27 अक्टूबर से भारतीय रेलवे नियमों में बदलाव: स्टेशनों पर टिकट खरीदने पर बीमा उपलब्ध होगा
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27 अक्टूबर से भारतीय रेलवे नियमों में बदलाव: स्टेशनों पर टिकट खरीदने पर बीमा उपलब्ध होगा

लाखों लोगों के लिए जो दैनिक रूप से आरामदायक और किफायती यात्राओं के लिए भारतीय रेलवे की सेवाओं का उपयोग करते हैं, एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। 27 अक्टूबर से रेलवे टिकट बुकिंग के नियम में एक बदलाव लागू हो रहा है, जो सीधे तौर पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित है।

यह महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय रेलवे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर लागू किया जा रहा है। अब यात्री रेलवे स्टेशनों पर काउंटरों के माध्यम से टिकट खरीदते समय भी बीमा सेवा का लाभ उठा सकेंगे।

भारतीय रेलवे के नियमों में इस बदलाव का विवरण यह है कि 27 अक्टूबर से, टिकटों को सीधे काउंटरों पर खरीदने पर बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। पहले, पर्यटन बीमा का विकल्प केवल भारतीय रेलवे द्वारा संचालित वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से टिकट बुक करते समय ही उपलब्ध था।

नियमों में बदलाव और नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय यात्रियों की सुरक्षा के प्रति चिंता के कारण लिया गया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद लिया गया, जो जून 2023 में ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना के बाद आया था। अदालत ने इस महीने की 6 तारीख को आदेश जारी किया था, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से खरीदे गए सभी टिकटों पर बीमा कवरेज प्रदान किया जाए।

रेलवे में मौजूदा वैकल्पिक यात्रा बीमा कार्यक्रम के तहत, जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर उपलब्ध है, यात्री मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी की लागत करों सहित प्रति यात्री केवल 45 पैसे है। हालांकि, काउंटर से खरीदे गए टिकटों के लिए प्रीमियम दर, आवश्यक दस्तावेज़ और मुआवजे के दावों की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।

काउंटर से खरीदे गए टिकटों के लिए बीमा कवरेज शुरू करना, ऑनलाइन टिकटों के लिए प्रदान किए गए कवरेज के समान है, जो विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्टेशनों पर काउंटर पर निर्भर रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य ऑफ़लाइन बुकिंग को ऑनलाइन बुकिंग के बराबर लाना है, यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग न करने वाले यात्रियों को बीमा सुरक्षा से वंचित न रहना पड़े।

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे को यह भी चेतावनी दी है कि यदि इस निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, तो रेलवे बोर्ड स्वयं जिम्मेदार होगा।

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भारतीय रेलवे एक टिकट का उपयोग करके यात्रा में ब्रेक लेने की अनुमति देता है
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भारतीय रेलवे एक टिकट का उपयोग करके यात्रा में ब्रेक लेने की अनुमति देता है

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यात्री अपने मूल टिकट का उपयोग करते हुए किसी मध्यवर्ती स्टेशन पर अपनी यात्रा रोक सकता है और बाद में फिर से शुरू कर सकता है, जिससे अतिरिक्त टिकट खरीदने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

इस सुविधा को 'ब्रेक ऑफ जर्नी' कहा जाता है। इसका मतलब है कि यात्री यात्रा के दौरान एक निर्दिष्ट स्टेशन पर रुकता है और निर्धारित शर्तों के अनुसार आगे की यात्रा जारी रखता है। इस प्रक्रिया में दूसरे टिकट की खरीद की आवश्यकता नहीं होती है, और सब कुछ एक ही दस्तावेज़ के तहत किया जाता है।

हालांकि, यह सुविधा सभी टिकटों और सभी ट्रेनों पर लागू नहीं होती है; इसका उपयोग करने के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित कई शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

यह सुविधा उन यात्राओं पर उपलब्ध है जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर से अधिक है। इसके अलावा, पहला ठहराव केवल 500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही हो सकता है। उदाहरण के लिए, 800 किलोमीटर की यात्रा पर 501 किलोमीटर पार करने के बाद ब्रेक लिया जा सकता है।

यदि मार्ग की कुल लंबाई 1000 किलोमीटर तक है, तो यात्री एक ब्रेक लेने का हकदार है। इस मामले में, वह गंतव्य स्टेशन, जैसे लखनऊ, पर उतर सकता है और अगले दिन अंतिम गंतव्य, जैसे गोरखपुर, के लिए अगली ट्रेन में सवार हो सकता है।

1000 किलोमीटर से अधिक की यात्राओं के लिए, रास्ते में दो ब्रेक तक की अनुमति है। ऐसे मामलों में, यात्री दो बार स्टेशन छोड़ सकता है और फिर बिना नए टिकट खरीदे अगली ट्रेन से यात्रा जारी रख सकता है। इसके लिए ठहराव स्थल पर स्टेशन प्रबंधक या रेलवे के अधिकृत कर्मचारी से टिकट पर उचित एंडोर्समेंट प्राप्त करना आवश्यक है।

एक उदाहरण पर विचार करें: यदि किसी यात्री ने 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए टिकट खरीदा है और 501 किलोमीटर पार करने के बाद स्टेशन पर रुकना चाहता है, तो वह रेलवे के नियमों का पालन करते हुए दो दिनों तक ब्रेक ले सकता है।

विपरीत स्थिति यह दर्शाती है कि यदि किसी यात्री ने 800 किलोमीटर का टिकट खरीदा है, लेकिन वह केवल 423 किलोमीटर पार करने के बाद रुकना चाहता है, तो इस नियम के तहत यह ब्रेक अनुमत नहीं होगा। इस प्रकार, केवल लंबी टिकट की पर्याप्तता पर्याप्त नहीं है; ठहरने की शर्तें और अन्य आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण हैं।

रेलवे के नियमों के अनुसार, यह सेवा राजस्थान और शताब्दी, साथ ही जन शताब्दी क्लास की ट्रेनों में उपलब्ध नहीं है। आरक्षित सीट के लिए टिकट बुक करते समय यात्रा में ब्रेक लेने के इरादे के बारे में सूचित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यात्री सीधे अंतिम स्टेशन तक सीट बुक करता है, तो इस नियम के तहत मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक की अनुमति नहीं है।

इसके अलावा, इंटरनेट के माध्यम से खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक टिकटों के लिए ब्रेक बुकिंग फ़ंक्शन उपलब्ध नहीं है। इसलिए, यात्रियों को जो डिब्बे या वातानुकूलित कोच में यात्रा कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि रास्ते में बस रुकना उनकी पिछली सीट को बनाए रखने की गारंटी नहीं देता है; उन्हें ट्रेन में रहने की अनुमति होगी, लेकिन सीट की कोई गारंटी नहीं होगी।

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