मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन नए न्यायाधीशों - सानिता अग्रवाल, देवेंद्र कुमार उपाध्याय और अपारेश कुमार सिंह - ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इससे सुप्रीम कोर्ट की कार्यबल संख्या बढ़कर 37 हो गई, जो निर्धारित मानदंड से केवल एक कम है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायाधीश अग्रवाल, उपाध्याय और सिंह को शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की। ये न्यायाधीश पहले क्रमशः गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश थे। यह समारोह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, महाधिवक्ता आर वेंकटरामन, महान्यायवादी तुषार मेहता और अन्य वरिष्ठ वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था।
न्यायाधीश अग्रवाल की नियुक्ति के कारण, जो सुप्रीम कोर्ट की तेरहवीं महिला न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की कुल संख्या अब तीन हो गई है। अन्य दो महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना हैं, जो अगले साल सितंबर में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की योजना बना रही हैं, और न्यायमूर्ति वी मोहन हैं।
न्यायाधीश एन वी रामन के कार्यकाल के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में सबसे अधिक सक्रिय न्यायाधीश थे - चार: न्यायाधीश इंडिया बनर्जी, नागरत्ना, हिमा कोहली और बेला एम त्रिवेदी। अंतिम तीन ने 31 अगस्त 2021 को शपथ ली थी। हालांकि न्यायमूर्ति रामन के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने तीन महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की थी, वर्तमान कॉलेजियम का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश कांत कर रहा है, जिन्होंने अभी तक केवल दो महिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया है।
सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी को 6 अक्टूबर 1989 को नियुक्त किया गया था, जो कोर्ट की स्थापना के 39 साल बाद हुआ था। न्यायाधीश बीबी ने 29 अप्रैल 1989 को केरल उच्च न्यायालय से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सेवानिवृत्ति के पांच महीने बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की अन्य महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना पी देसाई, आर भानुमति और इंदु मल्होत्रा शामिल थीं।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, जो मूल रूप से 16 मई के आदेश द्वारा किया गया था। संबंधित संशोधन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और 11 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। अगस्त 2019 में, मुख्य न्यायाधीश रंजना गोगोई के कार्यकाल के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्थापित संख्या को मुख्य न्यायाधीश सहित 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में 8 न्यायाधीशों के साथ की गई थी, जिसे 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26 और 2009 में 31 तक बढ़ाया गया था। मंगलवार तक, सुप्रीम कोर्ट के पास 95,481 मामले विचाराधीन हैं।
