ताउबाटे नगर पालिका ने ब्याज और जुर्माने पर 100% तक की छूट के साथ माफी कार्यक्रम शुरू किया
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ताउबाटे नगर पालिका ने ब्याज और जुर्माने पर 100% तक की छूट के साथ माफी कार्यक्रम शुरू किया

ताउबाटे नगर पालिका ने नगरपालिका ऋण वसूली कार्यक्रम लागू किया है, जो कर संबंधी और गैर-कर संबंधी दोनों तरह के ऋणों के नियमितीकरण के लिए एक माफी पहल है। यह कार्यक्रम IPTU, ISS, ITBI, Simube और अन्य से संबंधित बकाया को कवर करता है, बशर्ते वे 31 दिसंबर 2025 तक देय हों।

प्रस्तावित लाभ भुगतान के तरीके के अनुसार भिन्न होते हैं। जो लोग नकद भुगतान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें 19 नवंबर 2026 तक जुर्माने और ब्याज पर 100% तक की छूट मिलती है। यदि निपटान 18 दिसंबर तक किया जाता है, तो जुर्माने और ब्याज पर छूट 90% तक पहुंच जाती है।

जो करदाता किश्त में भुगतान का विकल्प चुनते हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण कटौती का लाभ मिलेगा: 6 किश्तों की योजनाओं के लिए ब्याज और जुर्माने पर 75% की छूट; 12 किश्तों के लिए 70%; 24 किश्तों के लिए 60%; और 36 किश्तों के लिए 50%। कार्यक्रम में शामिल होने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2026 है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ संग्रह इस लाभ से बाहर हैं, जिसमें प्रशासनिक और कर जुर्माना शामिल हैं, जैसे कि यातायात उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले, स्वास्थ्य निगरानी दंड, शहरी उल्लंघन नोटिस और दंडात्मक प्रकृति के कर जुर्माना। इसके अलावा, सिमुबे बॉल्स से संबंधित अपवाद को छोड़कर, खजाने को वापसी या संघीय और राज्य लेखा परीक्षा न्यायाधिकरणों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले मौद्रिक दोषसिद्धि या प्रशासनिक कदाचार या जन याचिका कार्रवाइयों से जुड़े मूल्यों को शामिल नहीं किया गया है।

भाग लेने में रुचि रखने वाले नागरिक ताउबाटे नगर पालिका के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से कर सकते हैं। यह सुविधा नगरपालिका देनदारियों के समाधान में अधिक गति और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से है।

व्यक्तिगत सहायता के लिए, नगर पालिका की वेबसाइट के माध्यम से पहले से अपॉइंटमेंट लेना और केंद्र में स्थित टेसुरिन्हो भवन, रूआ कार्नेइरो डी सूजा, 99 पर निर्धारित दिन और समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। दौरे पर, विशिष्ट दस्तावेज़ीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है: कंपनियों के लिए CNPJ कार्ड, व्यक्तियों के लिए RG और CPF, ऋण के प्रकार के आधार पर संपत्ति या नगरपालिका पंजीकरण संख्या, और यदि तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है तो साधारण पावर ऑफ अटॉर्नी। यदि संपत्ति उत्तराधिकार में है, तो वसीयतनामा की प्रति या मालिक के मृत्यु प्रमाण पत्र को संलग्न किया जाना चाहिए।

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