पुष्टि किए गए टिकट होने पर भी यात्री ट्रेन में सीट प्राप्त नहीं कर सकते हैं: कारण और मुआवजा
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Aaj Tak
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पुष्टि किए गए टिकट होने पर भी यात्री ट्रेन में सीट प्राप्त नहीं कर सकते हैं: कारण और मुआवजा

ट्रेन के टिकट खरीदते समय हर कोई समय पर पुष्टि किया गया टिकट प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि यह आरामदायक यात्रा के लिए सीट की गारंटी देता है। हालांकि, कभी-कभी यात्रियों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उनके पास पुष्टि किया गया टिकट होने के बावजूद उन्हें सीट प्रदान नहीं की जाती है। ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं, और कुछ मामलों में रेलवे को मुआवजा देना पड़ा है।

कई कारण हैं जिनकी वजह से यात्री अपनी सीट प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इनमें से एक है अन्य लोगों द्वारा सीट पर कब्जा करना। हालांकि यह दुर्लभ होता है, कभी-कभी कोई व्यक्ति आपकी सीट पर कब्जा कर लेता है और उसे खाली करने से इनकार करता है। यदि पुलिस मदद नहीं करती है, तो यात्री बिना सीट के रह जाता है।

कुछ महीने पहले, मई 2026 में, बिहार के भोजपुर जिले के उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने रेलवे को ऐसी स्थिति में यात्रियों को मुआवजा देने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पटना जाने वाली LTT-पटना एक्सप्रेस पर हुई थी। चार यात्रियों ने विंध्याचल से आरा की यात्रा के लिए थर्ड एसी क्लास में पुष्टि किए गए टिकट खरीदे थे। चढ़ते समय, उन्होंने पाया कि उनकी आरक्षित सीटों पर ऐसे लोग बैठे थे जो कथित तौर पर रेलवे कर्मचारी होने का दावा कर रहे थे।

यात्रियों ने अपनी सीटें खाली करने के लिए कहने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। शिकायत के अनुसार, उन्हें ट्रेन में सहायता नहीं मिली, और अंततः उन्हें खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी। आयोग ने रेलवे को खराब सेवा के लिए दोषी पाया और टिकट की लागत पर ब्याज के साथ वापस करने, साथ ही 20 हजार रुपये का मुआवजा और 15 हजार रुपये कानूनी खर्चों को कवर करने का आदेश दिया।

एक और परिदृश्य छुट्टियों के दौरान उत्पन्न होता है, जब अत्यधिक भीड़ होती है। बड़ी संख्या में यात्रियों के कारण, पुष्टि किए गए टिकट बेकार हो सकते हैं, क्योंकि यात्री अपनी सीटों तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक अन्य मामले में, जो जुलाई 2026 में हुआ था, केरल के पल्लाक्कड जिले के उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने कन्याकुमारी-पुना एक्सप्रेस में ओवरक्राउडेड आरक्षित डिब्बे और यात्रियों के अपने पुष्टि किए गए स्थानों तक पहुंचने में असमर्थता के कारण रेलवे को खराब सेवा के लिए जिम्मेदार ठहराया।

इस मामले में, आयोग ने 50 हजार रुपये का मुआवजा और 25 हजार रुपये कानूनी खर्चों को कवर करने का आदेश दिया।

ऐसा भी होता है कि तकनीकी कारणों से ट्रेन का एक डिब्बा अलग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में, पुष्टि किया गया टिकट होने पर भी, यात्री सीट से वंचित रह सकता है। रेलवे को इस डिब्बे के यात्रियों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि पर्याप्त जगह प्रदान नहीं की जाती है, तो यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। 2012 में एक मामला दर्ज किया गया था जब RAC टिकट को प्रतीक्षा सूची में बदल दिया गया, जिसके बाद अदालत ने मुआवजा दिया।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसी स्थितियां काफी दुर्लभ हैं। आम तौर पर, रेलवे पुष्टि किए गए टिकट वाले यात्रियों के लिए सीटें सुनिश्चित करती है। यदि रेलवे की गलती के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो यात्री शिकायत दर्ज करा सकता है। सबसे पहले, कंडक्टर से संपर्क करें और अपना टिकट, डिब्बे का नंबर और सीट नंबर दिखाएं। शिकायत रेलवे की आधिकारिक हेल्पलाइन 139 या RailMadad प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती है। सीट न मिलने की स्थिति में, यात्रा लागत की प्रतिपूर्ति संभव है।

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