सीनेटर ने स्कूलों और डेकेयर में बच्चों पर हिंसा के 122 मामलों की सूचना दी, वर्ष 2025
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सीनेटर ने स्कूलों और डेकेयर में बच्चों पर हिंसा के 122 मामलों की सूचना दी, वर्ष 2025

सीनेटर पोकिज़ा अखमेजनानोवा ने बताया कि 2025 में उज़्बेकिस्तान के शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के खिलाफ हिंसा के 122 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों का वितरण इस प्रकार था: 38 घटनाएं डेकेयर में हुईं, जबकि शेष 84 स्कूल में हुईं।

इस संबंध में, उज़्बेकिस्तान में एक विधायी परिवर्तन पेश किया जा रहा है जो नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है जो बच्चे पर हिंसा के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। यह नया प्रावधान 2 अक्टूबर को सीनेट द्वारा अनुमोदित बाल यौन शोषण से सुरक्षा को मजबूत करने वाले कानून में закреп दिया गया है।

सीनेटर के अनुसार, श्रम संहिता की धारा 161 में संशोधन का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के कर्मियों की जवाबदेही को मजबूत करना और बच्चों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करना है। अखमेजनानोवा ने जोर देकर कहा कि अब, यदि कोई कर्मचारी शैक्षणिक या पालन-पोषण संस्थान में बच्चे पर हिंसा करता है, तो नियोक्ता उसके रोजगार अनुबंध को समाप्त कर देगा। उनके अनुसार, यह शैक्षणिक संस्थानों को अस्वीकार्य व्यक्तियों से मुक्त करने और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की कानूनी गारंटी है।

यह कानून प्रशासनिक दायित्व संहिता की धारा 47 को भी प्रभावित करता है। नए प्रावधानों के अनुसार, यदि माता-पिता आवश्यक ज्ञान और क्षमता रखते हुए जानबूझकर बच्चे की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, जिससे उसके स्वास्थ्य में गिरावट या विकास में देरी होती है, तो उन पर जिम्मेदारी लगाई जाएगी।

इसके अलावा, प्रशासनिक दायित्व संहिता में एक नया अनुच्छेद 198-10 जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद बच्चों से संबंधित मामलों वाली समितियों के निर्णयों को लागू करने या बाधित करने में विफलता के मामले में नागरिकों और अधिकारियों दोनों के लिए जुर्माना निर्धारित करता है। सीनेटर ने उल्लेख किया कि यह उपाय स्थानीय स्तर पर इन समितियों के निर्णयों की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।

पीड़ितों की शिकायतों की गोपनीयता और उत्पीड़न के संबंध में भी एक संशोधन किया गया है। अब आवेदक के अनुरोध पर लिखित उत्तर उसके निवास स्थान पर भेजना अनिवार्य नहीं है। अखमेजनानोवा का मानना है कि इससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की पुनरावृत्ति की संभावना कम होने में मदद मिलेगी।

याद रखें, सीनेटरों ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसमें कई अन्य उपाय शामिल हैं: 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए आजीवन कारावास, पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग की संभावना, और हिंसा के कृत्यों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के लिए बच्चों के साथ काम करने पर प्रतिबंध। कानून के आधिकारिक तौर पर लागू होने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता है।

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