ग्रेटर नोएडा में ज़मीन अधिग्रहित करने वाले किसानों के लिए 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का रास्ता खुला
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Aaj Tak
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ग्रेटर नोएडा में ज़मीन अधिग्रहित करने वाले किसानों के लिए 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का रास्ता खुला

ग्रेटर नोएडा के निवासियों को एक महत्वपूर्ण सहायता के बारे में पता चला है: उन हजारों किसानों के लिए जिनकी भूमि 2002 से 2013 के बीच खरीदी या अधिग्रहित की गई थी, अब 64.7% अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का मार्ग खुल गया है, जो उन्हें पहले नहीं मिला था। उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित सरकारी आदेश जारी किया है।

ग्रेटर नोएडा प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, इस निर्णय से लगभग 4500 किसानों को लाभ हो सकता है। अनुमान है कि इन प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने पर खर्च 500 मिलियन रुपये से अधिक होगा। हालांकि, भुगतान करने से पहले, प्रशासन किसानों की पात्रता मानदंडों और संबंधित रिकॉर्डों की जांच करेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह उन किसानों से संबंधित है जिन्होंने 2002 से 2013 की अवधि के दौरान भूमि अधिग्रहण या खरीद प्रक्रिया में भाग लिया था और जो 64.7% अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त नहीं कर पाए थे। इनमें वे किसान भी शामिल थे जो आर्थिक या अन्य कारणों से अदालत नहीं जा सके थे। नया सरकारी आदेश ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने की अनुमति देगा।

अपने प्रस्ताव में, ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक ज्ञात मामले 'गजरज और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य' का हवाला दिया। प्रशासन ने उन किसानों को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में लाभ प्रदान करने की मांग की जो किसी कारण से इसे प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्य सचिव, आलोक कुमार ने प्रशासन को नियमों के अनुसार कार्य करने और निर्णय लेने की अनुमति दी।

सरकारी आदेश प्राप्त होने के बाद, ग्रेटर नोएडा प्रशासन संबंधित किसानों के मामलों की जांच शुरू करेगा। पात्रता मानदंडों और लागू नियमों के आधार पर एक सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रशासन ने कहा कि आदेश लागू होने के बाद, पात्र किसान मूल मुआवजे की राशि के ऊपर 64.7% अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त कर सकेंगे। लंबे समय से इस दावे के लिए संघर्ष कर रहे किसानों के लिए, इसे एक महत्वपूर्ण राहत माना जाता है।

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