Meta पर उपयोगकर्ता डेटा उल्लंघन के आरोप में 2.36 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना; कंपनी ने अपील की है
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Aaj Tak
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Meta पर उपयोगकर्ता डेटा उल्लंघन के आरोप में 2.36 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना; कंपनी ने अपील की है

फेसबुक और इंस्टाग्राम संचालित कंपनी मेटा को अमेरिका में एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने कंपनी को उपयोगकर्ता डेटा और गोपनीयता से संबंधित मामलों में 25 अरब डॉलर, जो लगभग 2.36 लाख करोड़ रुपये के बराबर है, का नागरिक दंड (सिविल पेनल्टी) देने का आदेश दिया है। यह मामला इस बात से जुड़ा है कि कंपनी ने उपयोगकर्ताओं को उनके निजी डेटा के उपयोग, उसे दूसरों के साथ साझा करने और प्लेटफॉर्म पर हानिकारक सामग्री के संबंध में क्या जानकारी प्रदान की थी।

इस मामले की जड़ें 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सामने आए कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद तक फैली हुई हैं। उस समय, फेसबुक के लाखों उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी का राजनीतिक विज्ञापनों के लिए उपयोग किए जाने का मुद्दा विश्व स्तर पर चर्चा में आया था। न्यू मैक्सिको की अदालत के इस निर्णय ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि बड़ी तकनीकी कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं के डेटा के प्रति कितनी जवाबदेह हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह राशि मेटा पर अंतिम रूप से वसूली गई रकम नहीं है, क्योंकि कंपनी ने पहले ही इस फैसले के विरुद्ध अपील करने की बात कही है, जिससे आगे कानूनी लड़ाई जारी रह सकती है।

मेटा पर 2.36 लाख करोड़ रुपये का जुर्माना क्यों लगा?

अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य ने वर्ष 2021 में मेटा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। राज्य का आरोप था कि फेसबुक ने लोगों को अपने डेटा की सुरक्षा और उपयोग के संबंध में भ्रामक जानकारी दी। आरोपों में यह भी शामिल था कि कंपनी ने उपयोगकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया कि उनका निजी डेटा किस प्रकार साझा किया जाता है, इस पर उनका नियंत्रण है, जबकि तीसरे पक्ष के ऐप्स के माध्यम से बड़ी मात्रा में जानकारी तक पहुँच प्राप्त की जा सकी।

सुनवाई के दौरान कंपनी के बयानों और उसकी नीतियों पर सवाल उठाए गए। इसमें यह भी जांचा गया कि फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना और नफरत फैलाने वाली सामग्री को रोकने के प्रयासों के बारे में जनता को क्या बताया था। सितंबर 2026 में जूरी ने फैसला सुनाया कि कंपनी के 29 बयानों में से 26 भ्रामक थे। जूरी ने न्यू मैक्सिको के उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कंपनी को लगभग 4.39 करोड़ उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने 21 अक्टूबर 2026 को 25 अरब डॉलर का नागरिक दंड निर्धारित किया, जो भारतीय रुपये में लगभग 2.36 लाख करोड़ रुपये है।

कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद से कैसे जुड़ा है मामला?

इस संपूर्ण विवाद को समझने के लिए लगभग एक दशक पीछे जाना आवश्यक है। वर्ष 2018 में फेसबुक से जुड़े कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी थी। आरोप था कि एक तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन के माध्यम से लगभग 8.7 करोड़ फेसबुक प्रोफाइल का डेटा प्राप्त किया गया और इसका उपयोग राजनीतिक विज्ञापनों को लक्षित करने के लिए किया गया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक राजनीतिक परामर्श कंपनी थी, और इस विवाद ने यह सवाल उठाया कि फेसबुक पर साझा की गई जानकारी कितनी सुरक्षित है और क्या उपयोगकर्ताओं को पता होता है कि उनका डेटा किन व्यक्तियों या कंपनियों तक पहुँच सकता है।

न्यू मैक्सिको का यह मुकदमा इसी विवाद से संबंधित है, लेकिन इसकी सुनवाई केवल पुराने डेटा मामलों तक सीमित नहीं रही। इसमें कंपनी के गोपनीयता संबंधी बयानों, तृतीय-पक्ष ऐप्स की पहुँच और हानिकारक सामग्री के संबंध में किए गए दावों पर भी सवाल उठाए गए। राज्य का दावा था कि कंपनी ने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि उनका डेटा सुरक्षित है और गलत उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जूरी ने कई बयानों को भ्रामक पाया, जिसके आधार पर कंपनी को कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

जुर्माने की इतनी बड़ी राशि का एक प्रमुख कारण उल्लंघनों की संख्या है। न्यू मैक्सिको के कानून के अनुसार, प्रत्येक जानबूझकर किए गए उल्लंघन पर अधिकतम 5,000 डॉलर तक का नागरिक दंड लगाया जा सकता है। जूरी ने लगभग 4.39 करोड़ उल्लंघन माने। राज्य का तर्क था कि उल्लंघनों की गणना उन संभावित लोगों की संख्या के आधार पर की जानी चाहिए जो कंपनी के भ्रामक बयानों को देख या सुन सकते थे। राज्य ने इसी आधार पर अदालत से भारी जुर्माना लगाने की मांग की।

राज्य के वकीलों ने शुरू में 35 अरब से 40 अरब डॉलर तक के जुर्माने की मांग की थी, जबकि मेटा ने तर्क दिया था कि इतनी बड़ी राशि अनुचित होगी और कानून के तहत उसके अधिकारों का उल्लंघन करेगी, और उसने कम जुर्माना लगाने की दलील दी। जज ने प्रारंभ में 219 अरब डॉलर से अधिक की राशि पर विचार किया, लेकिन अंततः इसे घटाकर 25 अरब डॉलर कर दिया। भारतीय मुद्रा में 219 अरब डॉलर लगभग ₹20.7 लाख करोड़ के बराबर होते हैं, जबकि अदालत द्वारा निर्धारित 25 अरब डॉलर लगभग ₹2.36 लाख करोड़ हैं, जो दोनों राशियों में एक बड़ा अंतर दर्शाता है।

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