राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के आंकड़ों के अनुसार, भारत के लगभग आधे चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित विकलांगता प्रकारों वाले छात्रों के लिए विशेष इकाइयों के निर्माण से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करते हैं।
मंगलवार को उच्च न्यायालय में आयोग द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार, कुल 798 चिकित्सा कॉलेजों में से 355 अभी भी आवश्यकताओं का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, कई संस्थानों में इस उद्देश्य के लिए एकमात्र संपर्क व्यक्ति स्वच्छता निरीक्षक, निवासी, शिक्षक और वरिष्ठ क्लर्क नामित किए गए हैं।
