ओल्ड मंक की बिक्री पर प्रतिबंध से महाराष्ट्र सरकार को 350 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, और कंपनी को 500 करोड़ रुपये का
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ओल्ड मंक की बिक्री पर प्रतिबंध से महाराष्ट्र सरकार को 350 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, और कंपनी को 500 करोड़ रुपये का

शराब पेय निर्माता ओल्ड मंक ने बॉम्बे के उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि महाराष्ट्र में उत्पादन स्थल से बिक्री पर प्रतिबंध लगने से कंपनी को 500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, जबकि राज्य सरकार को निर्यात राजस्व में लगभग 350 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

यह बयान सोमवार को दिया गया था, क्योंकि कंपनी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा लोकप्रिय रम की रेसिपी और लेबलिंग से संबंधित जारी निषेधाज्ञा को चुनौती दे रही है।

निर्माता ने यह भी बताया कि कंपनी के महाराष्ट्र में अन्य उत्पादन स्थलों से भी वही रेसिपी बेची जा रही है।

न्यायालय की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को निर्धारित है।

कंपनी ने अदालत को क्या बताया

मोहन रॉकी स्प्रिंगवाटर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील वेंकटेश डोंड ने मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि बिक्री पर प्रतिबंध के कारण कंपनी को 500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। डोंड ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य के निर्यात राजस्व में लगभग 350 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

कंपनी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में इसके अन्य डिवीजन अभी भी उसी रम रेसिपी को बेच रहे हैं, जबकि प्रभावित स्थल से बिक्री सीमित है। शराब निर्माता ने तर्क दिया कि नियम न्यूट्रल स्पिरिट्स में अनुमोदित एडिटिव्स के उपयोग की अनुमति देते हैं, और कहा कि समान प्रक्रियाओं का उपयोग करने वाले प्रतिस्पर्धी ब्रांडों पर ऐसे उपाय नहीं किए गए थे।

सरकारी सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अधिकारियों की ओर से दोहराया कि यदि निर्माता उत्पाद के विवरण को 'रम' से बदलकर 'रम जैसा' (rum-like) करने के लिए सहमत होता है तो बिक्री की अनुमति दी जाएगी।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध को तत्काल निलंबित करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद निर्माता ने आयु से संबंधित विवादास्पद विवरणों को हटाने और स्पष्ट रूप से 'जोड़ा स्वाद' इंगित करने वाले संशोधित लेबल प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, नियामक ने इन बदले हुए लेबल को मंजूरी नहीं दी।

विवाद कहाँ से शुरू हुआ?

यह मामला होपली, महाराष्ट्र में कंपनी के कारखाने के निरीक्षण के बाद सामने आया, जिसके बाद FSSAI ने उत्पाद की संरचना और लेबलिंग पर आपत्ति जताई। नियामक ने मानक उत्पाद नाम के तहत बेचे जाने वाले स्पिरिट्स में रम के अतिरिक्त फ्लेवरिंग एजेंट के उपयोग और 'मिश्रण में 7 साल पुराना' और 'बहुत पुराना बैरल' जैसे विवरणों पर सवाल उठाया।

आयु संबंधी दावों ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्या उपभोक्ता गलती से मान सकते हैं कि पूरा मिश्रण निर्दिष्ट अवधि के लिए परिपक्व किया गया था।

FSSAI ओल्ड मंक को 'रम जैसा' लेबल क्यों करने पर जोर देता है?

नियामक की आपत्ति इस बात पर केंद्रित है कि क्या न्यूट्रल स्पिरिट का उपयोग करके और रम के अतिरिक्त फ्लेवरिंग एजेंट के साथ तैयार किए गए अल्कोहल को केवल रम के रूप में बेचा जा सकता है। FSSAI के अनुसार, कृत्रिम या प्राकृतिक रम फ्लेवरिंग एजेंट स्पिरिट की प्राकृतिक विशेषताओं को छिपा सकता है और इसकी पहचान बदल सकता है। FSSAI का मानना है कि ऐसे उत्पादों को मानक नाम के तहत बेचने के बजाय सुगंधित अल्कोहल के रूप में नामित किया जाना चाहिए, बिना उचित जानकारी दिए।

FSSAI जोर देता है कि उत्पाद का लेबल उसकी संरचना को सटीक रूप से दर्शाना चाहिए और उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं करना चाहिए।

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