अंक प्राप्त होने के बावजूद चुना नहीं गया। जबकि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार सागर देवनाथ को 46.26 अंकों के साथ चुना गया था।

त्रिपुरा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और विचारशील पीठों ने एक साथ फैसला सुनाया कि जयंत को कांस्टेबल के रूप में चयन के लिए विचार किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ अपील करते हुए, अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या बाटी ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जॉइमल्य बागची और वी मोहना द्वारा की गई सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि भर्ती नियम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक बार जब कोई उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी से संबंधित होने के आधार पर आयु छूट का लाभ उठा लेता है, तो उसे आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में जाने से प्रतिबंधित किया जाता है।

पीठ ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय की वैधता पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें यह दावा किया गया था कि आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को केवल इसलिए अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने से रोकने का कोई कानूनी सिद्धांत नहीं है क्योंकि उन्होंने आरक्षित श्रेणियों के लिए लागू छूट का उपयोग किया था।

केंद्र ने जोर देकर कहा: 'यह मामला एक ऐसे उम्मीदवार से संबंधित है जिसने स्वीकार किया है कि उसने आयु छूट का उपयोग किया है जो विशेष रूप से ओबीसी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, और इस प्रकार भर्ती प्रक्रिया में केवल आरक्षित श्रेणी के तहत भाग लेने का अधिकार प्राप्त किया है।' उसने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी स्थितियों में आरक्षित से सामान्य श्रेणी में जाना भर्ती नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

केंद्र ने यह भी चेतावनी दी कि 'चुनौतीपूर्ण निर्णय का एसएससी और देश भर की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित भर्तियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। यह उन उम्मीदवारों को छूट का लाभ उठाने की अनुमति देगा जो आरक्षण के लिए विशिष्ट रियायतें प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भर्ती नियमों के विरुद्ध अनारक्षित रिक्तियों में जाने की अनुमति देगा, जिससे पूर्ण चयन बाधित होगा, श्रेणियों के अनुसार योग्यता की परिभाषा विकृत होगी, अनारक्षित उम्मीदवारों के अधिकारों को नुकसान पहुंचेगा और सरकारी रोजगार में व्यापक प्रशासनिक अनिश्चितता पैदा होगी।'

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