सरकार ने राजमार्गों पर टोल प्लाजा से गुजरने वाले दिव्यांगजनों (Divyangjan) से संबंधित फास्टैग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार, छूट प्राप्त फास्टैग को अब वार्षिक नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है।
नई प्रणाली दस्तावेजों में बताए गए विकलांगता प्रतिशत के आधार पर फास्टैग की वैधता निर्धारित करती है। यह नई योजना 2 अक्टूबर 2026 से लागू हुई है।
अद्यतन नियमों के अनुसार, जिन लाभार्थियों का विकलांगता प्रतिशत 70% से 100% है, उन्हें पांच साल के लिए अपने फास्टैग की वैधता मिलेगी। इससे उन्हें वार्षिक नवीनीकरण प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाती है। जिन दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिशत 40% या उससे अधिक लेकिन 70% से कम है, उनके फास्टैग की वैधता तीन साल होगी। इस अवधि समाप्त होने के बाद, स्थापित आवश्यकताओं को पूरा करने पर फास्टैग का नवीनीकरण किया जा सकता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रियायती फास्टैग सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रदान नहीं किया जाता है। नए नियम केवल उन संबंधित वाहनों पर लागू होते हैं जो दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के स्वामित्व में हैं। ऐसे वाहनों में वे शामिल हैं जिन्हें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और अनुकूलित किया गया है, साथ ही 'दिव्यांगजन' श्रेणी में पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं।
पहले फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण आवश्यक था, जिससे लाभार्थियों को बार-बार दस्तावेज़ तैयार करने की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था और इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान करना पड़ता था, खासकर उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो ये कार्य स्वयं करते थे। नया नियम इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लाया गया है, जिसमें विकलांगता प्रतिशत के आधार पर तीन से पांच साल तक की वैधता प्रदान की जाती है, जिससे बार-बार नवीनीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
लंबी वैधता प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि यात्रा पर छूट स्थायी होगी। तीन या पांच साल की अवधि समाप्त होने के बाद, छूट प्राप्त फास्टैग का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। नवीनीकरण के समय, लाभार्थी की पात्रता, विकलांगता दस्तावेजों की वैधता और 2008 में राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन की जांच की जाएगी। इसलिए, लाभार्थियों के लिए अपने विकलांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड और अन्य आवश्यक कागजात को अद्यतित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
