कई वर्षों से, तमिलनाडु-केरल सीमा पर रेलवे ट्रैक पार करने वाले हाथी ट्रेनों के नीचे मर रहे थे। ये त्रासदियाँ जानवरों के प्राकृतिक आवास से गुजरने वाली रेलवे लाइनों के किनारे होती थीं, लेकिन इन घटनाओं के स्थानों और समय का सटीक निर्धारण करने के लिए अधिक विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता थी।
वर्ष 2021 में, चेन्नई के 52 वर्षीय नागरिक इंजीनियर और जीआईएस सलाहकार दयानंद कृष्णन ने एक कार्यकर्ता आरटीआई आर पांडियारजन के साथ मिलकर दक्षिण रेलवे से डेटा प्राप्त किया। उनका उद्देश्य यह पता लगाना था कि हाथी वास्तव में कहाँ, किस समय और किस रेल खंड पर मर रहे हैं।
प्राप्त डेटा से दयानंद एक नक्शा बना सके। उन्होंने रेलवे निर्माण और पानी की गुणवत्ता सहित विभिन्न विषयों पर अनुरोध भेजने में लगभग एक दशक बिताया और दुर्घटना स्थलों को मानचित्र पर अंकित किया, जिससे पैटर्न सामने आए। इन परिणामों ने प्रदर्शित किया कि रेल के कौन से हिस्से हाथियों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हैं, जिसमें पानी के स्रोतों के पास स्थित क्षेत्र भी शामिल हैं।
इस अध्ययन ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और अधिक प्रभावी सुरक्षा उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बाद में, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाथियों की मौत को रोकने के लिए थर्मल इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिटेक्शन सिस्टम को लाइनों के किनारे स्थापित करने जैसे उपाय करना शुरू कर दिया।
दयानंद बताते हैं: 'तमिलनाडु की तरफ लगभग 6000-7000 हाथी अवलोकन सुरक्षित रूप से दर्ज किए गए हैं। अब प्रणाली लागू है।' हालांकि, केरल क्षेत्र में, सीमा से बाहर, हाथी अभी भी रेलवे ट्रैक पर मर रहे हैं। 12 अगस्त 2026 को केरल के पल्लाक्कड़ के पास एक हाथी अपने बच्चे के साथ मर गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में काम करने वाली डिटेक्शन प्रणाली को केरल खंड तक विस्तारित करने की मांग की।
दयानंद के लिए, यह अनुभव साबित करता है कि जब सरकारी जानकारी लोगों के लिए उपलब्ध हो जाती है जो इसका उपयोग करना जानते हैं तो क्या होता है। वह दृढ़ता से मानते हैं कि प्रत्येक नागरिक को यह जानना चाहिए कि इस जानकारी का अनुरोध कैसे किया जाए।
आप भी सरकार से जवाब मांग सकते हैं
सूचना की स्वतंत्रता के लिए अनुरोध दायर करने के लिए कार्यकर्ता या इंजीनियर होने की आवश्यकता नहीं है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकारी निकायों, चाहे वह नगर निगम हो, सरकारी मंत्रालय हो या रेलवे विभाग हो, के पास संग्रहीत जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार देता है।
आप अधूरे सड़कों पर रिपोर्ट, पानी की गुणवत्ता के आंकड़े, सरकारी परियोजनाओं की स्थिति या सरकारी धन के खर्च की जानकारी मांग सकते हैं। आम तौर पर, निकाय को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। इसके लिए वकील या अनुरोध के कारणों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है; केवल लिखित या ऑनलाइन आवेदन और निर्धारित शुल्क, आमतौर पर 10 रुपये, की आवश्यकता होती है।
यह उन कुछ उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग कोई भी आम नागरिक आधिकारिक रिकॉर्ड प्राप्त करने और सरकारी निकायों को जवाबदेह ठहराने के लिए कर सकता है। फिर भी, दयानंद का मानना है कि बहुत कम लोग इस अधिकार का उपयोग करते हैं। आठ वर्षों और सैकड़ों आवेदनों में, उन्होंने सीखा है कि आरटीआई पर उपयोगी उत्तर में देरी और बार-बार अनुरोध की आवश्यकता से क्या अंतर है।
आपको अपना आरटीआई किसे भेजना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए
