उच्च न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली में आतिशबाजी की स्थिति बदलने लगी है। अदालत ने विशेष 'नई पीढ़ी की हरी आतिशबाजी' के उत्पादन और बिक्री की अनुमति दी है, जो निर्धारित मानकों और संरचनाओं का अनुपालन करती है। इसका मतलब है कि अब निश्चित शर्तों का पालन करते हुए माला के रूप में इकट्ठी की गई आतिशबाजी का निर्माण और बिक्री किया जा सकता है।
इन नई हरी आतिशबाजी को संरचना, उत्सर्जन, शोर के स्तर और सुरक्षा के संबंध में निर्धारित मानदंडों का पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि CSIR-NIRI द्वारा विकसित मानकों के अनुसार तैयार की गई माला वाली आतिशबाजी को सीमित मात्रा में और शर्तों के अधीन अनुमति दी जा सकती है।
माला अलग-अलग आतिशबाजी का एक क्रम है जिन्हें एक साथ जोड़ा जाता है, जिसमें एक आतिशबाजी अगले विस्फोट को ट्रिगर करती है। पुरानी मालाओं में एक सेकंड के भीतर 25 विभिन्न 'रोटी' तत्वों का विस्फोट हो सकता था। नए संस्करण में इस गति को प्रति सेकंड पांच 'रोटी' तत्वों तक कम कर दिया गया है। इस प्रकार, विस्फोट की गति कम हो जाती है, साथ ही बड़ी संख्या में आतिशबाजी के एक साथ विस्फोट से उत्पन्न होने वाले धुएं और शोर की मात्रा भी कम हो जाती है।
यह कहना सही नहीं होगा कि ये आतिशबाजी प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त हैं। हरी आतिशबाजी का उद्देश्य पारंपरिक आतिशबाजी की तुलना में ठोस कणों और गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। CSIR-NIRI ने रासायनिक पदार्थों की मात्रा और संरचना को बदलकर ऐसी आतिशबाजी के लिए विभिन्न संरचनाएं विकसित की हैं। उत्सर्जन को कम करने के लिए जियोलाइट और आयरन ऑक्साइड जैसे एडिटिव्स पर भी शोध किया गया है।
CPCB के अनुसार, बेरियम या नाइट्रेट लवणों और अन्य ऑक्सीडाइज़र की कम मात्रा वाली नई संरचनाओं ने पारंपरिक आतिशबाजी की तुलना में PM10 और PM2.5 उत्सर्जन में 45-60% की कमी दिखाई है। हालांकि, बेरियम की कम मात्रा वाली हरी आतिशबाजी का उपयोग करके दिल्ली, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव के मॉडलिंग अध्ययन अभी भी जारी हैं। उम्मीद है कि इस अध्ययन की रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक प्रस्तुत की जाएगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति पूरे दिन आतिशबाजी चलाने का मतलब नहीं है। अदालत ने उल्लेख किया कि पूर्ण प्रतिबंध लोगों की भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन पूरे दिन आतिशबाजी चलाना बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों सहित सभी को प्रभावित करेगा। इसलिए, आतिशबाजी चलाने के लिए निर्धारित समय के संबंध में अलग निर्देश जारी किए जाएंगे। बेरियम वाली आतिशबाजी पर अंतिम निर्णय CSIR-NIRI की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा।
