जीएसटी कानून के तहत अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव; आपराधिक मामलों की सीमा में वृद्धि संभव
और पढ़ें
Aaj Tak
www.aajtak.in

जीएसटी कानून के तहत अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव; आपराधिक मामलों की सीमा में वृद्धि संभव

जीएसटी कानून में संशोधन करने की योजना है, जिसका उद्देश्य उद्यमियों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना है। प्रस्तावों में जीएसटी कर्मचारियों के पास गिरफ्तारियां करने के अधिकार को वापस लेना शामिल है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है, तो किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, 1 से 5 मिलियन रुपये तक आपराधिक मामला दर्ज करने की सीमा बढ़ाने की संभावना है।

ये परिवर्तन सीधे व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान में, जीएसटी कर्मचारी कुछ गंभीर मामलों जैसे कर चोरी, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्राप्त करना या अवैध प्रतिपूर्ति प्राप्त करना पर आयुक्त स्तर के अधिकारी की मंजूरी के बाद गिरफ्तारियां कर सकते हैं। प्रस्ताव अधिकारियों के लिए इस गिरफ्तारी की संभावना को समाप्त करता है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कर कानूनों के उल्लंघनकर्ता कार्रवाई से मुक्त हो जाएंगे। सरकार जीएसटी प्रणाली को सरल बनाने के लिए सुधारों के अगले चरण पर काम कर रही है। सितंबर 2025 में कर दरों में बदलाव के बाद, ध्यान नियमों को सरल बनाने, व्यवसायों के लिए लागत कम करने और अपराध की गंभीरता के अनुसार कार्रवाई उपायों को परिभाषित करने पर स्थानांतरित हो गया है। इस पहल के हिस्से के रूप में, गिरफ्तारी और आपराधिक मामलों से संबंधित नियमों को बदलने का प्रस्ताव दिया गया है।

प्रस्ताव के अनुसार, गिरफ्तारी के अधिकार को रद्द करने के बाद भी सरकार कर वसूलने की क्षमता बनाए रखेगी। यदि किसी उद्यमी ने कम कर का भुगतान किया है या अवैध रूप से आईटीसी का दावा किया है, तो उस पर बकाया कर, ब्याज और जुर्माना वसूला जाएगा। इस प्रकार, छोटे कर विवादों में प्रत्यक्ष आपराधिक अभियोजन के बजाय वित्तीय दंड और कर वसूली पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

हालांकि, जानबूझकर कर चोरी या धोखाधड़ी के मामलों के लिए न्यायिक कार्यवाही का रास्ता खुला रहेगा। प्रस्ताव में आपराधिक मामला शुरू करने की सीमा को 1 से 5 मिलियन रुपये तक बढ़ाना शामिल है, जिससे आपराधिक अभियोजन बड़े मामलों पर केंद्रित हो सकेगा।

जीएसटी परिषद के समक्ष 24 उल्लंघनों से संबंधित नियमों को नरम करने का भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। योजना इन उल्लंघनों में से 9 को पूरी तरह से बाहर करने की है, जबकि 11 को मौजूदा रूप में रखा जाएगा। यह भी प्रस्तावित है कि अदालत को हर मामले में जेल की सजा सुनाने के लिए बाध्य न हो, इसके लिए न्यूनतम सजा अवधि की आवश्यकता को समाप्त किया जाए। मध्यम अपराधों के लिए अधिकतम सजा की अवधि तीन से दो साल तक कम करने पर विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा, छोटे व्यवसायों के लिए विलंबित भुगतान शुल्क को रद्द करने और जुर्माने का युक्तिकरण करने की संभावना पर चर्चा हो रही है। प्रस्तावों के पैकेज में उद्यमियों के लिए पंजीकरण को सरल बनाना, प्रतिपूर्ति जारी करने में तेजी लाना और आईटीसी प्रक्रिया को सरल बनाना जैसी पहलें भी शामिल हैं।

जब जीएसटी लागू किया गया था, तो नकली चालानों और कर धोखाधड़ी का पता लगाना मुश्किल था। तब गिरफ्तारी के अधिकार को ऐसे अपराधों को रोकने के तरीकों में से एक के रूप में देखा जाता था। अब जीएसटी प्रणाली खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी का मिलान करने की अनुमति देती है। यह फर्जी आईटीसी का समय से पहले पता लगने की संभावना को बढ़ाता है।

इस प्रस्ताव के तहत, गिरफ्तारी के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी की मदद से कर धोखाधड़ी और अन्य उल्लंघनों का पता लगाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि, ये सभी परिवर्तन अभी भी प्रस्ताव चरण में हैं और इन्हें लागू करने के लिए जीएसटी परिषद की मंजूरी और कानून में संबंधित परिवर्तनों की आवश्यकता है।

लोकप्रिय