प्रक्रिया तब शुरू होती है इससे पहले कि आप पहला प्रश्न लिखें। दयानंद बताते हैं: 'अक्सर लोग इसे सही प्राधिकरण को संबोधित नहीं करते हैं। यह मुख्य समस्या है।' गलत विभाग में आवेदन भेजने से जवाब में देरी हो सकती है या दस्तावेज़ हस्तांतरण के दौरान प्रतीक्षा हो सकती है।
इसलिए, आरटीआई तैयार करने से पहले यह पता लगाना आवश्यक है कि कौन सा सरकारी निकाय जानकारी रखता है और कौन अनुरोध को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है। दयानंद निम्नलिखित कदम सुझाते हैं:
- जानकारी प्रदान करने वाले उपयुक्त अधिकारी (PIO) का पता लगाएं। अधिकांश विभाग अपनी वेबसाइटों पर अपने PIO की सूची प्रकाशित करते हैं, कभी-कभी ज़ोन या क्षेत्र के अनुसार। यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो विभाग को कॉल करें और पूछें कि कौन सा अनुभाग आपके आवश्यक जानकारी से संबंधित है।
- स्पष्टीकरण के बजाय मौजूदा रिकॉर्ड के लिए पूछें। दयानंद सलाह देते हैं: 'कभी भी 'कैसे', 'क्या', 'कब' या 'क्यों' न पूछें,' क्योंकि ऐसे वाक्यांश प्रश्न होते हैं, और आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह अनुरोध तैयार करने के बारे में उनकी सलाह है, न कि कुछ शब्दों पर कानूनी प्रतिबंध। आरटीआई अधिनियम के अनुसार, अधिकारियों को अपने रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन वे आम तौर पर नए स्पष्टीकरण बनाने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। सड़क परियोजना में देरी के कारण के बारे में पूछने के बजाय, आपको उसकी वर्तमान स्थिति, स्वीकृत समापन तिथि और कार्य प्रगति की संबंधित रिपोर्टों की प्रतियां मांगनी चाहिए।
प्रासंगिक वर्गों को जानें
धारा 6(1) जानकारी का अनुरोध करने के अधिकार को नियंत्रित करती है। धारा 6(3) सरकारी निकाय को आवेदन या उसके प्रासंगिक हिस्से को दूसरे सरकारी निकाय को अग्रेषित करने के लिए बाध्य करती है, यदि यह उचित है। दयानंद सलाह देते हैं कि आवेदन में इन धाराओं का उल्लेख किया जाए, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है।
अनुरोध पर ध्यान केंद्रित करें
दयानंद अनुरोधों को लगभग 10-20 स्पष्ट रूप से तैयार किए गए बिंदुओं तक सीमित करने की सलाह देते हैं। यह उनकी व्यावहारिक सिफारिश है, न कि एक निश्चित कानूनी सीमा। यह बताना महत्वपूर्ण है कि कौन से रिकॉर्ड आवश्यक हैं, बिना अनावश्यक रूप से आवेदन को जटिल बनाए।
एक बार पत्र तैयार हो जाने पर, इसे संबंधित आरटीआई पोर्टल के माध्यम से या विभाग की स्थापित ऑफ़लाइन प्रक्रिया का पालन करके प्रस्तुत किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों के लिए, आवेदन केंद्रीय ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। राज्य सरकारी विभागों के लिए, आवेदन जमा करने के निर्देश संबंधित निकाय की वेबसाइट पर जांचने चाहिए। केंद्रीय पोर्टल राज्य सरकारी निकायों को संबोधित आवेदनों को स्वीकार नहीं करता है।
अनुरोध को सीधे ऑनलाइन फॉर्म में दर्ज किया जा सकता है या यदि पोर्टल अनुमति देता है तो दस्तावेज़ संलग्न किया जा सकता है। आवेदन जमा करने और शुल्क का भुगतान करने के बाद पंजीकरण संख्या या पुष्टिकरण सहेजें। यह पहला कदम है। जानकारी प्राप्त करने के बाद क्या होता है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है।
दयानंद ने तम्बाराम में पीने के पानी पर विवाद के दौरान इसे सीखा। पानी के प्रदूषण पर आरटीआई अनुरोध एक मुकदमे में बदल गया।
