संविधान पीठ के फैसले के बाद आंतरिक मामलों के विभाग ने शरण आवेदनों पर निर्देश वापस लिया
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संविधान पीठ के फैसले के बाद आंतरिक मामलों के विभाग ने शरण आवेदनों पर निर्देश वापस लिया

आंतरिक मामलों के विभाग के महानिदेशक ने उस निर्देश को वापस ले लिया है जिसे उसके विभाग ने शरण चाहने वालों के आवेदनों को स्वीकार करने के संबंध में 28 सितंबर को जारी किया था।

यह निर्णय 7 जुलाई के संवैधानिक न्यायालय के आदेश के बाद आया, जो केप टाउन में स्कालाब्रिनी सेंटर और आंतरिक मामलों के विभाग के बीच मामले से संबंधित था। न्यायमूर्ति स्टीवन माइजेडट द्वारा दिया गया यह महत्वपूर्ण फैसला स्थापित करता है कि प्रक्रियात्मक कमियों के कारण शरण चाहने वालों और उनके बच्चों को शरणार्थी की स्थिति से पूरी तरह बाहर नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय के फैसले ने मौजूदा प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सवाल उठाया, जो 1998 के शरणार्थी कानून द्वारा नियंत्रित होती है। इस कानून के अनुसार, शरण चाहने वालों को दक्षिण अफ्रीका में एक विशेष रूप से नामित सीमा पारगमन बिंदु से प्रवेश करना आवश्यक है, जहां उन्हें पांच दिनों के लिए ट्रांजिट वीज़ा जारी किया जाता है। इसके अलावा, कानून शरण चाहने वालों से अपेक्षा करता है कि वे पांच दिनों के भीतर शरणार्थी स्वागत कार्यालय (RRO) में उपस्थित हों।

सोवेटो और डर्बन क्षेत्रों में दंगे भड़क उठे जब आक्रोशित निवासियों ने विदेशी नागरिकों का सामना किया, वाहनों और विदेशियों के स्वामित्व वाले सरकारी बुनियादी ढांचे में आग लगा दी। ये दंगे आंतरिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश की प्रतिक्रिया थे।

शुक्रवार की सुबह, आंतरिक मामलों के विभाग ने सूचित किया कि मूल रूप से निर्देश सभी शरणार्थी स्वागत कार्यालयों (Refugee RROs) को एक विशुद्ध रूप से परिचालन उपाय के रूप में भेजा गया था, जिसका उद्देश्य आंतरिक मामलों के मंत्री की जानकारी के बिना अदालत के आदेश के कार्यान्वयन का समर्थन करना था।

एक बयान में, आंतरिक मामलों के विभाग ने जोर देकर कहा कि निर्णय की राजनीतिक प्रेरणा संबंधी धारणाएं पूरी तरह से झूठी हैं, क्योंकि यह निर्देश संवैधानिक न्यायालय के मामले से उत्पन्न हुआ था जिसका विभाग विरोध कर रहा था।

इसके अलावा, विभाग ने स्वीकार किया कि अदालत के फैसले को तुरंत लागू करने के उनके प्रयास के गंभीर परिणाम हुए, जिनकी अदालत के फैसले में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। इन परिणामों में निर्देश जारी होने के कुछ दिनों बाद RRO पर काम का बोझ बढ़ना, विभाग के कर्मचारियों को आंतरिक खतरों का सामना करना पड़ा और सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के गंभीर खतरे उत्पन्न हुए।

आगे की योजना के रूप में, विभाग संवैधानिक न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले सबसे उपयुक्त परिचालन दृष्टिकोण को निर्धारित करने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करने का इरादा रखता है।

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