गौट्रेन के कर्मचारी ने कोविड-19 टीकाकरण से इनकार किया, श्रम न्यायालय में हार गया
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गौट्रेन के कर्मचारी ने कोविड-19 टीकाकरण से इनकार किया, श्रम न्यायालय में हार गया

गौट्रेन के एक कर्मचारी, जिसने कोविड-19 टीकाकरण से इनकार कर दिया था, श्रम न्यायालय में मुकदमे में विफल रहा। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि उसके नियोक्ता, बॉम्बेला ऑपरेटिंग कंपनी, को कर्मचारी को बर्खास्त करने का कानूनी आधार था, क्योंकि कर्मचारी टीकाकरण के प्रति अपनी असहमति के लिए कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं कर सका।

जोहान्सबर्ग में श्रम न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय को रद्द कर दिया, जिसमें पहले बर्खास्तगी को प्रक्रियात्मक और सार रूप से अनुचित माना गया था। न्यायाधीश रेनॉड नील डेनियल ने इस निर्णय को एक ऐसे आदेश से बदल दिया जिसमें रेवेले की बर्खास्तगी को उचित बताया गया, इस प्रकार पिछले फैसले को खारिज कर दिया जो बॉम्बेला को उसे काम पर बहाल करने और छह महीने का बकाया भुगतान करने के लिए बाध्य करता था।

विवाद के कारण और कर्मचारी की चिंताएं

संघर्ष कोविड-19 के खिलाफ अनिवार्य टीकाकरण की नीति के कारण उत्पन्न हुआ, जिसे महामारी के दौरान कर्मचारियों और उसके कर्मचारियों के साथ बातचीत करने वाले आगंतुकों की सुरक्षा के उद्देश्य से बॉम्बेला द्वारा लागू किया गया था। ट्रेन कंडक्टर के रूप में काम करने वाले रेवेले ने 25 जनवरी, 2022 को टीकाकरण की आवश्यकता का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि अनिवार्य टीकाकरण उनके शारीरिक अखंडता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है, और उन्होंने टीके की संरचना, उनके जीनों और प्रजनन क्षमता पर संभावित प्रभावों और दीर्घकालिक प्रभावों की अनिश्चितता के बारे में चिंताएं भी व्यक्त कीं।

बॉम्बेला की टीकाकरण समीक्षा समिति ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि उन्होंने टीकाकरण से इनकार करने के लिए कोई उचित और ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया था। कंपनी ने उन्हें नीति का पालन करने का एक और मौका दिया, लेकिन उन्होंने अपना रुख बनाए रखा। बाद में, बॉम्बेला ने कर्तव्य निभाने में असमर्थता के कारण प्रक्रिया शुरू की और मामले की सुनवाई लंबित रहने तक उनका काम निलंबित कर दिया।

कर्तव्य निभाने में असमर्थता पर 24 मार्च, 2022 को सुनवाई के दौरान, रेवेले ने टीकाकरण के बजाय नियमित नकारात्मक पीसीआर परीक्षण परिणाम प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। हालांकि, कंपनी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि उनके काम में यात्रियों और सहकर्मियों के साथ बार-बार संपर्क की आवश्यकता होती है, और मौजूदा परिस्थितियों में नियमित परीक्षण एक व्यवहार्य विकल्प नहीं होगा। रेवेले को 25 मार्च, 2022 को बर्खास्त कर दिया गया।

नियोक्ता के तर्क

बॉम्बेला ने जोर देकर कहा कि रेवेले की कंडक्टर की नौकरी उसे किसी अन्य पद पर रखना मुश्किल बनाती है। उनके कर्तव्यों में ट्रेन चालक की सहायता करना, परिचालन और सुरक्षा मामलों में भाग लेना, यात्रियों के अनुरोधों का जवाब देना और जनता और अन्य कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करना शामिल था। कंपनी ने तर्क दिया कि वह एक उचित रूप से सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है और उसे रेवेले के संवैधानिक अधिकारों को अन्य कर्मचारियों और यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों के साथ संतुलित करना चाहिए।

