20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड से भारत में शराब, कीवी और अन्य वस्तुओं पर रियायती टैरिफ लागू होंगे
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Aaj Tak
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20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड से भारत में शराब, कीवी और अन्य वस्तुओं पर रियायती टैरिफ लागू होंगे

हालांकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन भारत द्वारा विभिन्न वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क रियायतों के आकार का विवरण आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया था। हालांकि, अब भारत ने न्यूजीलैंड के साथ इस मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत आयातित वस्तुओं पर पहले शुल्क हटाने की घोषणा की है।

इस घोषणा के साथ, शराब, मैनूका शहद, कीवी और बीफ जैसी वस्तुओं के लिए रियायती दरें 20 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। वित्त मंत्रालय ने 16 अक्टूबर की अधिसूचना में कुछ वस्तुओं के लिए संशोधित आधार सीमा शुल्क और कर दरों को निर्धारित किया है। ये रियायतें तभी लागू होती हैं जब अधिसूचित वस्तुओं का सूचीबद्ध दरों और शर्तों का अनुपालन किया जाता है।

अधिसूचना के अनुसार, भेड़ का ताजा, ठंडा और जमा हुआ मांस शून्य शुल्क पर कर योग्य होगा, हालांकि कृषि बुनियादी ढांचा और विकास कर (AIDC) और स्वास्थ्य कर लागू होंगे। प्रति किलोग्राम $2.50 या उससे अधिक मूल्य के कीवी फलों के आयात पर 15% की दर से कर लगाया जाएगा। यह रियायत संबंधित उत्पादों के वर्गीकरण और आयात के लिए निर्धारित शर्तों पर निर्भर करती है। कई प्रकार की मछली पर 25.71% का कर लगेगा, जबकि AIDC और स्वास्थ्य कर शून्य होंगे।

फिर भी, चूंकि लागू दरें शुल्कों की विभिन्न श्रेणियों के आधार पर भिन्न होती हैं, इसलिए उपलब्ध छूट आयातित वस्तु के वर्गीकरण पर निर्भर करेगी। इस अधिसूचना में आयात शुल्क को पूरी तरह से समाप्त करने के बजाय कुछ विशिष्ट टैरिफ और शुल्कों पर राहत प्रदान की गई है। आयातकों को प्रत्येक खेप के लिए लागू दर जानने हेतु संबंधित टैरिफ की जांच करनी होगी।

इस अधिसूचना में एक कोटा प्रणाली शामिल है जो कुछ वस्तुओं के भारत में कम दरों पर आयात की अनुमति देती है। आयातकों को इन उत्पादों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और रियायतों का दावा करने के लिए न्यूजीलैंड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये उपाय न्यूजीलैंड से आयात तक सीमित पहुंच प्रदान करते हैं, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों के लिए रियायतें बनाए रखते हैं। डेयरी उत्पाद और प्रमुख कृषि वस्तुएं रियायतों से बाहर रहेंगी।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत पहली सीमा शुल्क रियायतों के लिए लागू दरें और शर्तें राजस्व मंत्रालय द्वारा 1962 के सीमा शुल्क संहिता की धारा 25(1) के अनुसार निर्धारित की गई थीं।

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