सरकारी बचत योजनाओं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme) में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए, अगले तीन महीनों के लिए ब्याज दरें अपरिवर्तित रहेंगी। सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2026 की अवधि को कवर करने वाली छोटी बचत योजनाओं की दरों में कोई समायोजन न करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, 1 अक्टूबर को शुरू हुई नई तिमाही में, निवेशकों को पिछले तिमाही की तरह ही दरें मिलेंगी। यह लगातार नौवीं तिमाही है जब दरें समान रही हैं।
छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों के संबंध में निर्णय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा बुधवार को जारी किया गया था। यह प्रावधान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक की तिमाही के लिए प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान, सुकन्या समृद्धि योजना पर दर 8.2% प्रति वर्ष पर बनी रहेगी। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) की दर भी 8.2% होगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) 7.7% प्रति वर्ष देगा, जबकि किसान विकास पत्र (KVP) और डाकघर की पांच साल की जमा पर दर 7.5% पर बनी रहेगी।
अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए नई दरें मासिक आय योजना (MIS) के लिए 7.4% प्रति वर्ष शामिल हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की दर 7.1% पर बनी रहेगी, जैसा कि डाकघर की तीन साल की जमा के लिए है। इसके अलावा, डाकघर की बीस साल की जमा 7% देगी, और ग्यारह महीने की जमा 6.9% देगी, जबकि पांच साल की आवर्ती जमा (RD) 6.7% रिटर्न प्रदान करेगी। डाकघर बचत खाते पर ब्याज दर 4% पर बनी रहेगी।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में ₹5000 मासिक जमा और वर्तमान दर 8.2% का उपयोग करने पर गणना इस प्रकार है: मासिक योगदान ₹5000 है, जो वार्षिक योगदान ₹60,000 देता है। 15 साल की जमा अवधि में कुल योगदान ₹9,00,000 तक पहुंच जाएगा। 21 साल की परिपक्वता अवधि और लागू दर 8.2% पर अपेक्षित राशि लगभग 28.5 लाख रुपये होगी। इसका मतलब है कि ₹9 लाख जमा करने पर लगभग 28.5 लाख रुपये का कोष प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें से लगभग 19.5 लाख रुपये ब्याज होंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि SSY की दर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, इसलिए 21 साल बाद सटीक राशि की गारंटी अभी नहीं दी जा सकती है। यह गणना इस धारणा पर आधारित है कि दर 8.2% पूरी अवधि के दौरान बनी रहेगी। SSY खाते के लिए न्यूनतम वार्षिक योगदान ₹250 है, और अधिकतम ₹1.5 लाख है; यह खाता 10 वर्ष तक की लड़कियों के लिए खोला जा सकता है। यह एक कर-लाभकारी सरकारी बचत योजना है।
यदि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में हर महीने ₹5000 जमा किए जाते हैं और पूरी अवधि के लिए वर्तमान दर 7.1% बनी रहती है, तो लगभग 15 वर्षों में कुल राशि लगभग 15.98 लाख रुपये होगी। इस परिदृश्य में, 15 वर्षों में ₹9 लाख का निवेश करके लगभग 16 लाख रुपये का कोष बनाया जा सकता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकार PPF पर ब्याज दर त्रैमासिक रूप से निर्धारित करती है, इसलिए 15 साल बाद वास्तविक राशि भविष्य की दरों पर निर्भर करेगी। यह पूर्वानुमान 7.1% की दर पूरे पंद्रह साल की अवधि के दौरान बने रहने पर आधारित है। PPF भी एक कर-लाभकारी सरकारी बचत योजना है। PPF खाता खोलने के लिए न्यूनतम वार्षिक योगदान ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख आवश्यक है। PPF खाता केवल भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों या नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है।
सरकार छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की त्रैमासिक समीक्षा करती है। इसमें सरकारी बॉन्ड की उपज, वर्तमान बाजार ब्याज दरें, आर्थिक स्थिति और अन्य परिस्थितियों जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। विश्लेषण के बाद, अगली तिमाही के लिए दरों में बदलाव की आवश्यकता या मौजूदा मूल्यों को बनाए रखने का निर्णय लिया जाता है। अक्टूबर-दिसंबर की हालिया समीक्षा के दौरान, सभी छोटी बचत योजनाओं की दरों को बिना किसी बदलाव के बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
अधिकांश छोटी बचत योजनाओं ने वित्तीय वर्ष जनवरी-मार्च 2023-24 की तिमाही से अपनी ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया था। हालांकि, अप्रैल 2024 में, डाकघर की तीन साल की जमा की दर 7% से बढ़ाकर 7.1% कर दी गई थी। उसी अवधि में, सुकन्या समृद्धि योजना की दर भी 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी गई थी। तब से इन दोनों दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
यदि आपकी धनराशि PPF, SCSS, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना या डाकघर की किसी अन्य छोटी बचत योजना में रखी गई है, तो अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान आपके आय पर लागू ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस तिमाही में आपको पहले से निर्धारित दरों के अनुसार आय मिलेगी। ये योजनाएं उन निवेशकों के बीच लोकप्रिय हैं जो बाजार के उतार-चढ़ाव से बचते हुए अपेक्षाकृत स्थिर और निश्चित प्रतिशत पसंद करते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे उपकरण मौजूदा नियमों के अनुसार कर लाभ प्रदान करते हैं।

