FSSAI направила уведомление в Radisson Blu Hotel о необходимости устранить нарушения в сфере пищевой безопасности
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FSSAI направила уведомление в Radisson Blu Hotel о необходимости устранить нарушения в сфере пищевой безопасности

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नई दिल्ली स्थित रेडिसन ब्लू होटल को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित कई कथित उल्लंघनों के संबंध में एक सुधार नोटिस जारी किया है। इस होटल का संचालन मेसर्स एबी होटल्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

जांच के दौरान यह पाया गया कि परिसर, उपकरण, सफाई, खाद्य खरीद और रखरखाव में कई तरह की कमियां मौजूद हैं। प्राधिकरण ने संचालक से तत्काल सुधार करने और आवश्यक दस्तावेजों तथा तस्वीरों के साथ एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

जारी किए गए नोटिस के अनुसार, होटल में जंग लगी मशीनें और फ्रीजर में रिसाव पाया गया, साथ ही ठंडे रखने की व्यवस्था अपर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त, तापमान की निगरानी, वायु निकासी, फर्श और प्रकाश व्यवस्था में भी कमियां दर्ज की गईं।

स्वच्छता और सफाई के मामलों में रुके हुए पानी, नालियों की समस्या और खाद्य कचरे के अनुचित प्रबंधन जैसी खामियां सामने आईं। कीट नियंत्रण भी कमजोर था, और जांच किए गए क्षेत्रों में कॉकरोच तथा मक्खियों की उपस्थिति देखी गई।

खाद्य खरीद और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए; इसमें फफूंदी लगे और खराब फल-सब्जियां शामिल थीं। मंजूर विक्रेताओं के रिकॉर्ड और खाद्य स्रोत की पहचान करने की प्रणाली में भी कमियां पाई गईं।

होटल के एनसीवाई किचन में उपयोग किए जा रहे तेलों में कुल ध्रुवीय यौगिक (TPC) का मान क्रमशः 31 और 24.4 पाया गया, और नोटिस के अनुसार तेल की आवश्यक उपयुक्तता जांच नहीं की गई थी।

कच्चे और पके भोजन, शाकाहारी और मांसाहारी वस्तुओं, तथा एलर्जी पैदा करने वाले और न करने वाले खाद्य पदार्थों को ठीक से अलग नहीं रखा गया था। भोजन और गैर-खाद्य वस्तुओं को अलग रखने में भी कमी पाई गई। कुछ कर्मचारियों को दस्ताने और हेयरनेट के बिना, आभूषण पहने हुए और लंबे नाखूनों के साथ काम करते देखा गया।

इसके अलावा, FSSAI लाइसेंस प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं था, और खाद्य व्यवसाय के दायरे तथा लाइसेंस की शर्तों में भी कमियां दर्ज की गईं। संचालक को सुधार के प्रमाण दस्तावेजों और तस्वीरों के साथ जमा करने होंगे। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो आगे नियामक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें FSSAI लाइसेंस का निलंबन भी शामिल है।

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