विशेषज्ञों ने चेतावनी दी: स्तर में गिरावट के बावजूद भारत में बाल विवाह जारी हैं
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Aaj Tak
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विशेषज्ञों ने चेतावनी दी: स्तर में गिरावट के बावजूद भारत में बाल विवाह जारी हैं

बाल विवाह उन्मूलन के लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करने की समय सीमा नजदीक आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, बाल अधिकार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि हालांकि भारत में बाल विवाह दर में काफी कमी आई है, फिर भी स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के सभी नाबालिगों में से एक तिहाई भारत से है। देश में अभी भी पांच में से एक नाबालिग 18 वर्ष की आयु से पहले शादी कर लेता है। हालांकि, देश में बाल विवाह के मामलों की संख्या 1996 में लगभग 50 प्रतिशत से घटकर लगभग 20 प्रतिशत हो गई है।

हालांकि, विशेषज्ञ बताते हैं कि केवल सामान्य राष्ट्रीय आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। देश में पंजीकृत बाल विवाह के सभी मामलों में आधे से अधिक केवल पांच राज्यों - उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश - में होते हैं। इसके विपरीत, केरल और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्र इस मामले में काफी बेहतर परिणाम दिखा रहे हैं।

यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिन्тия मैककेफ्री ने जोर दिया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय 'बाल विवाह का उन्मूलन और बालिकाओं के अधिकारों में निवेश' है। उन्होंने उल्लेख किया कि इसके लिए युवा लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कौशल विकास में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। हालांकि भारत ने बाल अधिकारों को बढ़ावा देने में प्रगति की है, लेकिन लड़कियों की आवाज, निर्णय लेने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत करके इस प्रगति को तेज किया जा सकता है।

यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 20 से 24 वर्ष की आयु की 224 मिलियन से अधिक महिलाओं ने 17 वर्ष की आयु से पहले शादी कर ली है। इनमें से 90 मिलियन से अधिक लड़कियों की शादी 15 वर्ष की आयु से पहले हुई है। विश्व स्तर पर हर तीन सेकंड में एक बाल विवाह दर्ज किया जाता है।

सी.आर.वाई. (चाइल्ड राइट्स एंड यू) की प्रबंध निदेशक पूजा मारवाह ने बताया कि बाल विवाह दर में प्रभावशाली कमी के बावजूद, राष्ट्रीय औसत सांख्यिकी राज्यों और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण अंतर छिपाती है। उन्होंने कहा कि यह केवल कानून का मामला नहीं है, बल्कि लड़कियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच को सीमित करता है।

'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन' (JRC) के राष्ट्रीय समन्वयक रवि कांत ने उल्लेख किया कि हालांकि सरकारी कार्यक्रमों ने स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान दिया है, लेकिन यह प्रथा गरीब परिवारों के बीच बनी हुई है। उन्होंने समझाया कि सबसे गरीब तबके अक्सर अपनी बेटियों को उचित देखभाल प्रदान करने में असमर्थता के कारण जल्दी शादी करवा देते हैं। इसलिए, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की सफलता महत्वपूर्ण है।

भारतीय कानून 'बाल विवाह निषेध अधिनियम' के अनुसार लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष से पहले शादी करना सख्ती से प्रतिबंधित है। 'भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 2023' (BNS) के अनुसार, 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ कोई भी यौन संबंध बलात्कार माना जाता है। विशेषज्ञ और सामाजिक संगठन मानते हैं कि स्थानीय प्रशासन और पंचायतों को शामिल करने और सबसे पिछड़े समुदायों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने की शर्त पर 2030 तक बाल विवाहों के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

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