कैबिनेट ने युवा नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए गो-दिल्ली फंड की स्थापना को मंजूरी दी
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कैबिनेट ने युवा नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए गो-दिल्ली फंड की स्थापना को मंजूरी दी

दिल्ली सरकार ने युवा नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ गो-दिल्ली फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जैसा कि रविवार को सीएमओ के बयान में बताया गया था।

यह निर्णय हाल ही में कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मंत्री-प्रमुख रेखा गुप्ता ने की। यह फंड विचारों को तैयार उत्पादों में बदलने और उन्हें बाजार में लाने के लिए वित्त पोषण के उद्देश्य से बनाया गया है।

दिल्ली लगभग 21,000 स्टार्टअप का केंद्र है, जिन्हें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है।

फंड का मुख्य उद्देश्य राजधानी में उद्यमिता, नवाचार और स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देना है। यह युवाओं, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को उनके विचारों को व्यवहार्य उद्यमों और व्यावहारिक उत्पादों में बदलने के लिए आवश्यक व्यापक सहायता प्रदान करेगा।

सरकार ने 50 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट भी आवंटित किया है। ये संसाधन गो-दिल्ली फंड के माध्यम से एक एकीकृत मंच पर समेकित किए जाएंगे, जिसमें नए उद्यमों के विकास, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसा कि दिल्ली के सीएमओ के बयान में कहा गया है।

गुप्ता ने उल्लेख किया कि यह फंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के साथ-साथ स्टार्टअप्स को उत्पाद डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, प्रयोगशाला अनुसंधान और परीक्षण सुविधाओं जैसी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह तकनीकी मार्गदर्शन, मेंटरशिप, इनक्यूबेशन, व्यावसायिक सहायता और निवेशकों के साथ संपर्क के अवसर प्रदान करेगा, जिससे शुरुआती विचारों को बाजार के लिए तैयार समाधानों में बदलने में मदद मिलेगी।

यह पहल सभी चरणों में उद्यमियों का समर्थन करेगी - उत्पाद विकास और परीक्षण से लेकर प्रमाणन और बाजार में लॉन्च की तैयारी तक। गुप्ता के अनुसार, यह विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग संस्थाओं पर निर्भरता को कम करेगा और दिल्ली में व्यवसाय बनाने और बढ़ाने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

गुप्ता ने आगे कहा कि सरकारी विभाग इस फंड के माध्यम से दिल्ली के नवप्रवर्तकों के सामने अपनी वास्तविक चुनौतियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए विकसित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों का पायलट परियोजनाओं के तहत परीक्षण किया जा सकता है, और सफल समाधानों को लागू किया जाएगा।

इससे सरकारी निकायों को नई तकनीकों और व्यावहारिक समाधानों से परिचित होने का अवसर मिलेगा, साथ ही स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों की उपयोगिता प्रदर्शित करने की अनुमति मिलेगी।

फंड उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों, निवेशकों और अन्य भागीदारों के साथ भी सहयोग करेगा। यह मौजूदा सुविधाओं और दिल्ली भर के भागीदार संस्थानों के माध्यम से कार्यक्रम प्रदान करते हुए 'हब और स्पोक' मॉडल अपनाएगा, जैसा कि बयान में बताया गया है।

फंड को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा और दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के तत्वावधान में कार्य करेगा।

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