भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) मंगलवार को लागू हो गया, जिसमें भारत से न्यूजीलैंड में निर्यात किए जाने वाले सामानों पर सीमा शुल्क समाप्त करने का प्रावधान है, साथ ही न्यूजीलैंड से भारत में कुछ आयातित वस्तुओं पर टैरिफ रियायतें भी प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, यह समझौता भारत के योग्य पेशेवरों के लिए अस्थायी कार्य वीजा प्राप्त करने के नए अवसर खोलता है।
हालांकि भारतीय निर्यात को न्यूजीलैंड में सभी मदों तक शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, लेकिन भारत की टैरिफ रियायतें विशिष्ट उत्पाद पर निर्भर करेंगी; कुछ कटौती तुरंत प्रभावी होती हैं, जबकि अन्य चरणबद्ध तरीके से लागू होंगी।
न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच
इस समझौते के तहत, भारत ने न्यूजीलैंड के कई उत्पादों के लिए एक अधिमान्य टैरिफ व्यवस्था प्रदान करना शुरू कर दिया है। इन रियायतों में विशिष्ट प्रकार के मेमने, ऊन और लकड़ी का शुल्क-मुक्त आयात शामिल है, जबकि अन्य वस्तुओं पर शुल्क सहमत कार्यक्रम के अनुसार कम किया जाएगा।
शराब पर टैरिफ प्रत्येक 750 मिलीलीटर की बोतल के मूल्य द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। पहले वर्ष में, $5 से कम मूल्य की शराब के लिए दर 150 प्रतिशत होगी, $5 से $15 से कम मूल्य की शराब के लिए 95 प्रतिशत और $15 या उससे अधिक मूल्य की शराब के लिए 70 प्रतिशत होगी, जो CIF मूल्य पर आधारित होगी।
समझौता टैरिफ पर आधारित कोटा के माध्यम से चुनिंदा कृषि उत्पादों के लिए अधिमान्य पहुंच भी सुनिश्चित करता है। न्यूजीलैंड के योग्य कीवी फल, जिनका मूल्य प्रति किलोग्राम कम से कम $1.80 है, पहले वर्ष में 6250 टन का शून्य शुल्क कोटा प्राप्त करेंगे। सेब के संबंध में, कोटा दूसरे वर्ष से लागू होगा, जब 35,000 टन 50 प्रतिशत की मौजूदा दर की तुलना में 25 प्रतिशत की दर पर आयात किया जा सकेगा।
मैनुका शहद को कोटा समझौते के तहत कम टैरिफ मिलेगा। 2026 के शेष अवधि के लिए निर्धारित कोटा 40 टन है, जिसमें संबंधित आयातों के लिए $20 से कम $30 प्रति किलोग्राम की कीमत पर कम दर लागू होगी। समझौते के तहत वार्षिक कोटा 200 टन है, और अगले पांच वर्षों में टैरिफ और कम होंगे।
डेयरी उत्पाद सुरक्षित रहते हैं
भारत ने अपनी टैरिफ रियायतों से संवेदनशील वस्तुओं, जिनमें डेयरी उत्पाद, चीनी, वनस्पति तेल और कुछ कृषि उत्पाद शामिल हैं, को बाहर रखा है। पशु मांस भी बाहर रखा गया है, सिवाय मेमने के, जिसे समझौते द्वारा कवर किया जाता है।
भारतीय नागरिकों के लिए अस्थायी रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं
20 अक्टूबर से संबंधित भारतीय नागरिकों के लिए दो प्रकार के अस्थायी रोजगार वीजा उपलब्ध हो जाएंगे। कुल सीमा एक साथ 5000 वीजा धारकों की है, और ये वीजा निवास परमिट प्राप्त करने के लिए सीधे मार्ग के बिना तीन साल के लिए वैध होते हैं।
आवेदकों को न्यूजीलैंड की आव्रजन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिसमें एक मान्यता प्राप्त नियोक्ता से नौकरी का प्रस्ताव और उपयुक्त योग्यता, भाषा, चिकित्सा और नैतिक शर्तों का अनुपालन शामिल है।
आगे के बदलाव बाद में होंगे। 16 नवंबर से, न्यूजीलैंड से पीएचडी की डिग्री वाले भारतीय स्नातक चार साल तक के अध्ययन के बाद काम के वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे। दो वर्षों के भीतर, 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए कार्य अवकाश कार्यक्रम शुरू करने की योजना है, जिसमें प्रति वर्ष 1000 लोगों की भागीदारी की संभावना है।
टैरिफ में और कमी और वीजा नीति में बदलाव आने वाले हैं
समझौते के कई प्रावधान आने वाले वर्षों में लागू होंगे। समय के साथ न्यूजीलैंड की टैरिफ रियायतें विस्तारित होंगी, और संबंधित भारतीय स्नातकों को समझौते के प्रावधानों के अनुसार अध्ययन के बाद काम करने के लिए विस्तारित अवसर मिलेंगे।
दोनों देश 18 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए एक कार्य अवकाश कार्यक्रम शुरू करने का भी इरादा रखते हैं, जिससे प्रति वर्ष 1000 स्थान मिलेंगे और 12 महीने तक रहने की अनुमति होगी। इस कार्यक्रम को समझौते के लागू होने के दो वर्षों के भीतर शुरू किया जाना चाहिए।
न्यूजीलैंड ने 15 वर्षों के भीतर भारत में $20 बिलियन के निवेश को बढ़ावा देने का भी वादा किया है। समझौते का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं को 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर तक दोगुना करना है।

