1 अक्टूबर से 10 बड़े बदलाव लागू हुए: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और डीजल पर करों में कमी
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1 अक्टूबर से 10 बड़े बदलाव लागू हुए: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और डीजल पर करों में कमी

अक्टूबर की शुरुआत देश में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ हुई है जो प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन और वित्त को प्रभावित करेंगे। 1 अक्टूबर 2026 से एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव हुआ है, साथ ही एटीएम संचालन और ईंधन कराधान के नियमों को भी संशोधित किया गया है।

पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों से संबंधित है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम क्षमता वाले वाणिज्यिक सिलेंडरों की लागत बढ़ा दी है; उदाहरण के लिए, दिल्ली में कीमत 62.50 रुपये बढ़कर 2810 रुपये हो गई है, जबकि पटना में यह और भी महंगी होकर 3100 रुपये से अधिक हो गई है। हालांकि, 14 किलोग्राम क्षमता वाले घरेलू सिलेंडरों की कीमतें अपरिवर्तित रहीं।

इसके अलावा, 1 अक्टूबर 2026 से एलपीजी सिलेंडरों को आरक्षित करने से संबंधित एक नया नियम लागू हुआ है। जिन उपयोगकर्ताओं ने अपने गैस कनेक्शन के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण या इलेक्ट्रॉनिक पहचान (एलपीजी ईकेवाईसी) की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ईंधन से संबंधित है। सरकार ने डीजल ईंधन और विमान टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर कर कम कर दिया है। डीजल के निर्यात पर एसएईडी कर को प्रति लीटर 20 रुपये से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है, और एटीएफ के निर्यात पर शुल्क को प्रति लीटर 15 रुपये से घटाकर 10.50 रुपये कर दिया गया है। इसके बावजूद, पेट्रोल पर दर वही रही।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा थोक सावधि जमा पर ब्याज दरों को निर्धारित और प्रकाशित करने की प्रक्रिया में भी संशोधन किया है। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हैं। अद्यतन प्रणाली के अनुसार, बैंकों को अपनी थोक जमा दरें पहले से प्रकाशित करनी होंगी और सुबह 10 बजे लागू दरों की दैनिक जानकारी प्रदान करनी होगी। बैंकों को समान थोक जमाओं के लिए एक समान ब्याज दर लागू करनी होगी, हालांकि वे विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अंतर स्थापित कर सकते हैं।

पेंशन प्रावधानों के क्षेत्र में, पेंशन निधि और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एनपीएस लाइट के तहत उपस्थिति बिंदुओं (पीओपी) के माध्यम से ली जाने वाली फीस में बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2026 से लागू नई संरचना के तहत, पीओपी के माध्यम से पंजीकरण करने वाले ग्राहकों को प्रत्येक पीआरएएन के लिए 200 रुपये का एकमुश्त पंजीकरण शुल्क देना होगा। यह शुल्क ग्राहक के खाते से एक बार में नहीं काटा जाएगा।

बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में, प्रमुख सरकारी बैंक एसबीआई ने कार्ड उपयोग के नियमों को अपडेट किया है। 1 अक्टूबर 2026 से, वेतनभोगी धारकों के लिए अन्य बैंकों के एटीएम और स्वचालित धन निकासी मशीनों (एडीडब्ल्यूएम) में एसबीआई कार्ड का उपयोग करके मुफ्त मासिक लेनदेन की संख्या दस से घटाकर पांच कर दी जाएगी। बुनियादी बचत खातों (बीएसबीडी) के लिए मुफ्त नकद निकासी चार बार प्रति माह बनी रहेगी, जिसके बाद प्रत्येक लेनदेन पर 15 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क लगेगा।

विदेशी नागरिकों के लिए निवेश प्रक्रिया में भी बदलाव आया है। 1 अक्टूबर से, विदेशी नागरिकों द्वारा संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया सरल हो जाती है, क्योंकि आयकर विभाग विदेश से खरीदारों के लिए टीडीएस की सरलीकृत प्रक्रिया शुरू करता है। एनआरआई से संपत्ति खरीदने वाले निवासी और एचयूएफ परिवार अब अलग से टीडीएस और टीएनएन कटौती की आवश्यकता नहीं रखेंगे; इसके बजाय, खरीदार अपने पैन कार्ड का उपयोग करके टीडीएस कटौती, जमा और रिपोर्टिंग स्वयं कर सकेंगे।

