सर्वेक्षण से पता चला कि नए MDR नियमों के कारण 4 में से 3 उपयोगकर्ता UPI के बजाय नकद का उपयोग करना चुन सकते हैं
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Aaj Tak
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सर्वेक्षण से पता चला कि नए MDR नियमों के कारण 4 में से 3 उपयोगकर्ता UPI के बजाय नकद का उपयोग करना चुन सकते हैं

UPI के माध्यम से भुगतान के लिए MDR (व्यापारी छूट दर) नियम को लागू करने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, जो 15 अक्टूबर को प्रभावी होगा। नई प्रणाली के अनुसार, उन विक्रेताओं पर जिनका कारोबार 2000 रुपये से अधिक है, 0.4% की MDR दर लागू होगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह शुल्क ग्राहक से नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि विक्रेता द्वारा वहन किया जाना चाहिए, लेकिन यदि दुकानें अतिरिक्त शुल्क मांगना शुरू कर देती हैं तो उपभोक्ताओं के व्यवहार पर सवाल उठता है।

लोकलसर्कल्स के हालिया सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, बड़ी संख्या में लोग वैकल्पिक भुगतान विधियों, जैसे नकद, क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर स्विच कर सकते हैं, यदि विक्रेता 2000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर MDR का भुगतान करने की मांग करता है।

लोकलसर्कल्स द्वारा 291 जिलों के 67,000 से अधिक UPI उपयोगकर्ताओं के बीच किए गए सर्वेक्षण में, लोगों से पूछा गया कि वे क्या करेंगे यदि विक्रेता 2000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए MDR कमीशन मांगता है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने अन्य भुगतान विधियों, जिसमें नकद, क्रेडिट या डेबिट कार्ड शामिल हैं, पर स्विच करने या खरीदारी रद्द करने का उल्लेख किया।

केवल 14% प्रतिभागियों ने कहा कि वे UPI का उपयोग जारी रखेंगे और अतिरिक्त खर्च स्वयं वहन करेंगे। शेष 76% ने बताया कि वे एक अलग भुगतान विधि का उपयोग करेंगे या खरीदारी टाल देंगे। इस प्रकार, चार में से तीन उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि MDR के बोझ को उन पर डालने पर वे UPI छोड़कर नकद या कार्ड पर चले जाएंगे।

यह डेटा नई MDR प्रणाली के लागू होने से ठीक पहले सामने आया। इससे पहले, अगस्त 2026 में लोकलसर्कल्स के एक सर्वेक्षण में, 53% UPI उपयोगकर्ताओं ने खरीदार पर MDR डालने पर अन्य भुगतान विधियों पर स्विच करने की इच्छा व्यक्त की; इनमें से 27% ने क्रेडिट कार्ड, 14% ने डेबिट कार्ड और 12% ने नकद या बैंक हस्तांतरण चुना।

5000 रुपये के भुगतान पर, MDR कमीशन 20 रुपये (0.4%) होगा। 50,000 रुपये की खरीद पर राशि बढ़कर 200 रुपये हो जाएगी, और 75,000 रुपये पर 300 रुपये तक, जिसके बाद अधिकतम MDR सीमा 300 रुपये होगी। इसका मतलब है कि नए नियम का प्रभाव सबसे अधिक महंगे सामानों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, घरेलू सामान, रेस्तरां सेवाओं या यात्रा की खरीद पर दिखाई देगा, न कि 100, 500 या 1500 रुपये के दैनिक भुगतानों पर।

इस मुद्दे का दूसरा पहलू 32,796 व्यापारियों और दुकान मालिकों के बीच लोकलसर्कल्स के सर्वेक्षण से आता है। उनमें से केवल 17% ही 0.4% MDR के खर्च को स्वयं वहन करने को तैयार हैं। 41% ने कहा कि वे MDR बिल्कुल लागू नहीं करेंगे, और 9% UPI स्वीकार करना पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। 15% उद्यमियों ने केवल 0.04% तक MDR को कवर करने पर सहमति व्यक्त की। यह 0.4% MDR लागत को व्यवसाय द्वारा वहन करने की सीमित तत्परता को दर्शाता है।

