गुजरात सरकार ने सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश से संबंधित एक नया परिपत्र जारी किया है। शिक्षा विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए नियमों का पूरा सेट जारी किया है।
इन नियमों के अनुसार, स्कूल परिसर में प्रवेश करने वाले किसी भी बाहरी आगंतुक को स्कूल के निदेशक या संस्थान के प्रमुख से पहले लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी और दौरा शुरू करने से पहले आगंतुक रजिस्टर में अपना विवरण दर्ज करना होगा।
परिपत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य सरकार 'इन लोको पैरेंटिस' (माता-पिता के समान जिम्मेदारी) के सिद्धांत के अनुसार सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों की सुरक्षा, गरिमा, गोपनीयता और कल्याण के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक बच्चे को जीवन, गरिमा और गोपनीयता का अधिकार सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की नीतियों और दिशानिर्देशों में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक स्कूल को बच्चों के शोषण और गोपनीयता के उल्लंघन से उनकी रक्षा करते हुए एक सुरक्षित, संरक्षित और बच्चों के अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए।
प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में पहुंच को विनियमित करने और छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा, संरक्षण और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए:
- किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में प्रवेश करने के लिए निदेशक या संस्थान के प्रमुख की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी। यह छूट केवल उन सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है जिन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए उचित रूप से अधिकृत किया गया है।
- प्रत्येक आगंतुक को स्कूल परिसर में प्रवेश करने से पहले आगंतुक रजिस्टर में अपना विवरण दर्ज करना होगा।
- कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों, खेल के मैदानों, शौचालयों या किसी अन्य क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश केवल निदेशक, स्कूल शिक्षक या अधिकृत स्कूल कर्मचारी के साथ और निदेशक/संस्थान के प्रमुख की पूर्व लिखित अनुमति होने पर ही अनुमत है।
- निदेशक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना छात्रों, शिक्षकों या स्कूल की गतिविधियों की तस्वीरें लेना, वीडियोग्राफी करना, साक्षात्कार लेना, ऑडियो रिकॉर्डिंग करना या सीधा प्रसारण करना निषिद्ध है। ऐसे कार्यों को केवल कानूनी उद्देश्यों के लिए अनुमोदित किया जा सकता है।
- स्कूल कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों की तस्वीरों, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह, प्रकाशन या प्रसार उनकी गोपनीयता, गरिमा या सुरक्षा को नुकसान न पहुंचाए।
यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के स्कूल में प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इनकार करता है, अनधिकृत फोटो या वीडियोग्राफी करने का प्रयास करता है, या स्कूल के कामकाज में बाधा डालता है, तो निदेशक को तुरंत स्थानीय पुलिस और जिला शिक्षा निदेशक/जिला प्राथमिक शिक्षा निदेशक/प्रशासनिक अधिकारी/प्राथमिक शिक्षा अधिकारी टाउन को सूचित करना चाहिए और मौजूदा कानूनों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।
निदेशक किसी भी आगंतुक को प्रवेश से इनकार करने का भी हकदार है जो स्कूल की सुरक्षा, गोपनीयता, अनुशासन या शैक्षणिक माहौल पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, बशर्ते कि पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त हो।
इसके अतिरिक्त, आगंतुक निदेशक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र नहीं कर सकता है या उसकी छवि या पहचान डेटा प्रकाशित नहीं कर सकता है, जब तक कि ऐसी गतिविधि बच्चे के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप न हो और उसकी सुरक्षा, गरिमा या गोपनीयता को प्रभावित न करे।
सभी निरीक्षण कर्मचारियों को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। निदेशक/संस्थान के प्रमुख आवश्यकतानुसार किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर छोड़ने के लिए कह सकता है।
आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय पुलिस की सहायता ली जा सकती है, और तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 2023, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और अन्य लागू कानूनों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
