भारत में अमेरिकी राजदूत, सेर्खियो गोर ने इस सप्ताह भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद के संबंध में भारत के खिलाफ 100% टैरिफ लगाए जाने की संभावित संभावना पर एक बयान दिया। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में बोलते हुए, उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अगले दस दिनों के भीतर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले सकते हैं। ये प्रतिबंध उन देशों को प्रभावित कर सकते हैं जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है।
इससे पहले, इस वर्ष 18 सितंबर को, ट्रम्प ने 'लिंडसी ओ' ग्राहम सेक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 (SRIA)' कानून पर हस्ताक्षर किए और इसे मंजूरी दी। यह विधायी अधिनियम उन देशों से आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो रूस से ऊर्जा संसाधनों के बड़े आयातक हैं या इन देशों को मौजूदा प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद करते हैं।
सेर्खियो गोर ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें अगले दस दिनों के भीतर कोई निर्णय लेना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून पारित होने के बावजूद, ट्रम्प ने अभी तक किसी भी देश पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया है, हालांकि कानून की शर्तों के अनुसार निर्णय उसके पारित होने के 30 दिनों के भीतर लिया जाना था।
इसके अलावा, राजदूत ने उल्लेख किया कि यह कानून राष्ट्रपति को उन राज्यों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है जो रूसी ईंधन और गैस खरीदते हैं या रूस को प्रतिबंधों को दरकिनार करने में सहायता करते हैं। गोर ने इस बात पर जोर दिया कि ये उपाय किसी विशिष्ट देश के खिलाफ निर्देशित नहीं हैं।
उन्होंने समझाया कि कांग्रेस द्वारा अनुमोदित ये उपाय किसी एक देश को लक्षित नहीं करते हैं। वे तीन अलग-अलग श्रेणियों में आते हैं: तेल, गैस और प्रतिबंध मानदंडों का उल्लंघन। भारत इनमें से एक श्रेणी में आता है, कई अन्य देशों के साथ।
जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत को कोई रियायत या छूट मिल सकती है, तो अमेरिकी राजदूत ने जवाब दिया कि निर्णय ट्रम्प के हाथों में है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत और अमेरिका जल्द ही एक व्यापार समझौते पर पहुंचेंगे, यह देखते हुए कि डेढ़ साल से अधिक समय से चल रही जटिल बातचीत के बावजूद, दोनों देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनके अनुसार, मुख्य मुद्दों का समाधान हो गया है, और शेष बिंदु मामूली विवरण और नए चिंताएं हैं जो संवाद बढ़ने के साथ उत्पन्न हो सकती हैं।
गोर ने यह भी उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने व्यापार समझौते के कुछ हिस्सों की समीक्षा की, जो 6-3 के बहुमत से पारित हुआ था। इस फैसले में कहा गया था कि ट्रम्प द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए वैश्विक टैरिफ अवैध थे और संविधान का उल्लंघन करते थे, क्योंकि वे कांग्रेस की विशेष कराधान शक्ति का अतिक्रमण करते थे।
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि अमेरिका रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा सेंटर और चिप निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ व्यापार सहयोग का विस्तार करने में रुचि रखता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत में अमेरिकी कंपनियों के निवेश से अमेरिका में रोजगार सृजन में मदद मिल सकती है।