चुनावों में काम को अस्थायी रोजगार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है और इसलिए, यह वेतन का अधिकार उत्पन्न नहीं करता है। हालांकि, मतदान अधिकारी का कार्य अन्य प्रकार के मुआवजे और लाभ प्रदान करता है।
मतदान अधिकारियों को चुनाव के दौरान काम किए गए प्रत्येक दिन के लिए दो दिन का सवेतन अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, प्रशिक्षण अवधि भी दो दिन का अवकाश प्रदान करती है। यह एक मतदान अधिकारी को प्रशिक्षण, पहले और दूसरे दौर में भाग लेने पर कुल छह दिनों तक की छुट्टी जमा करने की अनुमति देता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरा दौर सभी स्थानों पर नहीं होता है, यह केवल राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए प्रतिस्पर्धाओं में आवश्यकतानुसार आयोजित किया जाता है। 2026 के वर्ष के लिए, यह दूसरा दौर 25 अक्टूबर को निर्धारित है।
अतिरिक्त रूप से, मतदान अधिकारी मतदान के प्रत्येक दौर के लिए R$ 65 का भोजन भत्ता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, जो दोनों दौरों में काम करते हैं वे कुल R$ 130 प्राप्त करते हैं।
जो लोग सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उनके लिए चुनावी सेवा टाई-ब्रेकर मानदंड के रूप में काम कर सकती है, बशर्ते कि यह संभावना अधिसूचना में निर्दिष्ट हो। सहयोगी संस्थानों के छात्र भी अतिरिक्त पाठ्यचर्या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनावी कार्य और प्रशिक्षण का उपयोग कर सकते हैं।
कुछ राज्यों द्वारा अतिरिक्त लाभ प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, पराना में, मतदान अधिकारियों को चुनाव के दो साल बाद सांस्कृतिक और खेल आयोजनों में आधे किराए का प्रवेश मिलता है, साथ ही मौजूदा कानून के आधार पर कुछ राज्य और नगरपालिका प्रतियोगिताओं में शुल्क छूट का प्रावधान भी है।
इस वर्ष, 2026 के चुनावों में स्वयंसेवक के रूप में या मतदान अधिकारी के रूप में नामित होने के लिए कुल 1,922,579 लोगों ने पंजीकरण कराया। इन लोगों को पूरे देश में 2,641 चुनावी क्षेत्रों को कवर करते हुए 516,785 मतदान केंद्रों में वितरित किया जाएगा।
अवकाश के नियम
छुट्टियों की तारीखों का निर्धारण कर्मचारी और नियोक्ता के बीच सहमति से किया जाना चाहिए। मतदान अधिकारी को एक दस्तावेज़ प्राप्त होता है जो चुनावी न्यायपालिका द्वारा प्रदान किया जाता है और जिसमें दी गई सेवा के दिनों का प्रमाण होता है। यह दस्तावेज़ व्यक्ति को इन दिनों का निरंतर या अलग तरीके से उपयोग करने के लिए बातचीत करने की अनुमति देता है, और यहां तक कि उन्हें छुट्टियों या सार्वजनिक छुट्टियों के साथ संयोजित भी किया जा सकता है।
एक अन्य प्रासंगिक पहलू यह है कि यदि कर्मचारी के कई रोजगार हैं, तो अवकाश का अधिकार उस समय मौजूद सभी रोजगार संबंधों के लिए मान्य है जब उन्होंने चुनाव में काम किया था। हालांकि, यदि कर्मचारी मतदान अधिकारी बनने के बाद नौकरी बदलता है, तो कानून नए रोजगार अनुबंध में इन छुट्टियों के हस्तांतरण की गारंटी नहीं देता है।
मतदान अधिकारी कैसे बनें?
2026 के चुनावों के लिए, मतदान अधिकारियों के नामांकन की अवधि 7 जुलाई से 28 अगस्त के बीच थी। इसके बावजूद, मतदान अधिकारी के रूप में पंजीकरण स्थायी है और भविष्य के चुनावों के लिए पहले से किया जा सकता है।
स्वयंसेवक के रूप में साधारण पंजीकरण स्वचालित आमंत्रण का संकेत नहीं देता है। चुनावी न्यायपालिका प्रत्येक मतदान केंद्र की आवश्यकता का मूल्यांकन करती है और स्थानीय मांग के अनुसार स्वयंसेवकों को बुलाती है, जिसका अर्थ है कि किसी विशिष्ट चुनाव में भाग लेने के लिए बुलाए बिना पंजीकरण करना संभव है।
इस वर्ष के चुनावों के मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण 17 अगस्त को शुरू हुआ था। यह क्षमता निर्माण मोबाइल फोन और टैबलेट पर सुलभ एक एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसकी अंतिम तिथि पहले दौर से एक दिन पहले 3 अक्टूबर को रात 11:59 बजे है। मतदान के दिन, वही एप्लिकेशन मतदान केंद्र खोलने और बंद करने की प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करते हुए एक गाइड के रूप में कार्य कर सकता है।
मतदान अधिकारी कौन हो सकता है?
सामान्य नियम के अनुसार, वे लोग मतदान अधिकारी का कार्य कर सकते हैं जिनके पास नियमित स्थिति में मतदाता पहचान पत्र है और जो चुनावी न्यायपालिका द्वारा स्थापित अयोग्यता स्थितियों में नहीं आते हैं।
अयोग्य व्यक्तियों में उम्मीदवार और उनके दूसरे दर्जे तक के रिश्तेदार शामिल हैं, साथ ही पति और साथी भी शामिल हैं। पार्टी निदेशालयों के सदस्य जो कार्यकारी पदों पर हैं, अधिकारी और पुलिस एजेंट, कार्यकारी शक्ति के भरोसेमंद पदों पर बैठे लोग, चुनावी न्यायपालिका के सदस्य, और 18 वर्ष से कम आयु के लोग भी अयोग्य हैं। यह भी विशिष्ट नियम हैं ताकि रिश्तेदार या निश्चित पेशेवर संबंधों वाले लोग एक ही मत प्राप्त करने वाली मेज का हिस्सा न बनें।
2026 के चुनाव
पहले दौर का कार्यक्रम 4 अक्टूबर को निर्धारित है, जबकि संभावित दूसरा दौर 25 अक्टूबर को होगा। विवादित पदों में राष्ट्रपति, गवर्नर, सीनेटर, संघीय सांसद और राज्य या जिला सांसद शामिल हैं। कुल 158.7 मिलियन मतदाता मतदान के लिए योग्य हैं।
