सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन की सीमा बढ़ा दी है। पहले यह सीमा ₹15,000 प्रति माह थी, और अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। उम्मीद है कि इस बदलाव से ₹15,000 से ₹25,000 की मासिक आय वाले 510 हजार से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
हालांकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सीमा में वृद्धि हर कर्मचारी को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत स्वचालित रूप से लाभ प्राप्त करने की गारंटी नहीं देती है। EPFO ने अपने X (पूर्व में ट्विटर) खाते पर जानकारी प्रकाशित की है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि नई सीमा के तहत कौन से कर्मचारी EPS की सदस्यता के पात्र हैं और कौन नहीं। इसमें कर्मचारी का वर्तमान वेतन और पेंशन कार्यक्रम में उसकी पिछली सदस्यता स्थिति निर्णायक होती है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने EPFO के माध्यम से अनिवार्य कवरेज के लिए नई सीमा ₹25,000 निर्धारित की है। यह परिवर्तन 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हुआ है। इस संशोधन का उद्देश्य उन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है जो पुरानी सीमा के कारण पहले अनिवार्य कवरेज के अंतर्गत नहीं आते थे।
नई प्रणाली के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) से संबंधित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। EPF सेवानिवृत्ति के लिए धन जमा करता है; EPS पात्र सदस्यों को पेंशन प्रदान करता है; और EDLI कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को बीमा राशि प्रदान करता है।
EPFO की प्रकाशन में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि नई सीमा राशि को EPS में भाग लेने के अधिकार के स्वचालित अधिग्रहण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यहां तक कि ₹25,000 या उससे कम मासिक वेतन पर भी, पेंशन कार्यक्रम में सदस्यता मौजूदा नियमों और कर्मचारी की पिछली स्थिति पर निर्भर करेगी। जो लोग नई सीमा के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए EPS में सदस्यता और योगदान स्थापित नियमों के अनुसार लागू हो सकते हैं।
फिर भी, ₹25,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को, जो कभी EPS के सदस्य नहीं थे, नई नीति स्वचालित रूप से पेंशन कार्यक्रम में सदस्यता प्रदान नहीं करेगी। इसलिए, यदि आपका वेतन ₹15,000 से ₹25,000 की सीमा में है, तो केवल वेतन के आधार पर EPS के अधिकार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है; आपको यह भी जांचना होगा कि क्या आप पहले EPS के सदस्य थे और कार्यक्रम की कौन सी शर्तें आप पर लागू होती हैं।
वेतन सीमा में बदलाव का नियोक्ता (कंपनी) द्वारा EPS में किए जाने वाले योगदान पर भी प्रभाव पड़ सकता है। EPS के लिए 8.33% की दर पर, यदि पेंशन वेतन सीमा ₹15,000 से ₹25,000 तक बढ़ जाती है, तो अधिकतम मासिक योगदान लगभग ₹1,250 से बढ़कर ₹2,083 हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ₹25,000 तक के वेतन वाला प्रत्येक कर्मचारी स्वचालित रूप से हर महीने ₹2,083 का योगदान करेगा; वास्तविक योगदान राशि कर्मचारी की पात्रता, पेंशन वेतन और लागू नियमों के अनुपालन पर निर्भर करती है।
नई सीमा लागू होने के बाद इन तीनों कार्यक्रमों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। EPF: कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान से भविष्य के लिए बचत की जाती है। नियमों के अनुसार, कर्मचारी इन निधियों का उपयोग सेवानिवृत्ति या अन्य निर्दिष्ट परिस्थितियों में कर सकता है।
EPS: पात्र सदस्यों को कार्यक्रम के नियमों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है। सदस्यता और पेंशन का अधिकार अलग-अलग शर्तों द्वारा निर्धारित होता है।
EDLI: यह संबंधित कर्मचारियों से जुड़ा एक बीमा कार्यक्रम है। सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, उसके परिवार या नामित व्यक्ति को कार्यक्रम के नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जा सकता है।
इस प्रकार, EPF कवरेज में आना और EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने का अधिकार दो अलग-अलग चीजें हैं। कर्मचारी को किस प्रकार का लाभ मिलेगा, यह संबंधित कार्यक्रम के नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
यदि आपको लगता है कि नई सीमा लागू होने के बाद आपके EPF या EPS में योगदान को नए नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो पहले अपनी कंपनी के मानव संसाधन विभाग या नियोक्ता से संपर्क करें। यदि समस्या इस स्तर पर हल नहीं होती है, तो आप EPFO EPFiGMS पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करते समय, सत्यापन और स्थिति को समझने में आसानी के लिए अपने वेतन पर्ची, UAN और रोजगार से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेजों को साथ रखना अनुशंसित है।


