केंद्रीय सरकार ने उच्च न्यायालय में अस्पतालों द्वारा कैंसर रोगियों के लिए दवाओं की अनुचित रूप से अधिक कीमतों को मान्यता दी
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Aaj Tak
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केंद्रीय सरकार ने उच्च न्यायालय में अस्पतालों द्वारा कैंसर रोगियों के लिए दवाओं की अनुचित रूप से अधिक कीमतों को मान्यता दी

गंभीर बीमारियों, जैसे कैंसर का इलाज अपने आप में एक महंगा प्रक्रिया है, और मरीजों को दवाओं के लिए कई गुना राशि चुकानी पड़ती है। केंद्रीय सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने बयान में स्वीकार किया कि अस्पताल उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं और अन्य उपभोग्य सामग्रियों के लिए अत्यधिक उच्च शुल्क ले रहे हैं, और इस अभ्यास को अनुचित बताया। सरकार ने इस प्रथा को सीमित करने के उपायों को अपनाने की भी घोषणा की।

केंद्रीय सरकार ने अदालत को सूचित किया कि मरीजों और अस्पतालों के बीच बातचीत की स्थिति समान नहीं है। उपचार की आवश्यकता के कारण मरीज अक्सर अस्पताल द्वारा निर्धारित कीमतों पर सहमत होने के लिए मजबूर होते हैं। इस संबंध में, सरकार ने दुर्लभ कैंसर की दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया। सरकार के अनुमानों के अनुसार, इससे दवाओं की कीमतों में 20-70 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिससे अनुमान है कि मरीजों को सालाना लगभग 250 अरब रुपये की बचत होगी।

छोटे चिकित्सा सामानों पर मूल्य निर्धारण की चुनौतियाँ

सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों की लागत 1 से 350 रुपये और उससे अधिक तक भिन्न होती है। इन सभी वस्तुओं के लिए एक समान लाभ सीमा निर्धारित करना एक कठिन कार्य प्रतीत होता है। इसके अलावा, सस्ती वस्तुओं की बिक्री में भी खर्च शामिल होता है, और एक समान सीमा निर्धारित करना इन खर्चों को कवर करने में बाधा डाल सकता है।

नियमों पर चर्चा जारी

केंद्रीय सरकार ने अदालत को बताया कि वह इस समस्या के समाधान के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है और संबंधित नियम विकसित करने की तैयारी कर रही है। दुर्लभ कैंसर की दवाओं पर व्यापार मार्जिन को सीमित करने का प्रस्ताव इस दिशा में एक कदम है, हालांकि यह वर्तमान में केवल एक प्रस्ताव है। मरीजों के लिए वास्तविक बचत और कीमतों में कमी तभी स्पष्ट होगी जब इस प्रस्ताव को लागू किया जाएगा।

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