श्रम अपीलीय न्यायालय ने SASSA के कर्मचारी को बर्खास्त करने की वैधता की पुष्टि की, जिस पर अपने पर्यवेक्षक पर हमला करने का आरोप था। अदालत ने पाया कि कर्मचारी ने अपने बॉस पर हमला किया और घोर अवज्ञा प्रदर्शित की।
NN, जो अनुदान के वरिष्ठ प्रशासक के पद पर कार्यरत थे और जून 2006 से दक्षिण अफ्रीकी सामाजिक सुरक्षा एजेंसी (SASSA) में काम कर रहे थे, को नवंबर 2020 में अनुचित व्यवहार के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। डरबन में अपीलीय अदालत ने सितंबर 2026 में उनकी अपील खारिज कर दी, यह पुष्टि करते हुए कि उनकी बर्खास्तगी प्रक्रिया और सार दोनों में उचित थी।
सामाजिक सहायता आवेदन पर विवाद
संघर्ष अगस्त 2019 में क्वाज़ुलु-नाटाल के पियेटर्मारिट्जबर्ग में स्थित वुलिंडेलले में SASSA के स्थानीय कार्यालय में शुरू हुआ। NN एक महिला को उसके पोते के लिए सामाजिक सहायता आवेदन भरने में मदद कर रहे थे। कई कारणों से आवेदन अस्वीकार कर दिया गया, जिसमें यह तथ्य शामिल था कि बच्चे का पिता जीवित था और उसके साथ रह रहा था।
अगले दिन, महिला अपनी भतीजी के साथ कार्यालय लौटी ताकि उनके साथ व्यवहार की शिकायत कर सके। NN के प्रबंधक, मिस्टर एम ने उन्हें हुई घटना की व्याख्या करने के लिए उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया। अदालत के फैसले के अनुसार, NN ने दो महिलाओं के सामने इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और उनसे निजी तौर पर अपनी बात रखने के लिए उन्हें बाहर निकालने का अनुरोध किया। मिस्टर एम ने इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि NN को उनकी उपस्थिति में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
इसके बाद NN ने अपने प्रबंधक पर अनादर का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि वह भी 'अपने ही घर का आदमी' है।
कार्यालय के दरवाजे पर झगड़ा
स्थिति तब बिगड़ गई जब मिस्टर एम ने महिलाओं से कार्यालय छोड़ने के लिए कहा ताकि वे NN से अकेले में बात कर सकें। महिलाओं ने गवाही दी कि NN अचानक खड़ा हो गया और प्रबंधक को मार दिया। उनमें से एक ने दोनों पुरुषों के बीच लड़ाई को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। मिस्टर एम ने अनुशासनात्मक जांच में बताया कि NN ने कार्यालय छोड़ने से पहले उसे छाती पर धक्का दिया या मारा था।
NN ने अपने प्रबंधक पर हमले से इनकार किया, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि जब वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो 'दरवाजे पर संघर्ष' हुआ था। बाद में उन्होंने अनुशासनात्मक जांच में कहा कि उन्होंने दरवाजा खींचा जब मिस्टर एम उसे रोक रहे थे, और मिस्टर एम दरवाजे के साथ खिंच गए थे। घटना के बाद, मिस्टर एम और दो महिलाओं ने पुलिस स्टेशन में जाकर हमले की शिकायत दर्ज कराई। NN को बाद में निलंबित कर दिया गया और अनुशासनात्मक जांच के दायरे में लाया गया।
पहली अनुशासनात्मक जांच में छह आरोपों को वापस ले लिया गया। बाद में उन पर अगस्त 2019 की घटना से संबंधित तीन आरोप लगाए गए। उन पर मिस्टर एम को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला करने के रूप में अवज्ञा का आरोप लगाया गया था। उन पर SASSA के आचार संहिता और नैतिकता के उल्लंघन और एजेंसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया था। NN ने दोष स्वीकार नहीं किया। उन्हें दो आरोपों में दोषी पाया गया और नवंबर 2020 में बर्खास्त कर दिया गया। उनकी आंतरिक अपील खारिज कर दी गई।
CCMA और श्रम न्यायालय में चुनौती
NN ने अनुचित बर्खास्तगी के विवाद को विवाद समाधान, मध्यस्थता और मध्यस्थता आयोग (CCMA) के पास भेजा। आयुक्त ने फैसला सुनाया कि बर्खास्तगी प्रक्रिया और सार दोनों में उचित थी। आयुक्त ने NN के घटनाक्रम के संस्करण को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि उन्होंने अपना संस्करण बदल दिया था और सबूतों द्वारा समर्थित तथ्यों पर कोई रियायत नहीं दी थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि SASSA ने प्रबल संभावना के साथ साबित कर दिया कि NN ने मिस्टर एम पर हमला किया था। आयुक्त ने यह भी स्थापित किया कि NN का व्यवहार घोर अवज्ञा थी, क्योंकि उसने ग्राहकों के सामने अपने से कई स्तर ऊपर के प्रबंधक के अधिकार को चुनौती दी और हिंसा का उपयोग किया। NN ने मध्यस्थता निर्णय की समीक्षा और निरस्तीकरण के लिए श्रम न्यायालय का रुख किया। श्रम न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी, यह मानते हुए कि साक्ष्य का मूल्यांकन और आयुक्त का औचित्य चुनौती योग्य नहीं है।
अपीलीय अदालत बर्खास्तगी का समर्थन करती है
मामला अंततः श्रम अपीलीय न्यायालय तक पहुंचा। अपीलीय अदालत ने पाया कि गवाहों की गवाही काफी हद तक एक दूसरे की पूरक थी, और कथित विरोधाभास हमले के होने के तरीके की छोटी-छोटी बारीकियों से संबंधित थे। अदालत ने उल्लेख किया कि NN ने स्वयं पुलिस में बयान दिया था जिसमें कहा था कि उसने मिस्टर एम को 'खींच लिया' था। अदालत ने यह भी माना कि यह एक सर्वमान्य तथ्य था कि NN ने आवेदक के सामने शिकायत की व्याख्या करने से इनकार कर दिया, दरवाजे के कारण संघर्ष किया और महिलाओं के जाने के बाद अपने प्रबंधक के कार्यालय में आने के निर्देश का पालन नहीं किया। अपीलीय अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि सबूत हमले को स्थापित नहीं करते हैं। उसने निर्धारित किया कि उसके अपने सबूत इंगित करते हैं कि उसने दरवाजा खोलने की कोशिश करते समय मिस्टर एम को खींच लिया था। अदालत ने फैसला सुनाया: 'इस सबूत से स्पष्ट है कि गवाह सही थे जब उन्होंने कहा कि उसने मिस्टर एम को कपड़े से खींच लिया था'।
अदालत ने आगे फैसला सुनाया कि मिस्टर एम का यह विश्वास कि उस पर हमला किया जा रहा है, सबूतों से समर्थित था। श्रम अपीलीय न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आयुक्त ने यह स्थापित करके कोई गलती नहीं की कि NN ने अपने प्रबंधक पर हमला किया था। वह इस बात से सहमत था कि उसका व्यवहार घोर अवज्ञा थी, और उसकी बर्खास्तगी उचित थी। अदालत ने यह भी स्थापित किया कि आयुक्त का निर्णय उस निर्णय की सीमा के भीतर था जो एक तर्कसंगत निर्णय लेने वाला व्यक्ति ले सकता था। इस प्रकार, अपील खारिज कर दी गई। अदालत ने फैसला सुनाया कि कानूनी लागतों के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।
