राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) ने पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक महावा मोइट्रा द्वारा लगाए गए धार्मिक भेदभाव के आरोपों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने पाया कि शिकायत में दिए गए दावे तीन अधिकारियों की गवाही से मेल नहीं खाते हैं, और वे सभी धार्मिक भेदभाव के तथ्य को पूरी तरह से नकारते हैं।
आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस को शिकायत के स्रोत और आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। मोइट्रा ने 16 सितंबर को आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान तीन वरिष्ठ मुस्लिम अधिकारियों को सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों से जानबूझकर बाहर रखा गया था। यह घटना जुलाई और अगस्त में शाह की यात्राओं से संबंधित है।
अपनी शिकायत में, महावा मोइट्रा ने सिलिगुड़ी के पुलिस आयुक्त सिद वकार रजा, एसटीएफ के निदेशक जावेद शमीम, और अग्निशमन और आपदा सेवा के अतिरिक्त मंत्री खलील अहमद का नाम लिया। शिकायत के अनुसार, रजा से 18 जुलाई को सिलिगुड़ी में सीमा सुरक्षा बैठक से हटने के लिए कहा गया था, और उनका नाम आधिकारिक कार्यवृत्त में शामिल नहीं था। यह भी दावा किया गया था कि जावेद शमीम को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, और उनकी जगह एक कनिष्ठ कर्मचारी मौजूद था।
इसके अलावा, मोइट्रा ने दावा किया कि 19 जुलाई को कोलकाता में हुई आपदा तैयारी बैठक में खलील अहमद से जाने के लिए कहा गया था। उन्होंने इन मामलों को धार्मिक भेदभाव से जोड़ा और आयोग से जांच की मांग की। उस समय इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई थी।
कोलकाता में आयोग की बैठक में 5 अक्टूबर को शिकायत में उल्लिखित तीनों अधिकारियों की गवाही दर्ज की गई। उन सभी ने दावा किया कि उनके साथ धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी जोर दिया कि उनकी धार्मिक संबद्धता के कारण उन्हें जानबूझकर किसी भी सरकारी बैठक, कार्यवृत्त या कार्यक्रम से अलग नहीं किया गया था।
आयोग ने उल्लेख किया कि अधिकारियों के बयान महावा मोइट्रा की शिकायत में दिए गए मुख्य दावों से भिन्न हैं। मोइट्रा से अपनी स्थिति स्पष्ट करने और आरोपों का समर्थन करने वाले सबूत प्रदान करने के लिए संपर्क करने के कई प्रयास किए गए थे। हालांकि, वह सुनवाई में उपस्थित नहीं थीं, इसलिए उनका बयान दर्ज नहीं किया गया।
परिणामस्वरूप, आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस को शिकायत के स्रोत की जांच करने का निर्देश दिया। पुलिस को बैठकों से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड, कार्यवृत्त और दस्तावेजों की जांच करने का भी निर्देश दिया गया। यदि यह पता चलता है कि आरोप जानबूझकर झूठे या मनगढ़ंत थे, तो आयोग ने जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने पर विचार करने की सिफारिश की। इसके अलावा, इस मामले में की गई कार्रवाई पर पश्चिम बंगाल पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई।