पहले UPI विक्रेताओं के लिए शून्य MDR प्रणाली लागू थी, जिसका अर्थ था कि भुगतान प्राप्त करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता था। अब, 15 अक्टूबर से, 2000 रुपये से अधिक के P2M (व्यक्ति से विक्रेता) लेनदेन पर 0.4% MDR लगाया जाएगा। इस शुल्क की अधिकतम राशि 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन के लिए 300 रुपये तक सीमित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि P2P (व्यक्तियों के बीच) भुगतान पूरी तरह से मुफ्त बने रहेंगे। इसके अलावा, QR के माध्यम से प्रति माह 100,000 रुपये तक प्राप्त करने वाले विक्रेता इस प्रणाली से मुक्त हैं।

वित्त मंत्रालय ने जोर दिया है कि MDR का बोझ उपभोक्ता पर नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि यह कर या UPI उपयोग शुल्क नहीं है। बैंकों और संबंधित संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि विक्रेता ग्राहकों से यह लागत न वसूलें। उदाहरण के लिए, यदि खरीद 5000 रुपये की है, तो MDR 20 रुपये होगा, लेकिन नियमों के अनुसार, विक्रेता को यह राशि अलग से मांगने की अनुमति नहीं है।

यह स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि UPI अब केवल छोटे भुगतानों तक सीमित नहीं है। अगस्त 2026 में UPI के माध्यम से कुल लगभग 29.82 ट्रिलियन रुपये के लेनदेन में से 24.51 बिलियन लेनदेन हुए। इनमें से लगभग 15.51 बिलियन भुगतान विक्रेताओं को 8.95 ट्रिलियन रुपये में भेजे गए थे। इसलिए, बड़े लेनदेन में MDR का आगमन न केवल विक्रेता और खरीदार के बीच एक छोटे शुल्क को प्रभावित करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि बड़े खरीदारी करते समय उपयोगकर्ता UPI का कितनी हद तक पालन करेंगे।

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वित्त मंत्री ने कहा कि UPI के लिए प्रस्तावित MDR दर कर नहीं है और उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डालेगी
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दलों की आलोचना का खंडन करते हुए कहा कि कुछ उच्च-मूल्य वाले UPI लेनदेन के लिए प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) कोई कर, शुल्क या अधिभार नहीं है, और एकत्र की गई राशि भारत के सरकारी कोष में नहीं जाएगी।

सीतारमण ने स्पष्ट किया कि MDR डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक शुल्क है और इसे UPI लेनदेन को सक्षम करने वाली संरचनाओं द्वारा लिया जाता है, जिसमें बैंक-भुगतान सेवाएँ और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य भागीदार शामिल हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा: 'यह कर नहीं है, यह शुल्क नहीं है, यह यहां तक कि अधिभार भी नहीं है। और यह शुल्क भारत के समेकित कोष में नहीं जाता है।' प्रस्ताव के अनुसार, एकत्र किए गए कुल MDR का 40% ग्राहकों के बैंकों को, 30% भुगतान गेटवे को, 20% UPI एप्लिकेशन को और शेष 10% UPI एप्लिकेशन के प्रायोजक बैंक को जाएगा।

मंत्री ने आश्वासन दिया कि MDR अंतिम उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा, बल्कि विक्रेता भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कवर किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 अक्टूबर से ₹2000 से अधिक के विक्रेताओं से व्यक्तियों के लिए इन लेनदेन पर 0.4% MDR लागू करने की घोषणा की। ₹2000 तक के लेनदेन और व्यक्तियों के बीच हस्तांतरण मुफ्त रहेंगे।

सीतारमण ने समझाया कि यह शुल्क तकनीकी बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान प्रणाली के विभिन्न हितधारकों के बीच वितरित किया जाता है। उन्होंने जोड़ा कि इस प्रणाली का सरकार से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि MDR तंत्र में NPCI, विक्रेता, बैंक, एग्रीगेटर और अन्य सेवा प्रदाता शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि विक्रेता पहले से ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करते समय MDR का भुगतान कर रहे हैं, और नए तंत्र को उपभोक्ताओं के लिए शुल्क के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि RuPay लेनदेन मुफ्त रहेंगे, और ₹2000 से कम राशि के UPI भुगतानों पर MDR लागू नहीं किया जाएगा।

अनुमान है कि व्यक्तियों से विक्रेताओं को होने वाले लगभग 96% लेनदेन नई प्रणाली से अप्रभावित रहेंगे। मंत्री के बयान प्रस्तावित MDR की आलोचना के बीच आए, जहां विक्रेताओं पर इसके संभावित प्रभाव और उपभोक्ताओं पर खर्च डालने की संभावना के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई थीं।

