सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA), वी. आनंदह नागेश्वरन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को विशेष उल्लेख वाले खातों (SMA) के रूप में वर्गीकृत करने के नियमों की समीक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने उल्लेख किया कि 90 दिनों की एक समान विलंब अवधि सभी MSME के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमों के पास नकदी प्रवाह के अलग-अलग चक्र होते हैं।
सा-धन सम्मेलन में उन्होंने कहा कि एक बार जब किसी उद्यम को SMA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो यह वास्तव में, और संभवतः कानूनी रूप से भी, एक डूबत संपत्ति (NPA) बन जाता है। उनके विचार में, इसके लिए बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने सार्वभौमिक वैश्विक मानक अपनाने के बजाय वास्तविक प्रथाओं और नकदी प्रवाह मॉडल के अनुरूप मानदंड विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
बैंक भुगतान विलंब की अवधि के आधार पर ऋण खातों को SMA के रूप में परिभाषित करते हैं: 30 दिन तक - SMA-0, 31 से 60 दिन - SMA-1, और 61 से 90 दिन - SMA-2। यदि विलंब 90 दिनों से अधिक हो जाता है, तो खाते को डूबत संपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
नागेश्वरन ने स्पष्ट किया कि भारत के MSME विभिन्न उद्योगों में काम करते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने कार्यशील पूंजी चक्र हैं, इसलिए 90 दिनों का मानकीकृत नियम सभी के लिए अस्वीकार्य साबित हुआ। इसके अलावा, सीईए ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र को अपने बैलेंस शीट पर अत्यधिक उधार लेने से बचना चाहिए।
उन्होंने उल्लेख किया कि विशुद्ध रूप से वित्तीय दृष्टिकोण से, बचत, बीमा और फिर ऋण देने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र में यह क्रम उलट गया है, जो माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में लगातार संकटों का कारण है।
भारत का माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र 2024-25 वित्तीय वर्ष में अत्यधिक उधार लेने के रूप में वर्णित होने के कारण गंभीर तनाव की अवधि से गुजरा। हालांकि, सा-धन की भारत माइक्रोफाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र ने सुधार के संकेत दिखाना शुरू कर दिया है, जिसमें 2026 वित्तीय वर्ष में ऋण पोर्टफोलियो में 11 प्रतिशत की कमी देखी गई। सा-धन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा माइक्रोफाइनेंस सेगमेंट के लिए नियुक्त एक स्व-नियामक संगठन है।
