राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) ने राज्यों और क्षेत्रों के लिए कई सिफारिशें जारी की हैं, जिनका उद्देश्य एप्लिकेशन और डिजिटल परिवहन सेवाओं का उपयोग करने वाली यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना है। ये उपाय विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए अपनाए गए हैं।
आयोग ड्राइवरों के काम शुरू करने से पहले उचित आपराधिक पृष्ठभूमि जांच, साथ ही पुलिस और बायोडाटा जांच कराने की आवश्यकता पर जोर देता है। इसके अलावा, रात में काम करने वाले ड्राइवरों की निगरानी करना और प्रत्येक वाहन में नियंत्रण केंद्र को अलर्ट भेजने के लिए एसओएस बटन स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
NCW का कहना है कि चूंकि टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बाइक-टैक्सी और अन्य ऐप-आधारित सेवाएं रोजमर्रा की गतिशीलता का एक अभिन्न अंग बन गई हैं, खासकर अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए, इसलिए पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि हो गया है।
ड्राइवर या वाहन की पहचान में विसंगति, मार्ग से भटकना, अनुचित व्यवहार, पीछा करना, स्टॉकिंग, असुरक्षित ड्रॉप-ऑफ पॉइंट, आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी और शिकायतों के अपर्याप्त समाधान से संबंधित मौजूदा घटनाएं एक समन्वित और जवाबदेह सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।
इस संदर्भ में जारी किए गए दिशानिर्देश 2013 की जे. एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी 2025 के वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देशों के नियामक ढांचे पर भी विचार करते हैं।
NCW की अध्यक्ष, विद्या राहतकर ने सभी राज्यों और क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।
ड्राइवरों और वाहनों की जांच पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दिशानिर्देशों में यह अनिवार्य है कि एग्रीगेटर यात्री को सौंपे गए ड्राइवर और वाहन के मिलान को एप्लिकेशन में प्रदर्शित डेटा के साथ सुनिश्चित करें। इसमें कहा गया है कि 'ड्राइवर या वाहन में कोई भी अनधिकृत परिवर्तन एप्लिकेशन में ठीक से चिह्नित किया जाना चाहिए और इसे सुरक्षा समस्या माना जाना चाहिए'। दिशानिर्देश वास्तविक समय में किसी भी मार्ग विचलन या संदिग्ध ठहराव के बारे में अलर्ट प्राप्त करने के तंत्र बनाने का भी आह्वान करते हैं।
इसके अतिरिक्त, पहचान बेमेल होने की स्थिति में बिना किसी जुर्माने के यात्रा रद्द करने का प्रावधान है। यह भी निर्धारित किया जाता है कि एग्रीगेटर सत्यापित महिला ड्राइवरों का पूल बनाए रखने का प्रयास करें, ताकि अकेली यात्रा करने वाली महिलाएं एप्लिकेशन के माध्यम से महिला ड्राइवर का अनुरोध कर सकें।
रात में काम करने वाले ड्राइवरों की जांच और निगरानी की आवश्यकताओं को बढ़ाते हुए, दिशानिर्देशों में ड्राइवर की यात्रा की शुरुआत में अनिवार्य फोटो सत्यापन, ड्राइवरों के नशे में होने के खिलाफ लड़ाई, नियंत्रण केंद्र द्वारा बढ़ी हुई निगरानी और यात्रा के अंत में सुरक्षित ड्रॉप-ऑफ विकल्प प्रदान करने जैसे उपायों का निर्धारण किया गया है।
दिशानिर्देशों में कहा गया है: 'एग्रीगेटर ड्राइवर के कदाचार, पीछा करने, हमले, मार्ग से विचलन, ड्राइवर या वाहन के अनधिकृत प्रतिस्थापन और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की विफलता से संबंधित शिकायतों के लिए एक विशेष और समय-सीमित शिकायत निवारण तंत्र बना सकते हैं।'
