ऊर्जा मंत्रालय ने अंतर-सरकारी ट्रांसमिशन लाइनों के बिछाने पर ज़मींदारों को मुआवजे की राशि निर्धारित करने से संबंधित नए नियम जारी किए हैं। ये उपाय बिजली पारेषण क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
नए दिशानिर्देश राइट ऑफ वे (Right of Way, RoW) कॉरिडोर और खंभों की नींव के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि दोनों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित करते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि ये सिद्धांत 66 किलोवोल्ट और उससे अधिक वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइनों पर लागू होंगे, सिवाय उन मामलों के जहां क्षेत्रीय सरकार ने पहले ही अपनी मुआवजा नीति के बारे में सूचित कर दिया है।
