पूर्वी दिल्ली के मेट्रोप्लेक्स ईस्ट मॉल के आसपास दुकानदारों के खरीदारों को लेकर एक विवाद फिर से सामने आया है। खरीदार का दावा है कि उन्होंने 2011 में अपनी सारी बचत निवेश करके और पूरी तरह से भुगतान करके परिसर खरीदे थे, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें न तो दुकानें सौंपी गईं और न ही उनका पंजीकरण किया गया।
खरीदारों के अनुसार, मॉल का निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार नहीं किया गया था। उनका कहना है कि योजना में लगभग 110 दुकानों के लिए मंजूरी दी गई थी, लेकिन वास्तव में लगभग 245 दुकानें बनाई गईं। इसके अलावा, दुकान मालिकों का दावा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की योजना बदल दी गई थी, जिससे निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र और अग्निशमन विभाग की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में देरी हुई।
दुकान मालिकों ने बताया कि उन्होंने मेट्रोप्लेक्स ईस्ट मॉल में लगभग 2011 में परिसर खरीदे थे। उनमें से कई ने वर्षों की कमाई यहां निवेश की थी, इसे अपने व्यवसाय और परिवार के भविष्य के लिए एक निवेश माना। दुकान की लागत का पूरा भुगतान होने के बावजूद, उन्हें अभी तक कानूनी स्वामित्व या पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है।
मालिकों के अनुसार, जब उन्होंने अपनी दुकानों की स्थिति के बारे में सवाल उठाए, तो उन्हें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे गंभीर मुद्दा दुकानों की संख्या से संबंधित है: खरीदार जोर देते हैं कि अनुमोदित योजना में लगभग 110 दुकानें थीं, जबकि वास्तव में लगभग 245 का निर्माण किया गया था।
खरीदारों का तर्क है कि चूंकि निर्माण अनुमोदित परियोजना से अलग किया गया था, इसलिए मॉल आवश्यक समापन प्रमाणपत्र और अग्निशमन विभाग की अनुमति प्राप्त करने में विफल रहा। वे DDA की योजना में बदलावों पर भी प्रकाश डालते हैं। हालांकि, दुकानों की संख्या और निर्माण में कथित परिवर्तनों से संबंधित अंतिम स्थिति संबंधित सरकारी रिकॉर्ड और अदालत के फैसलों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।
खरीदारों ने इस विवाद के संबंध में अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनका दावा है कि निचली और उच्च दोनों स्तरों पर उनके पक्ष में आदेश पारित किए गए हैं। खरीदारों के अनुसार, अदालत ने DDA को इस मामले के नियमों के तहत उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हालांकि, इसके बावजूद, समस्या हल नहीं हुई है, और वे अभी भी परिसर के हस्तांतरण और पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
खरीदार अपनी दुकानों का निरीक्षण करने के लिए मॉल जाने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी बताते हैं। हाल ही में, जब कुछ मालिक अपनी दुकानों की स्थिति देखने आए, तो उन्हें निराशा हुई। उनमें से कुछ ने आरोप लगाया कि कुछ दुकानें, जिनके लिए उन्होंने वर्षों पहले भुगतान किया था, कथित तौर पर अन्य लोगों को किराए पर दे दी गई हैं। आपत्ति जताने की कोशिश करने पर, उन पर खुद को वकील बताने वाले लोगों ने दस्तावेज़ मांगे जो दुकानों से संबंधित थे। खरीदार यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि उन्हें अभी तक स्वामित्व और पंजीकरण नहीं सौंपा गया है तो अन्य लोग उनकी दुकानों का उपयोग कैसे कर सकते हैं।
खरीदार दावा करते हैं कि उन्होंने इस परियोजना में लाखों नहीं, बल्कि बड़ी रकम लगाई है। उनके अनुसार, 2010 में परियोजना की लागत लगभग 28 करोड़ रुपये थी, जबकि अब यह कथित तौर पर 500 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। खरीदार लगभग 110 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप लगाते हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, मामले पर अंतिम निर्णय अदालत और संबंधित सरकारी रिकॉर्ड पर निर्भर करेगा।
खरीदार कहते हैं कि उनकी जीवन भर की बचत इस परियोजना में लगी है। उनकी मांग है कि सरकारी रिकॉर्ड और न्यायिक आदेशों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जाए, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें अपनी दुकानों का कानूनी अधिकार और स्वामित्व प्रदान किया जाए। मामले के लंबे खिंचने के कारण वे आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहे हैं। कुछ खरीदारों ने अत्यंत गंभीर कदम उठाने का उल्लेख किया है। वे बताते हैं कि लंबी अवधि तक निवेश जमने और दुकानों का उपयोग न कर पाने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।
DDA के सदस्य और भाजपा नेता राजीव बब्बर ने कहा कि निर्माण कंपनी नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही थी। उनके अनुसार, कंपनी ने 2010 में यह क्षेत्र लिया और DDA को योजना प्रस्तुत की। राजीव बब्बर ने बताया कि जनवरी 2020 में DDA के निरीक्षण के दौरान मौके पर निर्माण का अनुमोदित योजना से मेल न खाना पाया गया। इसके बाद DDA ने कंपनी को लगभग दो महीने के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भेजा। उन्होंने आगे कहा कि मामला बाद में RERA अदालत में भी गया, जहां संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। बब्बर के अनुसार, DDA ने सीलिंग और विध्वंस से संबंधित आदेश भी जारी किए थे, लेकिन इससे पहले कि ये उपाय किए जाते, संबंधित पक्ष अदालत में चला गया।
राजीव बब्बर ने उल्लेख किया कि कई खरीदारों ने विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है, और DDA को पक्षकार बनाया गया है।
