दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि मूल स्कूल अनुपलब्ध है तो EWS छात्र को 5 किमी के दायरे में स्कूल में सीट दी जाए
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Aaj Tak
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि मूल स्कूल अनुपलब्ध है तो EWS छात्र को 5 किमी के दायरे में स्कूल में सीट दी जाए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने EWS कोटा के तहत बच्चों के प्रवेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में सात वर्षीय बच्चे के नामांकन की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, यदि मूल रूप से आवंटित स्कूल में प्रवेश संभव नहीं है, तो बच्चे को उसके घर से पांच किलोमीटर के दायरे में किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्कूल में सीट सुनिश्चित की जानी चाहिए।

यह मामला सात वर्षीय मास्टर विराज सोलांकी से संबंधित है, जिन्होंने अपने पिता, गौराव कुमार सोलांकी के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल पीठ द्वारा की गई थी।

दावे के अनुसार, विराज ने शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए EWS/DG श्रेणी के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। यह शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अनुसार आरक्षित 25% सीटों के हिस्से के तहत किया गया था। 6 अप्रैल, 2026 को आयोजित पहले कम्प्यूटरीकृत लॉटरी में बच्चे का नाम सूची में शामिल नहीं हुआ था। हालांकि, 10 जुलाई, 2026 को प्रकाशित दूसरी सूची में उसे नवीन भारती प्रेपरेटरी स्कूल में सीट आवंटित की गई थी।

फिर भी, याचिका में उल्लेख किया गया था कि परिवार को सीट आवंटन के बारे में समय पर जानकारी नहीं मिली थी। पक्ष ने दावा किया कि उन्हें वितरण के संबंध में कोई एसएमएस या अन्य सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। बच्चे के पिता ने तर्क दिया कि जब उन्होंने अपनी बेटी के लिए EWS के लिए आवेदन किया था, तब उन्हें इस तरह के संदेश प्राप्त हुए थे, इसलिए वे इस बार भी सूचना मिलने की उम्मीद कर रहे थे। जानकारी की कमी के कारण परिवार निर्धारित समय सीमा के भीतर स्कूल में नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका।

याचिका के अनुसार, बच्चे के पिता को आवंटित सीट के बारे में सितंबर 2026 में पता चला, जब उन्होंने उच्च कक्षाओं में पंजीकरण के लिए शिक्षा निदेशालय पोर्टल में लॉग इन किया। इसके बाद, परिवार ने स्कूल, नगर निगम और शिक्षा निदेशालय से संपर्क किया और इस मामले पर 23 सितंबर को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन नामांकन नहीं हो पाया। फिर, 24 सितंबर को प्रकाशित तीसरी वितरण सूची में भी बच्चे का नाम अनुपस्थित था।

करणजवाला एंड कंपनी के वरिष्ठ भागीदार संदीप कपूर, जो याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने यह तर्क दिया कि माता-पिता को कोई एसएमएस या अन्य सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, जबकि पिता को पहले अपनी बेटी के लिए EWS आवेदन करते समय ऐसे अलर्ट प्राप्त हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों का ऐसा व्यवहार - सीट आवंटन के बारे में सूचित न करना से लेकर प्रवेश से इनकार करने और बिना किसी कारण बताए नाम हटाने तक - संविधान के अनुच्छेद 14 और 21-ए के साथ-साथ RTE अधिनियम की विधायी आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है।

बच्चे की शिक्षा की निरंतरता के गंभीर मुद्दे को देखते हुए, अदालत ने शिक्षा निदेशालय और नवीन भारती प्रेपरेटरी स्कूल, दोनों प्रतिवादियों को, वर्तमान सत्र में बच्चे के नामांकन की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया। यदि इस स्कूल में प्रवेश संभव नहीं होता है, तो शिक्षा निदेशालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह बच्चे को उसके घर से पांच किलोमीटर के दायरे में किसी अन्य मान्यता प्राप्त स्कूल में सीट आवंटित करे और उसका नामांकन सुनिश्चित करे।

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