दिल्ली-एनसीआर में 1 अक्टूबर से पेट्रोल या सीएनजी से ईंधन भरने के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (पीयूसी) की आवश्यकता अनिवार्य है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सर्दियों में बढ़ रहे प्रदूषण से निपटने के लिए यह उपाय लागू किया है। सीएक्यूएम के अनुसार, पहली तारीख से एनसीआर में वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों में ईंधन भरना प्रतिबंधित है।

अंत में, 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि शुरू होती है। यदि कोई व्यक्ति पेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होकर सालाना पूरी की जानी चाहिए।

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एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि: अक्टूबर की शुरुआत में नए टैरिफ लागू, दिल्ली से मुंबई तक के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा
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एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि: अक्टूबर की शुरुआत में नए टैरिफ लागू, दिल्ली से मुंबई तक के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा

अक्टूबर की शुरुआत में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिसके कारण कीमतों में भारी वृद्धि हुई। तेल विपणन कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2026 को एलपीजी सिलेंडरों पर नए टैरिफ की घोषणा की, जो त्योहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं के लिए एक अप्रत्याशित झटका था।

तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम क्षमता वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की लागत बढ़ा दी, कीमत में 62.50 रुपये की वृद्धि की गई।

नई कीमतों के अनुसार, दिल्ली की राजधानी में, 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर अब 2,810 रुपये है, जिसे तेल विपणन कंपनियों द्वारा 1 अक्टूबर 2026 से 62.50 रुपये की वृद्धि के बाद लागू किया गया है।

1 अक्टूबर से देश में 10 बड़े बदलाव लागू होंगे: एलपीजी की कीमतों से लेकर एटीएम के उपयोग के नियमों तक
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1 अक्टूबर से देश में 10 बड़े बदलाव लागू होंगे: एलपीजी की कीमतों से लेकर एटीएम के उपयोग के नियमों तक

सितंबर के अंत के साथ देश में अक्टूबर शुरू होगा, जो कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों (Rule Change From 1st October) का गवाह बनेगा। ये परिवर्तन liquefied petroleum gas (LPG) सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंकिंग एटीएम के संचालन और फिक्स्ड डिपॉजिट के नियमों तक प्रभावित करेंगे। इसके अलावा, त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर की कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है। नीचे 10 बड़े बदलाव दिए गए हैं जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे और हर घर और जेब को प्रभावित करेंगे।

पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडर की लागत से संबंधित है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करती हैं और हर महीने की पहली तारीख को नए टैरिफ प्रकाशित करती हैं। 1 अक्टूबर 2026 के संबंध में जनता का ध्यान इस मुद्दे पर केंद्रित रहेगा। हालांकि 19 किलोग्राम क्षमता वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें कई बार बदली हैं, लेकिन 14 किलोग्राम क्षमता वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमत स्थिर बनी हुई है। वर्तमान में दिल्ली में कीमत 942 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये है।

दूसरा बदलाव, जो एलपीजी से संबंधित है, 1 अक्टूबर से लागू होगा। सरकार सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों प्राप्त करने के लिए एक नया विनियमन लाने की योजना बना रही है। अब उपयोगकर्ताओं को एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार बायोमेट्रिक्स के माध्यम से प्रमाणीकरण कराना होगा या ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिन लोगों ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

तीसरा बदलाव, जो एलपीजी उपयोगकर्ताओं से संबंधित है, अगले महीने की शुरुआत में होगा। 1 अक्टूबर से ओटीपी आधारित एलपीजी डिलीवरी सेवा शुरू की जा सकती है। इसका मतलब है कि एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के समय अब केवल कागजी रसीद ही नहीं, बल्कि ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड की भी जांच करना आवश्यक होगा।

पेट्रोलियम विपणन कंपनियां महीने की पहली तारीख को न केवल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं, बल्कि विमानन ईंधन (ATF Price) के टैरिफ की भी समीक्षा करती हैं। इस क्षेत्र में कोई भी बदलाव हवाई यात्रियों के खर्च को प्रभावित करता है। वर्तमान में दिल्ली में ATF 1,04,927 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से बेचा जाता है, कोलकाता में 1,09,450 रुपये प्रति किलोलीटर, मुंबई में 98,247 रुपये प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 1,09,873 रुपये प्रति किलोलीटर है।