न्यायालय ने सबूत सुने कि बॉम्बेला ने टीकाकरण के संबंध में झिझक रहे कर्मचारियों को जानकारी और समर्थन प्रदान किया था। कंपनी टीकाकरण अभियान आयोजित करती थी और कर्मचारियों को व्यक्तिगत परामर्श और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपनी चिंताओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती थी। उसकी चिकित्सा विशेषज्ञ, डॉ. मिलिसेंट तलाकुला ने गवाही दी कि उन्होंने उन कर्मचारियों के लिए अपना फोन नंबर उपलब्ध कराया था जो टीकाकरण से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करना चाहते थे। रेवेले ने 15 फरवरी, 2022 को तलाकुला से मुलाकात की, जब कंपनी ने परामर्श आयोजित किया था, फिर भी वह टीकाकरण के खिलाफ रहा।

सबूतों ने यह भी दिखाया कि उन्होंने अपने पादरी से सलाह ली थी, लेकिन अपने ट्रेड यूनियन, नेशनल यूनियन ऑफ मेटलवर्क्स ऑफ साउथ अफ्रीका (NUMSA) को अपने संदेहों की जांच के लिए वैज्ञानिक को शामिल करने के लिए नहीं कहा। जिरह के दौरान, रेवेले यह समझाने में असमर्थ रहा कि टीकाकरण उसके जीनों को कैसे बदल सकता है या उसकी प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह तभी टीकाकरण के लिए सहमत होंगे जब संवैधानिक न्यायालय इसे सुरक्षित मानेगा।

न्यायाधीश के निष्कर्ष

न्यायाधीश डेनियल ने पाया कि रेवेले अपने टीकाकरण के विरोध के लिए कोई उचित आधार प्रस्तुत नहीं कर सका। न्यायाधीश ने नियमित पीसीआर परीक्षण के लिए उनके प्रस्तावित विकल्प को भी खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर इस समझौते का उनका संस्करण असंभावित था। अदालत ने उनके काम की प्रकृति, सहकर्मियों और यात्रियों के साथ उनके निरंतर संपर्क, और कार्यस्थल पर लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने के नियोक्ता के कर्तव्य को ध्यान में रखा। यह स्थापित किया गया कि महामारी के दौरान अपनी टीकाकरण नीति लागू करने के लिए बॉम्बेला के पास ठोस परिचालन और स्वच्छता कारण थे।

निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि कर्मचारी का शारीरिक अखंडता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे नियोक्ता के अपने कर्मियों और आगंतुकों की रक्षा करने के कर्तव्य के साथ देखा जाना चाहिए। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसा कोई उचित तरीका मौजूद नहीं था जिससे बॉम्बेला रेवेले को रख सके, जबकि वह टीकाकरण से इनकार करता रहा।

पुनर्स्थापन के निर्णय को रद्द करना

रेवेले की बर्खास्तगी पर शुरू में मध्यस्थता के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जहां आयुक्त ने फैसला सुनाया था कि बॉम्बेला ने अनुचित रूप से कार्य किया था, और उसे काम पर बहाल करने और निष्क्रियता की अवधि के लिए छह महीने का मुआवजा देने का आदेश दिया था। बॉम्बेला ने इस मध्यस्थता निर्णय की समीक्षा और रद्दीकरण के लिए श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कंपनी ने तर्क दिया कि आयुक्त ने बर्खास्तगी की निष्पक्षता का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया और टीकाकरण नीति को लागू करते समय कथित प्रक्रियात्मक कमियों पर बहुत अधिक जोर दिया।

विवाद में NUMSA के साथ परामर्श और कंपनी द्वारा कार्यस्थल जोखिम मूल्यांकन के समय से संबंधित प्रश्न शामिल थे। न्यायाधीश डेनियल ने पाया कि आयुक्त ने महत्वपूर्ण सबूतों पर विचार नहीं किया और बर्खास्तगी की निष्पक्षता की जांच के पहलुओं की गलत व्याख्या की। न्यायाधीश ने यह भी स्थापित किया कि आयुक्त ने जोखिम मूल्यांकन की तारीख पर गलती से भरोसा किया, बजाय इसके कि वह इस बात के सबूतों पर उचित विचार करे कि यह पहले ही पूरा हो चुका था। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मध्यस्थता प्रक्रिया में त्रुटियों ने निर्णय को निराधार बना दिया, जिसने अदालत के हस्तक्षेप को उचित ठहराया। न्यायाधीश डेनियल ने मध्यस्थता निर्णय की समीक्षा की और उसे रद्द कर दिया, उसे इस आदेश से बदल दिया कि रेवेले की बर्खास्तगी प्रक्रियात्मक और सार दोनों रूप से उचित थी।

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