यदि आपने नौकरी बदली है और अपना पेंशन फंड (पीएफ) निकाल लिया है, तो यह लग सकता है कि पिछली नौकरी से संबंधित सभी जानकारी पूरी हो गई है। हालांकि, एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे भविष्य में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। यह रिकॉर्ड आपकी पेंशन से संबंधित है। नौकरी बदलते समय यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न केवल पीएफ राशि, बल्कि पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य सेवा के रिकॉर्ड भी सही ढंग से स्थानांतरित किए जाएं। यदि यह जानकारी लिंक नहीं की जाती है, तो यह आपकी भविष्य की पेंशन पात्रता को प्रभावित कर सकता है।
ईपीएफ और ईपीएस के बीच अंतर है। दोनों कर्मचारी निधि संगठन (EPFO) द्वारा प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं, लेकिन वे अलग-अलग कार्य करते हैं। ईपीएफ कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा योगदान से सेवानिवृत्ति के लिए धन जमा करता है, और इन निधियों पर ब्याज मिलता है। जबकि ईपीएस में काम की अवधि का हिसाब रखना महत्वपूर्ण है जो पेंशन प्राप्त करने के लिए गिना जाता है। इसीलिए नौकरी बदलते समय यह सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं है कि पीएफ राशि नए खाते में जमा हो गई है या पुराना पीएफ निकाल लिया गया है; यह भी जांचना आवश्यक है कि क्या पुरानी ईपीएस सेवा प्रविष्टि सही ढंग से स्थानांतरित की गई है।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि पिछली नौकरी से पीएफ निकालना उस नौकरी की ईपीएस सेवा अवधि के स्वचालित रूप से समाप्त होने का मतलब नहीं है। रोजगार बदलने पर, पिछली नौकरी में बिताए गए समय को वर्तमान नौकरी के रिकॉर्ड से जोड़ा जाना चाहिए। पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य अवधि का कुल हिसाब भविष्य में ईपीएस के तहत पेंशन पाने के अधिकार को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए, यदि पुरानी नौकरी का डेटा नई प्रविष्टि में दिखाई नहीं देता है, तो इसे अनदेखा करने के बजाय समय पर जांच करना बेहतर है।
सामान्य तौर पर, ईपीएस के लिए मासिक पेंशन के लिए कम से कम 10 साल का योग्य अनुभव आवश्यक होता है। मान लीजिए कि आपने तीन अलग-अलग कंपनियों में काम किया: पहली में 4 साल, दूसरी में 3 साल और तीसरी में 4 साल। यदि पेंशन योग्य अनुभव इन सभी स्थानों पर सही ढंग से दर्ज किया गया है, तो कुल कार्य अवधि गिनी जा सकती है। लेकिन अगर पुरानी सेवा प्रविष्टियों को लिंक नहीं किया गया है, तो आपका कुल योग्य अनुभव कम दिख सकता है। इसलिए, नौकरी बदलने के बाद ईपीएस सेवा प्रविष्टि की जांच करना आवश्यक है।
यदि पीएफ निकालने के बाद पता चलता है कि पुरानी ईपीएस सेवा प्रविष्टियाँ स्थानांतरित नहीं की गई हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ नहीं किया जा सकता है। ईपीएफओ की प्रक्रिया के अनुसार, फॉर्म 13 का उपयोग करके पुराने पीएफ और पेंशन सेवाओं के रिकॉर्ड को वर्तमान खाते से जोड़ने की प्रक्रिया की जा सकती है। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य पुराने सदस्य आईडी को वर्तमान यूएएन से लिंक करके पीएफ और सेवाओं का इतिहास स्थानांतरित करना है। फॉर्म 13 में कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी, पुराने पीएफ/पेंशन खाते का विवरण, काम शुरू और खत्म होने की तारीखें, और वर्तमान पीएफ खाते की जानकारी शामिल होती है। प्रक्रिया के आधार पर, इस फॉर्म की पिछले या वर्तमान नियोक्ता द्वारा डिजिटल या भौतिक सत्यापन/प्रमाणीकरण की आवश्यकता हो सकती है।
यदि आपको पुराने पीएफ/ईपीएस सेवाओं को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, तो यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ सदस्य पोर्टल में लॉग इन करें। फिर ऑनलाइन सेवाएं > वन मेंबर – वन ईपीएफ खाता (स्थानांतरण अनुरोध) अनुभाग पर जाएं। इसके बाद आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी और वर्तमान नौकरी की जानकारी की जांच करनी होगी। इसके बाद, उस पुराने पीएफ खाते का चयन करें जिसे स्थानांतरित किया जाना है। आवेदन की पुष्टि करने के लिए, पिछले या वर्तमान नियोक्ता के बीच उपयुक्त विकल्प चुनें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके सत्यापन पूरा करें।
यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 'निकास तिथि' (Date of Exit) सही ढंग से बताई गई हो। यदि यह अपडेट नहीं की गई है या इसमें कोई त्रुटि है, तो यह पीएफ/ईपीएस रिकॉर्ड के आगे प्रसंस्करण में समस्या पैदा कर सकता है। इसके लिए, यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ सदस्य पोर्टल में लॉग इन करें, 'मैनेज' अनुभाग पर जाएं और 'निकास चिह्नित करें' (Mark Exit) विकल्प खोजें। फिर संबंधित पीएफ खाते और नौकरी की जानकारी की जांच करें। आपको इस्तीफे का सही कारण और सही निकास तिथि निर्दिष्ट करनी होगी। आधार के आधार पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन पूरा करने के बाद, आप अनुरोध भेज सकते हैं।
यदि आप नौकरी बदल रहे हैं या पहले ही बदल चुके हैं, तो केवल पीएफ बैलेंस देखकर निश्चिंत न हों। आपको अपने यूएएन, केवाईसी, नाम, सेवा इतिहास और निकास तिथि की भी जांच करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि पुराना पेंशन योग्य अनुभव ठीक से दर्ज किया गया है, खासकर यदि आपने पिछली नौकरी से पीएफ निकाला है। अंततः, ईपीएस के तहत आपकी पेंशन पात्रता की गणना आपके योग्य अनुभव के रिकॉर्ड पर निर्भर करती है। इस प्रकार, नौकरी बदलने के बाद पीएफ राशि निकालना एक बात है, और अपनी पेंशन सेवा बनाए रखना बिल्कुल अलग है। यदि पुराना अनुभव छूट गया है, तो ईपीएफओ प्रक्रिया के माध्यम से इसे ठीक करने का प्रयास करना बेहतर है।

