सेना में सेवा पूरी करने के बाद लौटे अग्निवीर सैनिकों के लिए गुजरात पुलिस में सेवा में भर्ती की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है। इस पहल की जानकारी मुख्य मंत्री के उप मंत्री हर्ष सांगवी ने दी।
बयान के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को पुलिस बलों में शामिल होने के लिए किसी भी परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा, उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा और अधिकतम आयु में पांच साल की छूट भी मिलेगी।
हर्ष सांगवी ने स्पष्ट किया कि पहले ही गुजरात में पूर्व अग्निवीरों के लिए शारीरिक परीक्षण रद्द कर दिया गया था। अब सरकार ने उन्हें भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की परीक्षा से मुक्त करने का फैसला किया है। पूर्व अग्निवीरों को पुलिस में नौकरी पर रखते समय 20 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार मिलेगा, साथ ही उनकी आयु सीमा में पांच साल की वृद्धि होगी।
हालांकि, भर्ती प्रक्रिया, उम्मीदवारों की आवश्यकताओं और बिना परीक्षा के चयन के विवरण के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक सरकारी प्रस्ताव और बाद के प्रेस विज्ञप्ति में जारी की जाएगी।
सांगवी ने इस बात पर जोर दिया कि अग्निवीरों ने देश की सीमाओं पर चौबीसों घंटे काम करके राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दिया है। पुलिस बलों में उनकी नियुक्ति राज्य की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगी। राज्य सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य उन युवाओं को पुलिस संरचनाओं में काम करने का अवसर प्रदान करना है जिन्होंने सेना में सेवा का अनुभव प्राप्त किया है।
भर्ती के लिए सटीक शर्तें तब स्पष्ट होंगी जब भर्ती की विस्तृत आवश्यकताएं प्रकाशित होंगी, जो यह निर्धारित करेंगी कि चयन के लिए पूर्व अग्निवीरों को किन प्रक्रियाओं और अनुपालन मानकों को पूरा करना होगा।