यह इस सवाल से शुरू हुआ कि हर परिवार को क्या चाहिए: सुरक्षित पेयजल। दयानंद यह जानना चाहते थे कि तम्बाराम कॉर्पोरेशन के ज़ोन 3 से पानी के परीक्षण रिपोर्ट क्या दर्शाती हैं। उन्होंने इस उद्देश्य से आरटीआई दायर किया। उन्हें चिंताजनक पाया गया: डेटा के अनुसार, भूजल स्रोत में ई. कोलाई बैक्टीरिया पाए गए थे, और प्रदूषण अपशिष्ट जल से प्रभावित पास की झील से जुड़ा था। इस जल आपूर्ति पर निर्भर निवासियों के लिए, यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। दयानंद ने इस जानकारी को सार्वजनिक किया, इस उम्मीद में कि निगम प्रदूषण की जांच करेगा और समस्या का समाधान करेगा।
हालांकि, अपेक्षित जवाब के बजाय, उन्हें आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ा। दयानंद बताते हैं कि निगम ने उनके निष्कर्षों को 'फेक न्यूज' कहकर चुनौती दी और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्हें उस जानकारी का बचाव करना पड़ा जो उन्होंने आधिकारिक दस्तावेजों से प्राप्त की थी। इसलिए, वह दस्तावेजों पर वापस लौट आए। दयानंद ने तीन साल के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट निकाली, जिनमें, उनके अनुसार, उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को उठाने से बहुत पहले ही उसी झील में पानी की गुणवत्ता के बारे में सवाल उठाए थे। उन्होंने ये दस्तावेज मुख्य सचिव को प्रस्तुत किए। दयानंद का तर्क है कि उन्होंने यह स्थापित करने में मदद की कि निगम आयुक्त द्वारा किया गया परीक्षण भौतिक और रासायनिक मापदंडों को कवर करता था, लेकिन जब उनके खिलाफ आरोप लगाए गए तो जीवाणु संदूषण की पर्याप्त जांच नहीं की गई थी। वही सरकारी रिकॉर्ड जिन्होंने उन्हें मुद्दा उठाने में मदद की, अब उन्हें अपने निष्कर्षों की पुष्टि करने में मदद कर रहे थे।
दयानंद निष्कर्ष निकालते हैं: 'आरटीआई आपको तब भी बचाता है जब आप सरकार से सवाल पूछते हैं। आपको इसे सही और समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि यह मायने रखता है। 'आप क्या पूछते हैं और आप इसे कैसे पूछते हैं, यह मायने रखता है। तभी यह आपको बचा सकता है।' उनका अनुभव दिखाता है कि अनुरोधित दस्तावेज, प्राप्त उत्तर और सहेजे गए रिकॉर्ड आरटीआई के जवाब के बहुत बाद भी मायने रख सकते हैं।
लेकिन दयानंद आरटीआई दाखिल करने के वर्षों में एक अन्य निराशाजनक स्थिति का भी सामना कर चुके हैं: ऐसे क्षण जब सरकार बस जवाब देना बंद कर देती है।
आपके आरटीआई का कोई जवाब नहीं है? आप क्या कर सकते हैं
दो वर्षों तक, दयानंद ने दक्षिण रेलवे से प्राप्त जानकारी का उपयोग रुके हुए परियोजनाओं के बारे में सवाल उठाने के लिए किया। उन्होंने इन रिकॉर्डों को मीडिया के साथ साझा किया ताकि देरी पर ध्यान आकर्षित किया जा सके। हालांकि, समय के साथ विभाग से जवाब प्राप्त करना कठिन होता गया। वह कहते हैं कि दक्षिण रेलवे ने जानकारी प्रदान करने से बचने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 7(9) का हवाला देना शुरू कर दिया। यह प्रावधान निकायों को जानकारी प्रदान करने के तरीके को बदलने की अनुमति देता है यदि अनुरोधित प्रारूप बहुत अधिक संसाधनों की मांग करता है या रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि, यह उन्हें जानकारी देने से पूरी तरह इनकार करने का अधिकार नहीं देता है।
दयानंद बताते हैं: 'उन्होंने आरटीआई आवेदनों से बचना शुरू कर दिया।' यदि आपने कभी किसी सरकारी संस्थान में आवेदन भेजा है और हफ्तों तक जवाब का इंतजार किया है, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना निराशाजनक है। लेकिन आरटीआई पर देरी या कोई जवाब नहीं आना इसका मतलब यह नहीं है कि आप गतिरोध पर पहुंच गए हैं। कानून आगे की कार्रवाई, जवाब को चुनौती देने और देय जानकारी प्राप्त करने के तरीके प्रदान करता है।
दयानंद निम्नलिखित की सिफारिश करते हैं:
- 30-दिन की समय सीमा की जाँच करें: सरकारी निकायों के पास आमतौर पर जवाब देने के लिए 30 दिन होते हैं, हालांकि कुछ परिस्थितियों में समय सीमा अलग होती है। दयानंद कहते हैं कि उनके सरकारी विभागों के साथ काम करने के अनुभव में देरी अक्सर होती है, और वह अक्सर अनुवर्ती अनुरोध करते हैं। 'हम उन्हें याद दिलाते हैं और जवाब पाने की कोशिश करते हैं।'