15 अक्टूबर से, उपभोक्ता के बजाय विक्रेता 0.4% MDR का भुगतान करेंगे, और यह कमीशन ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन के लिए ₹300 की सीमा तक सीमित होगा। निजी व्यक्तियों के बीच भुगतान, साथ ही विक्रेताओं को अधिकांश दैनिक भुगतान मुफ्त रहेंगे।

रेलवे, दूरसंचार, ईंधन और बीमा जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए, ₹2000 से अधिक के लेनदेन पर प्रति लेनदेन ₹5 का निश्चित शुल्क लिया जाएगा। पूंजी बाजार लेनदेन (म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज सेवाएं) पर 0.02% की कम दर से कर लगाया जाएगा, जो ₹300 की सीमा तक सीमित है। छोटे विक्रेता, जो UPI क्यूआर कोड के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपये तक प्राप्त करते हैं, नए शुल्कों से पूरी तरह मुक्त हैं, जो सभी विक्रेता लेनदेन के लगभग 96% की रक्षा करता है।

UPI प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करने वाला NPCI ने 15 सितंबर को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल बनाने के उद्देश्य से कुछ UPI लेनदेन के लिए MDR निर्धारित किया गया। छोटे विक्रेताओं द्वारा UPI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कोष बनाया जाएगा, जिसमें MDR संग्रह की कुल राशि का 5% भेजा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य UPI स्वीकृति का विस्तार करना, निरंतर उपयोग को प्रोत्साहित करना और भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली में छोटे व्यवसायों को शामिल करना है।

यूपीआई कमीशन का नया नियम: विक्रेताओं के लिए एमडीआर का विवरण और लागू करने की शर्तें
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यूपीआई कमीशन का नया नियम: विक्रेताओं के लिए एमडीआर का विवरण और लागू करने की शर्तें

मोदी सरकार ने यूपीआई के माध्यम से लेनदेन के लिए नए व्यापार कमीशन (यूपीआई एमडीआर शुल्क) दरों के बारे में पूरी जानकारी जारी की है। मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, 2000 रुपये से कम राशि के लेनदेन के लिए कमीशन शून्य निर्धारित किया गया है, जबकि इस सीमा से अधिक राशि के भुगतानों पर पर्सन टू मर्चेंट (पी2एम) दर 0.40% लागू होती है।

यूपीआई के लिए ये संशोधित एमडीआर दरें अगले महीने, 15 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। इंडिया टुडे के अनुमानों के अनुसार, नई व्यापार शुल्क लागू होने पर, 2001 रुपये प्राप्त करने वाले स्टोर को 2000 रुपये प्राप्त करने वाले स्टोर की तुलना में कम राशि मिलेगी, और अधिकांश व्यापारियों को यह कमीशन देना होगा।

व्यापार कमीशन (एमडीआर) वह राशि है जो विक्रेता अपने बैंक को भुगतान करता है। सरकार द्वारा इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने के बाद, एनपीसीआई ने संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया। एनपीसीआई के अनुसार, अधिकांश व्यापारियों को 2000 रुपये से अधिक के भुगतानों पर 0.40% कमीशन का भुगतान करना होगा, जबकि इस राशि तक कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। 2001 रुपये के भुगतान पर यह लगभग 8 रुपये होगा, जिससे स्टोर को लगभग 1993 रुपये मिलेंगे।

एनपीसीआई ने स्पष्ट किया कि 2001 रुपये की राशि एक अपवाद है, न कि सामान्य नियम। निगम ने बताया कि व्यापारियों द्वारा किए गए 95% से अधिक भुगतान 2000 रुपये तक होते हैं (हालांकि एनपीसीआई ने विशिष्ट समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की)। इस सीमा से ऊपर अधिकतम कमीशन सीमा 300 रुपये है। एनपीसीआई ने जोर देकर कहा कि ग्राहकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा, और व्यक्तियों के बीच और परिवार के भीतर धन हस्तांतरण पूरी तरह से मुफ्त रहेगा।

इंडिया टुडे के गणनाओं से पता चलता है कि अधिकांश स्टोर बड़े भुगतानों पर 0.40% कमीशन का भुगतान करेंगे, जिसमें कमीशन की अधिकतम राशि 300 रुपये तक सीमित होगी। ग्राहकों और छोटे व्यापारियों को कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। एनपीसीआई के जवाबों में दिए गए उदाहरणों के अनुसार, 3000 रुपये के भुगतान पर विक्रेता अपने बैंक को 12 रुपये का भुगतान करेगा, और 50,000 रुपये की राशि पर 200 रुपये का भुगतान करेगा; यह कमीशन 300 रुपये से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार, चाहे भुगतान 75 हजार या 100 हजार रुपये का हो, स्टोर को 0.40% दर के अनुसार 400 रुपये के बजाय केवल 300 रुपये का भुगतान करना होगा।

