उज़्बेकिस्तान प्रतिस्पर्धी बाजारों में सरकारी कंपनियों की गतिविधियों को सीमित कर रहा है
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उज़्बेकिस्तान प्रतिस्पर्धी बाजारों में सरकारी कंपनियों की गतिविधियों को सीमित कर रहा है

उज़्बेकिस्तान का प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता अधिकार समिति उन बाजारों में सरकारी उद्यमों और उनसे संबद्ध कंपनियों की स्थापना को मंजूरी देने से इनकार करेगा जहां पहले से ही पांच या अधिक निजी उद्यम काम कर रहे हैं। इसके अलावा, समिति विनिवेश के लिए निर्धारित सरकारी कंपनियों से जुड़े क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का वार्षिक मूल्यांकन करेगी और यह सुझाव देगी कि किन सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जाना चाहिए, भंग किया जाना चाहिए या बनाए रखा जाना चाहिए।

ये परिवर्तन मंत्रिमंडल के संकल्प संख्या 520, दिनांक 29 सितंबर, 2026 द्वारा पेश किए गए थे। यह दस्तावेज़ राज्य संपत्ति प्रबंधन और निजीकरण पर कानूनों के कार्यान्वयन के लिए, साथ ही सरकारी संस्थानों में सुधार में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के संकल्प संख्या PP-123, दिनांक 8 फरवरी, 2022 के लिए अपनाया गया था। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में राज्य की भागीदारी को तेजी से कम करना और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावरण को बढ़ावा देना है।

राज्य की भागीदारी वाले उद्यमों और उनकी संबद्ध संरचनाओं की स्थापना और पुनर्गठन के लिए एंटीट्रस्ट निकाय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया के विनियमन में संशोधन किया गया है, साथ ही उनकी गतिविधियों में बदलाव और शेयरों तथा हिस्सेदारी की खरीद के लिए भी संशोधन किया गया है।

नए संस्करण के अनुसार, समिति उस कंपनी की स्थापना या पुनर्गठन के लिए अनुमति देने से इनकार कर देगी जिसमें राज्य का स्वामित्व 50% से अधिक हो या किसी अन्य शेयरधारक से बड़ा हिस्सा हो, और यदि वह राज्य संपत्ति स्वामित्व के कानून की धारा 10 में स्थापित किसी भी स्वामित्व मानदंड को पूरा नहीं करती है तो उसकी व्यावसायिक गतिविधि में बदलाव करने से भी इनकार कर देगी।

भले ही कंपनी इन मानदंडों को पूरा करती हो या इस श्रेणी में न आती हो, चार मामलों में अनुमोदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। पहला मामला - एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में सरकारी उद्यम या उसकी संबद्ध संरचना की स्थापना जहां पहले से ही संबंधित माल या वित्तीय बाजार में पांच या अधिक निजी व्यवसाय काम कर रहे हैं।

दूसरा मामला तब उत्पन्न होता है जब संस्थापक सरकारी निकाय, होकिमियात, सरकारी संस्थान, लाइसेंस या परमिट जारी करने, पंजीकरण या मान्यता करने के लिए अधिकृत सरकारी निकाय, या समान गतिविधि में शामिल होने की योजना बनाने वाले सरकारी लक्षित कोष होते हैं। तीसरा मामला उस कंपनी से संबंधित है जिसका संस्थापक एकमात्र आपूर्तिकर्ता है या प्रमुख स्थिति रखता है, यदि नई कंपनी निजी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय संस्थापक के माल, संसाधनों या बुनियादी ढांचे का उपयोग करती है। ऐसे मामलों में अपवाद है बशर्ते उन्हें प्रतियोगियों के साथ समान शर्तें प्रदान की जाएं।

चौथा मामला तब होता है जब कोई सरकारी उद्यम अपने मुख्य क्षेत्र से असंबंधित सहायक गतिविधि में संलग्न होने की योजना बनाता है, प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र में काम करने वाली अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाता है। ये अंतिम दो प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं यदि कंपनी की स्थापना राष्ट्रपति के आदेशों और संकल्पों या मंत्रिमंडल के निर्णयों द्वारा प्रदान की जाती है।

संकल्प ने यह भी निर्धारित करने वाले नियमों को मंजूरी दी कि एंटीट्रस्ट निकाय उन कंपनियों के संबंध में निष्कर्ष कैसे तैयार करता है जिनके सरकारी हिस्से निजीकरण के लिए निर्धारित हैं, साथ ही सरकारी संस्थानों के संबंध में प्रस्ताव भी दिए।

सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन एजेंसी अगले वर्ष निजीकरण के लिए प्रस्तावित परिसंपत्तियों की सूची समिति को 1 सितंबर तक प्रस्तुत करती है। इस सूची में नाम, करदाता पहचान संख्या, संगठनात्मक और कानूनी रूप, पता, सरकारी हिस्सेदारी का आकार, हिस्सेदारी रखने वाला सरकारी निकाय और पिछले वर्ष का शुद्ध राजस्व शामिल होना चाहिए।

30 दिनों के भीतर, समिति संबंधित बाजारों में प्रतिस्पर्धा के स्तर के बारे में सरकारी निकायों से जानकारी मांगेगी। इसके अतिरिक्त 15 दिनों के बाद, यह परिसंपत्तियों को क्षेत्रों में वितरित करेगी और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रारंभिक निष्कर्ष तैयार करने का निर्देश देगी। समिति 1 दिसंबर तक सूची पर अंतिम निष्कर्ष एजेंसी को प्रस्तुत करेगी। एजेंसी इसे वार्षिक निजीकरण योजना तैयार करते समय ध्यान में रखेगी और दो महीने के भीतर समिति को लिखित रूप में सूचित करेगी कि कौन सी संपत्तियां कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं और क्यों। समिति दो महीने के भीतर सूची की समीक्षा करेगी, अतिरिक्त विश्लेषण करेगी और, यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

एजेंसी हर साल 15 जनवरी तक समिति को सरकारी संस्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जिसमें उनके संस्थापक और कार्यक्षेत्र शामिल हैं। समिति 15 अप्रैल तक विश्लेषण करती है और 1 मई तक सूचना प्रणाली Davlat mulki के माध्यम से एजेंसी को प्रस्ताव भेजती है। यह संस्थान का निजीकरण, भंग या रखरखाव का प्रस्ताव दे सकती है।

वे संस्थान जो राज्य संपत्ति स्वामित्व के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें निजीकरण या भंग के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। शेष संस्थानों का प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा के स्तर के आधार पर निजीकरण, भंग या रखरखाव के लिए दिया जाएगा। एजेंसी इन प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और उन्हें 1 सितंबर तक मंत्रिमंडल को भेजेगी।

एजेंसी और समिति के बीच डेटा का आदान-प्रदान उनकी सूचना प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। दोनों संगठनों को प्राप्त जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी।

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