वर्तमान वित्तीय वर्ष की अप्रैल से सितंबर की अवधि के दौरान, भारत के कृषि बीज क्षेत्र ने पहुंच और लाभ साझाकरण (Access and Benefit Sharing, ABS) के विनियमन के तहत देश के जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं से प्राप्त आय का सबसे बड़ा हिस्सा लिया।
यह विधायी तंत्र सुनिश्चित करता है कि जब स्थानीय आनुवंशिक संसाधन वाणिज्यिक लाभ कमाते हैं, तो धन का एक उचित हिस्सा इस जैव विविधता को बनाए रखने के लिए राज्यों और समुदायों को भेजा जाता है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 के अनुसार एक सरकारी निकाय, भारत के जैविक संसाधनों और उनसे जुड़ी जानकारी तक पहुंच को नियंत्रित करता है, साथ ही नागोज़ा प्रोटोकॉल द्वारा स्थापित लाभों के न्यायसंगत और समतापूर्ण वितरण के सिद्धांत को भी लागू करता है, जो एक वैश्विक संधि है।
ABS तंत्र केवल मौद्रिक संग्रह से परे है, यह जैविक संसाधनों के उपयोग को जैव विविधता के संरक्षण से जोड़ता है।
