पैरा के पश्चिम में संतारेम के केंद्र में स्थित एक दुकान ने इस शनिवार, 24 तारीख को श्रम लोक अभियोजक (MPT) के साथ एक आचार समायोजन समझौता (TAC) औपचारिक रूप दिया। यह समझौता कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के चुनावी प्रचार को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें कॉर्पोरेट वर्दी के बजाय राजनीतिक निहितार्थ वाली टी-शर्ट और अन्य वस्तुओं का उपयोग शामिल है।
समझौते पर हस्ताक्षर 2026 के चुनाव के दूसरे दौर से ठीक पहले हुए, जो उस दिन हुआ जब MPT को शिकायत प्राप्त हुई थी। इस निकाय की जांच संदेश एप्लिकेशन के माध्यम से भेजे गए चित्रों के प्राप्त होने के बाद शुरू हुई, जिनमें ड्यूटी के दौरान प्रतिष्ठान के अंदर चार कर्मचारियों को मानक टी-शर्ट पहने हुए देखा गया था जिन पर वर्तमान चुनाव के उम्मीदवार से जुड़े एक दल का नंबर था।
TAC में सहमत शर्तों के अनुसार, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान ने कई प्रतिबद्धताएं स्वीकार कीं। सबसे पहले, उन्होंने उपयोग की गई टी-शर्ट तुरंत एकत्र करने और दुकान के भौतिक स्थान और सोशल मीडिया से सभी प्रचार सामग्री हटाने का वादा किया।
इसके अतिरिक्त, दुकान को अपनी टीम की राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मतदान के समय तस्वीरें मांगने या कर्मचारियों को अभियान कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मजबूर करने से बचना चाहिए। कर्मचारियों के वोट के बदले धमकी देना या वित्तीय लाभ या फायदे का वादा करना भी निषिद्ध है।
अन्य दायित्वों में मतदान के दिन तैनात कर्मचारियों को बिना किसी वेतन कटौती या नुकसान के अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक समय सुनिश्चित करना शामिल है। अंत में, दुकान को मतदाता की स्वायत्तता को मजबूत करते हुए एक नोटिस एक दिखाई देने वाली जगह पर लगाना होगा और शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक आंतरिक चैनल बनाना होगा।
समझौते में निर्धारित खंडों का पालन न करने पर प्रत्येक उल्लंघन किए गए मद के लिए R$ 2 हजार का जुर्माना लगेगा, जो प्रभावित प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होगा। इन करने और न करने के दायित्वों के अलावा, सामूहिक नैतिक क्षतिपूर्ति के लिए आवंटित राशि पर सोमवार, 26 तारीख को संतारेम के नगर पालिका में श्रम अभियोजक के मुख्यालय में निर्धारित सुनवाई में चर्चा और निर्धारण किया जाएगा।

