त्योहारी सीजन के नजदीक आने के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश के निवासियों को एक नए नियम के बारे में जानना चाहिए: 15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि (Use By Date) का उल्लेख करना आवश्यक होगा। इस नियम के लागू होने में केवल दो दिन बचे हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह विनियमन न केवल पैक की गई मिठाइयों पर लागू होता है, बल्कि उन मिठाइयों पर भी लागू होता है जो दुकानों में खुली अवस्था में बिक्री के लिए रखी जाती हैं।
सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवा विभाग के आयुक्त, डॉ. रोशन जैकब ने इस संबंध में 27 सितंबर को एक विस्तृत आदेश जारी किया। इस पहल का उद्देश्य खरीदारों को मिठाइयों की ताजगी, गुणवत्ता और सुरक्षित उपभोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करना है। नई प्रणाली लागू होने के बाद, उपभोक्ता सटीक रूप से जान पाएंगे कि उत्पाद किस तारीख तक खाने योग्य रहेगा।
नए नियमों के अनुसार, मिठाई विक्रेताओं को सभी मिठाइयों पर स्पष्ट रूप से अंतिम उपयोग की तारीख बतानी होगी जो दुकान में बिक्री या भंडारण के लिए रखी जाती हैं। इससे ग्राहकों को उत्पाद की गुणवत्ता और समाप्ति तिथि के बारे में जानकारी मिल सकेगी। यह जानकारी खरीदारों के लिए आसानी से सुलभ स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
पहले विभाग द्वारा जांच के दौरान मिठाइयों की निर्माण तिथि और उपयोग की अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी के अभाव की समस्या सामने आती थी। यह नई प्रणाली इस कमी को दूर करने और मिठाई व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की जा रही है।
इस नियम के तहत सभी प्रकार की मिठाइयों के लिए कोई एक निश्चित समाप्ति तिथि निर्धारित नहीं की गई है। विक्रेता मिठाई की प्रकृति, उपयोग की गई सामग्री, उत्पादन प्रक्रिया और भंडारण की स्थिति के आधार पर स्वयं शेल्फ लाइफ निर्धारित करते हैं। समाप्ति तिथि एक से तीस दिनों तक भिन्न हो सकती है, और यह विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के लिए अलग होगी। इसलिए, निर्माताओं को अपने विशिष्ट उत्पाद के अनुरूप अंतिम तिथि निर्धारित करनी होगी।
नई प्रणाली विक्रेताओं पर न केवल समाप्ति तिथि अंकित करने की जिम्मेदारी डालती है, बल्कि उस घोषित अवधि के दौरान उत्पाद की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी डालती है। उदाहरण के लिए, यदि विक्रेता पांच दिनों की समाप्ति तिथि निर्धारित करता है, तो वह इन पांच दिनों के दौरान मिठाई की गुणवत्ता और सुरक्षा की गारंटी देने के लिए बाध्य है। यह अवधि मिठाई की प्रकृति और उसके भंडारण की स्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए।
त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में, खरीदारों के लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वे खरीदी गई मिठाई का उपयोग कितने समय तक कर सकते हैं। 'उपयोग की अंतिम तिथि' प्रदर्शित होने से खरीदार अधिक जानकारी के साथ खरीदारी कर सकेंगे, साथ ही वे लंबे समय तक संग्रहीत मिठाइयों में अंतर भी कर सकेंगे।
यह प्रणाली, जो 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में लागू होगी, मिठाई विक्रेताओं पर नई जिम्मेदारियां डालती है, साथ ही खरीदारों को उत्पादों की समाप्ति तिथि जानने के लिए एक स्पष्ट आधार भी प्रदान करती है।
