उज़्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानदंडों के उल्लंघन पर आठ बैंकों पर जुर्माना लगाया
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उज़्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानदंडों के उल्लंघन पर आठ बैंकों पर जुर्माना लगाया

उज़्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने अपनी निगरानी गतिविधियों के परिणामों के आधार पर सितंबर में आठ बैंकों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। ये प्रतिबंध स्थापित वित्तीय मानदंडों के पालन न करने और कानून के उल्लंघन के कारण लगाए गए थे।

सितंबर के दौरान, केंद्रीय बैंक की समिति ने आठ बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों में 37 विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया और संबंधित संकल्प पारित किए गए।

कुल मुद्दों में से 21 पंजीकरण प्रक्रियाओं और आवश्यक अनुमतियाँ जारी करने से संबंधित थे। जिन विषयों पर विचार किया गया उनमें क्रेडिट संस्थानों के संस्थापक दस्तावेजों में परिवर्तन, माइक्रोफाइनेंस संगठनों का पंजीकरण, मान्यता, भुगतान संगठनों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना, और वाणिज्यिक बैंकों की शेयर पूंजी में हिस्सेदारी रखने की अनुमति शामिल थी। इसके अलावा, प्रमुख पदों पर कार्यरत कर्मचारियों, साथ ही इन बैंकों के पर्यवेक्षी बोर्डों और प्रबंधन के सदस्यों के उम्मीदवारों पर भी विचार किया गया।

शेष 16 मुद्दे वित्तीय आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी, केंद्रीय बैंक के निर्देशों के पालन, और बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग ऋण संस्थानों दोनों के निरीक्षण परिणामों के विश्लेषण से संबंधित थे। नियामक सैंडबॉक्स के तहत, जो नियंत्रित वातावरण में नए समाधानों के परीक्षण के लिए एक विशेष व्यवस्था है, वित्तीय सेवाओं का परीक्षण भी किया जा रहा था।

पहचान किए गए उल्लंघनों और स्थापित आवश्यकताओं के अनुरूप न होने के विश्लेषण के परिणामस्वरूप, आठ बैंकों पर जुर्माना लगाया गया।

यह भी उल्लेख किया गया कि 10 जनवरी 2027 से, उज़्बेकिस्तान के वाणिज्यिक बैंकों को ग्राहक के प्रत्यक्ष आदेश के बिना ऋण या गारंटी दायित्वों के पुनर्भुगतान के लिए ग्राहकों के खातों से सभी धन डेबिट करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे डेबिट करते समय खाते में न्यूनतम मजदूरी के न्यूनतम आकार के आधे के बराबर राशि बनाए रखी जानी चाहिए।

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