केंद्र ने 137 अपंजीकृत कैंसर रोधी दवाओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 प्रतिशत पर व्यापार मार्जिन की सीमा निर्धारित करते हुए सीमांत आकार को मंजूरी दी। यह निर्णय आधिकारिक गजट में प्रकाशन के माध्यम से ऑन्कोलॉजिकल उपचारों की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया था।
फार्मास्यूटिकल्स में मूल्य निर्धारण के राष्ट्रीय प्राधिकरण (NPPA) के बयान के अनुसार, सूची में पेटेंट और गैर-पेटेंट दोनों दवाएं शामिल होंगी, जो मुख्य चिकित्सा सेवा निदेशालय (DGHS) की विशेषज्ञ समिति (EC) की सिफारिशों पर आधारित होगी।
17 अक्टूबर की अधिसूचना में नीवोलोमाब, ओलापारिब, डेनोसुमाब और टोपोटेकेन जैसी दवाओं को सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि, यह उपाय रोगी सहायता कार्यक्रमों (PAP) के तहत वितरित दवाओं पर लागू नहीं होता है, जिन्हें निर्माताओं द्वारा व्यक्तिगत रोगियों के लिए कार्यान्वित किया जाता है।
NPPA ने स्पष्ट किया कि इस सूची को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा, और व्यापार मार्जिन पर प्रतिबंध को 2013 के दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO) के पैरा 19 में शामिल किया जाएगा। यह पैरा NPPA को असाधारण परिस्थितियों और सार्वजनिक हित में किसी भी दवा के लिए ऊपरी और खुदरा कीमतों की समीक्षा या निर्धारण का अधिकार देता है।
16 अक्टूबर को हुई NPPA की 284वीं बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेख किया गया था कि 'प्राधिकरण ने MRP के 30 प्रतिशत पर व्यापार मार्जिन पर सीमा लगाना आवश्यक समझा, जिसमें GST को छोड़कर, जो वितरक मूल्य/थोक विक्रेता मूल्य (PTS/PTD) पर 42.86 प्रतिशत के मार्जिन के अनुरूप है, ताकि उचित व्यापार मार्जिन बनाए रखा जा सके और अत्यधिक मूल्य वृद्धि को रोका जा सके।'
अपेक्षित है कि NPPA का हस्तक्षेप पहचाने गए अपंजीकृत कैंसर रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्यों (MRP) को उनकी वर्तमान मूल्य संरचना के आधार पर 70 प्रतिशत तक कम कर देगा, और अनुमानित वार्षिक बचत 2500 करोड़ रुपये होगी। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी।
इस मामले से अवगत स्रोतों के अनुसार, निर्माताओं के लिए अपनी वेबसाइटों पर मूल्य सूचियां प्रकाशित करना और उन्हें सभी खुदरा बिंदुओं और अस्पतालों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करना अनिवार्य है। इसके अलावा, सभी निर्माताओं को आधिकारिक अधिसूचना के प्रकाशन के सात दिनों के भीतर अपने संशोधित मूल्यों के बारे में NPPA को सूचित करना होगा।
17 अक्टूबर की अधिसूचना में इस बात पर जोर दिया गया है कि चूंकि बड़ी मात्रा में कैंसर रोधी दवाएं सीधे अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में आपूर्ति की जाती हैं, इसलिए वे MRP संरचनाओं की निगरानी करने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं। दवा नियंत्रकों को निर्माताओं और डीलरों, जिसमें खुदरा बिंदु, अस्पताल और चिकित्सा संस्थान शामिल हैं, से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
इसके अतिरिक्त, फार्मास्युटिकल कंपनियों को अधिसूचित फॉर्मूलेशन के लिए उत्पादन और आपूर्ति के वर्तमान स्तरों को बनाए रखना होगा ताकि रोगियों के लिए समय पर और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हो सके। अधिसूचना चेतावनी देती है कि इस आदेश के प्रावधानों का पालन न करने वाले निर्माताओं को DPCO 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ 1955 के आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम के अनुसार ब्याज सहित अधिक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
पहले अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया था कि EC ने विभिन्न बिक्री बिंदुओं पर अपंजीकृत कैंसर रोधी दवाओं पर 170 से 700 प्रतिशत तक के व्यापार मार्जिन का पता लगाया था। अपंजीकृत दवाएं वे फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन हैं जो DPCO 2013 के अनुसार मूल्य प्रतिबंधों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे फॉर्मूलेशन और उपकरणों के निर्माता 12 महीने की अवधि के दौरान कीमतों में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकते हैं।
ये दवाएं भारतीय फार्मास्युटिकल बाजार का लगभग 82 प्रतिशत बनाती हैं। यह निर्णय व्यापार मार्जिन (TMR) के तर्कसंगतीकरण की दिशा में पहला कदम है, भले ही औषधि विभाग (DoP) और NPPA आवश्यक दवाओं की कीमतों में वृद्धि के संबंध में उद्योग के साथ परामर्श कर रहे हों।
TMR के तहत निर्माता द्वारा वितरक को निर्धारित मूल्य और उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत के बीच के अंतर को नियंत्रित किया जाता है, जो पारंपरिक मूल्य नियंत्रण से अलग है, जो फॉर्मूलेशन पर एक ऊपरी सीमा निर्धारित करता है।
पहले केंद्र ने 2019 में 42 प्रकार की कैंसर दवाओं के लिए व्यापार मार्जिन को सीमित किया था, जिसके परिणामस्वरूप 526 ब्रांडों पर 984 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक बचत हुई थी। अधिकारियों ने उल्लेख किया कि भविष्य में मार्जिन प्रतिबंध को कैंसर रोधी दवाओं से परे अन्य अपंजीकृत फॉर्मूलेशन, चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और उपकरणों जैसे अंतःशिरा (IV) किट और कैथेटर तक बढ़ाया जा सकता है।
यह कदम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक दवाओं पर उच्च मार्जिन पर गहन ध्यान देने के बीच भी उठाया गया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने DPCO के तहत नियोजित और गैर-नियोजित दवाओं के बीच नियामक अंतर और इस प्रश्न पर सवाल उठाया कि क्या जीवन रक्षक नहीं माने जाने वाली दवाओं को मूल्य नियंत्रण तंत्र से बाहर रहना चाहिए।