पांचवां बदलाव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहकों को प्रभावित करता है और 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। एसबीआई के बचत खाते और वेतन खातों के धारकों को नकदी निकालने पर अधिक शुल्क देना पड़ सकता है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, शाखा के माध्यम से खोले गए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) वाले ग्राहकों को महीने में चार मुफ्त निकासी के बाद एटीएम से प्रत्येक निकासी पर 15 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। एसबीआई के वेतन खाताधारकों के लिए नियम अक्टूबर की शुरुआत से बदल रहे हैं: मुफ्त लेनदेन की मासिक सीमा 10 से आधा, यानी 5 हो जाएगी। मुफ्त एटीएम निकासी सीमा पार करने पर, छठे लेनदेन के लिए 23 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए मुफ्त सीमा पार करने के बाद 11 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क लागू होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) फिक्स्ड डिपॉजिट (FD Rule Change) के नियम बदलने वाला है, और ये परिवर्तन 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। नए नियमों के अनुसार, बैंकों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक एफडी की ब्याज दर का विवरण अपडेट करना होगा और अपनी वेबसाइट पर सभी विवरण प्रदर्शित करने होंगे। इसके अलावा, बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे एक ही दिन जमा किए गए जमाओं पर बिना किसी भेदभाव के समान ब्याज दरें प्रदान करें। बड़ी जमा राशि पर परिपक्वता दरों से जुड़े विभेदित ब्याज का नियम भी बदलेगा।

आठवां बदलाव जन्म और मृत्यु पंजीकरण से संबंधित है, जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। देरी की स्थिति में नियम कड़े हो रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, 21 दिनों के बाद समय पर पंजीकरण न कराने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीकरण करने पर अब शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है।

नौवां बदलाव चेतावनी देता है कि त्योहारी सीजन के दौरान टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जैसे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीद महंगी हो सकती है। यदि आप टीवी, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर सहित घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो संभावित मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए।

1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नए नियम लागू होंगे: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक
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1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नए नियम लागू होंगे: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक

अक्टूबर की शुरुआत होने में केवल पांच दिन बचे हैं, जिसके बाद देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव शुरू होंगे, जिसमें liquefied petroleum gas (LPG) से संबंधित एक नया नियम शामिल है, जिसे प्रत्येक एलपीजी उपयोगकर्ता को जानना आवश्यक है।

सरकार 1 अक्टूबर से घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए नए मानदंड लागू करने की योजना बना रही है। इन नियमों के अनुसार, अब आधार (BAA) पर आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना सिलेंडर पर सब्सिडी प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए अधिक महंगे सिलेंडर की खरीद करनी पड़ सकती है।

सरकार ने पहले ही एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग की प्रक्रिया में बदलावों को स्पष्ट किया था, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। अब, रियायती खुदरा मूल्य पर कीमत पर ऑर्डर देने और एलपीजी पर सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, उपभोक्ताओं को आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (BAA) कराना अनिवार्य है।

यदि कोई एलपीजी उपयोगकर्ता 1 अक्टूबर से पहले यह आवश्यकता पूरी नहीं करता है, तो नए नियमों के अनुसार, उसे सिलेंडर मिलते रहेंगे, लेकिन उसे बाजार मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर खरीदना होगा और सरकारी सब्सिडी का लाभ खो देगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें इस प्रक्रिया को दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार के इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिलेंडरों पर सब्सिडी वास्तव में उन परिवारों को मिले जिनके पास इसके लिए पात्रता है।

इसके अलावा, यह घरेलू सब्सिडी वाले सिलेंडरों के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग को रोकने और डुप्लिकेट और अवैध कनेक्शनों का पता लगाने में मदद करेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में 19 सितंबर तक 27.43 मिलियन सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करवा चुके हैं।

एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी के संबंध में, सितंबर 2026 में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी लगभग 210 रुपये है। एलपीजी उपभोक्ता आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसके कई विकल्प उपलब्ध हैं। घर पर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान प्रमाणीकरण किया जा सकता है।

अपने गैस वितरक के शोरूम पर जाकर भी प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प दिया गया है। यदि इसे दूर से करना आवश्यक है, तो प्रक्रिया सरकारी तेल कंपनियों के मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से की जा सकती है: IndianOil ONE, HelloBPCL और HP PAY।

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