गणनाओं से यह स्पष्ट है कि 2000 रुपये के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाले स्टोर को केवल भुगतान में मामूली वृद्धि वहन करनी होगी, जिससे उसकी आय कम होगी। एनपीसीआई ने पुष्टि की कि व्यापारी यूपीआई भुगतानों पर लागू एमडीआर को ग्राहकों पर नहीं डाल सकते हैं, और यूपीआई एप्लिकेशन अपनी प्लेटफॉर्म फीस नहीं जोड़ सकते हैं।

एनपीसीआई ने स्पष्ट किया कि वे विक्रेता जो पी2पीएम (व्यक्ति-से-व्यापारी) मोड में यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से सीधे अपने खाते में मासिक 100,000 रुपये तक प्राप्त करते हैं, उन्हें शून्य एमडीआर छूट मिलेगी। हालांकि, जो विक्रेता लगातार तीन महीनों तक प्रति माह 100,000 रुपये से अधिक प्राप्त करते हैं, वे एमडीआर श्रेणी में आते हैं। फिर भी, कुछ क्षेत्रों में 2000 रुपये से अधिक के भुगतानों के लिए निर्धारित एमडीआर दरों के बजाय 5 रुपये का निश्चित शुल्क लागू होगा। ऐसे क्षेत्रों में रेलवे, दूरसंचार, बीमा और ईंधन पंप शामिल हैं, साथ ही बिजली, पानी और पाइप गैस जैसे उपयोगिताएँ भी शामिल हैं।

शेयरब्रोकरों, स्टॉक डीलरों और म्यूचुअल फंडों के लिए भुगतान, 0.02% की कम दर पर लागू होगा, जिसमें अधिकतम सीमा भी 300 रुपये होगी। हालांकि, एक सकारात्मक बात यह है कि यूपीआई मैंडेट के माध्यम से सेट किए गए नियमित भुगतान पर निश्चित एमडीआर नहीं लगेगा। हालांकि, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यूपीआई मैंडेट के माध्यम से किए गए म्यूचुअल फंड निवेश पर कौन सा नियम लागू होता है।

डेटा के अनुसार, अगस्त 2026 में यूपीआई के माध्यम से स्टोरों को कुल 8.95 ट्रिलियन रुपये के लगभग 1,551 बिलियन भुगतान प्राप्त हुए थे। इन भुगतानों ने महीने के कुल यूपीआई भुगतानों का 63.3% हिस्सा बनाया, लेकिन कुल मूल्य का केवल 30%। एनपीसीआई के विश्लेषण से पता चलता है कि अगस्त में स्टोर में औसत भुगतान 577 रुपये था, जबकि व्यक्तिगत से व्यक्तिगत (पी2पी) औसत हस्तांतरण 2319 रुपये था। हालांकि, इन औसत आंकड़ों से यह निर्धारित करना असंभव है कि कितने व्यापारियों को 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान प्राप्त हुए।

इंडिया टुडे के विश्लेषण के अनुसार, एनपीसीआई डेटा में सूचीबद्ध 29 प्रकार के स्टोरों में से, केवल दो का औसत भुगतान अगस्त 2026 में 2000 रुपये से अधिक था। इनमें शेयरब्रोकर (7569 रुपये) और ऋण वसूली एजेंसियां (3441 रुपये) शामिल थीं। किराना स्टोरों में औसत भुगतान 217 रुपये था, जबकि फास्ट फूड में केवल 122 रुपये था।

यूपीआई कमीशन पर समाचारों में उल्लेखित 4 प्रतिशत के आंकड़े के संबंध में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह आंकड़ा 8 अगस्त के वित्त मंत्रालय के बयान में मौजूद नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि अधिकांश लेनदेन के लिए यूपीआई के माध्यम से व्यापारियों के लिए मुफ्त होंगे, लेकिन उसने कोई प्रतिशत डेटा प्रदान नहीं किया।

एनपीसीआई के जवाबों में 2000 रुपये की सीमा के संबंध में कुछ बिंदु अस्पष्ट रहे: एक उत्तर में कहा गया था कि 2000 रुपये से कम के छोटे भुगतान प्रभावित नहीं होंगे, जबकि दूसरे में अलग बयान था।

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