उज़्बेकिस्तान का केंद्रीय बैंक ग्राहकों की सहमति के बिना बैंक कार्ड से ऋण बकाया काटने पर प्रतिबंध लगाएगा
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उज़्बेकिस्तान का केंद्रीय बैंक ग्राहकों की सहमति के बिना बैंक कार्ड से ऋण बकाया काटने पर प्रतिबंध लगाएगा

उज़्बेकिस्तान का केंद्रीय बैंक ग्राहकों की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना बकाया ऋण दायित्वों के भुगतान के लिए ग्राहकों के बैंक कार्ड से धन निकालने पर प्रतिबंध लगा रहा है। नए नियमों के अनुसार, बैंकों को ऐसे निकासी के बाद ग्राहकों के खातों में न्यूनतम मासिक वेतन के आधे के बराबर राशि बनाए रखनी होगी।

ये परिवर्तन वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपभोक्ता बैंकिंग सेवाओं के संबंध में न्यूनतम आवश्यकताओं पर विनियमन में किए गए हैं। यह नया नियम ग्राहकों के सीधे निर्देश के बिना उनके बैंक कार्ड से ऋण या गारंटी भुगतानों की वसूली की प्रक्रिया पर लागू होता है।

इस नियम के लागू होने की स्थिति में, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक के खाते में निर्धारित न्यूनतम मासिक वेतन के आधे के बराबर राशि शेष रहे। वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में न्यूनतम मासिक वेतन 1.36 मिलियन सोम है।

इस प्रकार, नए नियमों के तहत बैंक कार्ड से निकासी के बाद ग्राहकों के खाते में कम से कम 680,000 सोम शेष रहना चाहिए। ये संशोधन तीन महीने में प्रभावी होंगे।

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