सड़क परिवहन मंत्रालय ने सुरक्षित ड्राइविंग के मूल्यांकन के लिए उत्तीर्ण अंक को वर्तमान 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, आधार ऑनलाइन प्रमाणीकरण के माध्यम से जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कुछ सेवाओं पर शुल्क हटाने और नाम और पते जैसी व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव के लिए शुल्क माफ करने का भी प्रस्ताव है।
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के नियमों में ये प्रस्तावित परिवर्तन मूल्यांकन की आवश्यकताओं को कड़ा करने और नागरिकों को लाइसेंस से संबंधित सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। बुधवार देर रात प्रकाशित केंद्रीय परिवहन वाहन नियमों के अनुभागों में संशोधन करने वाला अधिसूचना मसौदा, ड्राइविंग लाइसेंस पर ऑनलाइन सेवाओं को अनुकूलित करने, पहचान और निवास स्थान के प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों को स्पष्ट करने और डेटा परिवर्तन आवेदनों के प्रसंस्करण समय निर्धारित करने का भी आह्वान करता है।
प्रस्ताव के अनुसार, सुरक्षित ड्राइविंग सत्र कम से कम तीस मिनट का होना चाहिए। 70% का उच्च योग्यता स्कोर मूल्यांकन को अधिक सख्त बनाने के लिए है। मसौदा व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम और पते में परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की एक स्पष्ट प्रक्रिया भी प्रदान करता है। लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को ऐसे आवेदनों को 15 दिनों के भीतर अनुमोदित या अस्वीकार करना होगा और इनकार का कारण बताना होगा।
यदि पते में परिवर्तन का आवेदन 30 दिनों के भीतर हल नहीं किया जाता है, तो इसे स्वीकृत माना जाएगा। प्रस्तावित नियम उन दस्तावेजों का भी विवरण देते हैं जिन्हें आयु, पहचान और निवास स्थान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन दस्तावेजों में आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक और जन्म प्रमाण पत्र शामिल हैं। बिजली और घरेलू गैस के बिल, जो तीन महीने से अधिक पुराने नहीं हैं, पते के प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की सूची में शामिल हैं।
प्रस्ताव में एक मानकीकृत आवेदन पत्र भी शामिल है जो लाइसेंस की वैधता बढ़ाने, डुप्लिकेट जारी करने, वाहन वर्ग जोड़ने और व्यक्तिगत जानकारी बदलने जैसी सेवाओं को कवर करता है। आवेदक से संबंधित जानकारी SARATHI पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से निकाली जाएगी, यदि वह उपलब्ध हो।
एक अन्य प्रस्तावित परिवर्तन के तहत, आवेदन जमा करने के सात दिनों के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस से वाहन वर्ग हटाया जा सकता है। हालांकि, जो आवेदक किसी विशेष वर्ग को स्थायी रूप से छोड़ देते हैं, वे एक साल के भीतर उस वर्ग के लिए शिक्षुता या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
अधिसूचना मसौदा हितधारकों को प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है। ये सुझाव केवल अंतिम आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही लागू होंगे।