- पहली अपील दायर करें: यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है या आप जवाब से असंतुष्ट हैं, तो आप उसी सरकारी निकाय में वरिष्ठ अधिकारी के पास पहली अपील दायर कर सकते हैं। आमतौर पर, यह जवाब मिलने या समय सीमा समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। पहली अपील मुफ्त होती है। दयानंद बताते हैं कि यह चरण निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि अपीलकर्ता अधिकारी उसी विभाग से संबंधित होता है। 'वह व्यक्ति मुझे भी जानता है।' हालांकि, पहली अपील विफल होने से प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है।
- दूसरी अपील पर जाएं: यदि पहली अपील विफल हो जाती है या अनसुलझी रहती है, तो आप केंद्रीय सूचना आयोग या संबंधित राज्य सूचना आयोग से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी अपील के लिए सामान्य समय सीमा पहली अपील के निर्णय प्राप्त होने या अनुमानित रूप से स्वीकार होने के 90 दिन होती है। दयानंद वर्तमान में स्वयं दूसरी अपील चला रहे हैं।
यदि मुद्दा सार्वजनिक है, तो मीडिया से संपर्क करने पर विचार करें। दयानंद ने नागरिक समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्रकारों को सत्यापित सरकारी जानकारी कई बार प्रदान की है। उनका अनुभव दिखाता है कि सार्वजनिक निगरानी कैसे भूली हुई समस्याओं को उजागर करने में मदद कर सकती है।
एक और समस्या जो आरटीआई दाखिल करने से पहले कई लोगों को चिंतित कर सकती है: क्या यह गुमनाम रूप से किया जा सकता है? दयानंद जवाब देते हैं: 'ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल एक व्यक्ति के नाम पर दायर किया जाना चाहिए।' आरटीआई आवेदन के लिए पहचान विवरण और संपर्क जानकारी की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रक्रिया को समझना और संचार का उचित रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है।
आरटीआई दाखिल करने के आठ वर्षों ने उन्हें क्या सिखाया
आरटीआई दाखिल करने के आठ वर्षों के बाद दयानंद की एक इच्छा है: कि अधिक सरकारी जानकारी औपचारिक अनुरोध की आवश्यकता के बिना जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो। वह भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का उदाहरण देते हैं, जो पहले से ही उड़ान और यात्री यातायात पर मासिक डेटा मुफ्त पहुंच के लिए प्रकाशित करता है। वह जोर देते हैं: 'सभी सरकारी विभाग पारदर्शी हों। हमें यह जानकारी जानने के लिए आरटीआई क्यों दायर करनी चाहिए?'
हालांकि वह उम्मीद करते हैं कि अधिक विभाग समान प्रथाएं अपनाएंगे, वह यह भी चाहते हैं कि नागरिक अपने सूचना अधिकार का बेहतर उपयोग करें। दयानंद टिप्पणी करते हैं: 'चेन्नई में हम सामाजिक समस्याओं पर काम कर रहे आरटीआई कार्यकर्ताओं को ज्यादा नहीं देखते हैं,' और इस क्षेत्र में एकमात्र सक्रिय समूहों में से एक अरप्पुर इयाक्कम का उल्लेख करते हैं। उनका मानना भी है कि लोगों को अपनी शहरों को प्रभावित करने वाली समस्याओं के बारे में राय बनाने से पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, वह अक्सर इस दावे का सामना करते हैं कि चेन्नई ने बैंगलोर के पक्ष में 'अपना उद्योग खो दिया है'। अंतरराष्ट्रीय विमानन डेटा का अध्ययन करने पर, उन्होंने पाया कि दोनों शहरों में उड़ानों की संख्या समान है। हालांकि केवल ये आंकड़े उनके उद्योग की तुलना स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, उनका मानना है कि आधिकारिक डेटा एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। 'डेटा से बात करें।'
