इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (IIFCL यूके), सरकारी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की विदेशी शाखा, ने नेशनल कॉर्पोरेट लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का दरवाजा खटखटाया है। इस आवेदन का उद्देश्य लगभग 1745 करोड़ रुपये के कथित ऋण के कारण मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (MMOPL) के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करना है।
MMOPL का नियंत्रण रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है। यह आवेदन दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 7 के तहत दायर किया गया था और कथित बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ECB) की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित है।
मामले पर सुनवाई की प्रक्रिया
मामले पर बुधवार को न्यायिक सदस्य नीलेश शर्मा और तकनीकी सदस्य समीर काकार की पीठ द्वारा सुनवाई की गई। IIFCL के वकीलों ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि कुल बकाया राशि लगभग 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। विवरण मांगने पर, यह स्पष्ट किया गया कि मूलधन लगभग 56.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और शेष ब्याज है। चूक की तारीख 1 अप्रैल 2018 बताई गई थी।
ऋणदाता ने MMOPL के बैलेंस शीट पर भरोसा किया, जिसमें कथित तौर पर बकाया ऋण और चूक की स्वीकृति शामिल थी। राष्ट्रीय सरकारी सेवा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रबंधन (NeSL) के फॉर्म C में पंजीकृत दस्तावेज़ का भी उपयोग किया गया था।
पहचाने गए दोष और ट्रिब्यूनल की मांगें
हालांकि, ट्रिब्यूनल ने दायर आवेदन में कई कमियां बताईं और IIFCL यूके को उन्हें दूर करने के लिए सात दिन का समय दिया। प्रमुख मुद्दों में से एक समय सीमा की समस्या थी। चूंकि कथित चूक अप्रैल 2018 में हुई थी, इसलिए पीठ ने ऋणदाता से यह उचित ठहराने के लिए कहा कि दिवालियापन आवेदन कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कैसे आता है।
IIFCL ने MMOPL के बैलेंस शीट में बाद की ऋण पुष्टि और एकमुश्त निपटान प्रस्तावों (OTS) का हवाला दिया, जिसमें 6 सितंबर 2022 का प्रस्ताव शामिल था। ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि IIFCL को एक सारांश तालिका प्रस्तुत करनी चाहिए जो दर्शाती हो कि लगातार पुष्टि ने समय सीमा को कैसे बढ़ाया।
इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने उन राशियों को शामिल करने पर सवाल उठाया जो IBC की धारा 10A के दायरे में आने की संभावना है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न कुछ डिफ़ॉल्टों के लिए दिवालियापन प्रक्रियाओं पर रोक लगाता है। जब पीठ ने पूछा कि क्या धारा 10A की अवधि के दौरान देय भुगतानों को बाहर रखा गया है, तो IIFCL के वकील ने स्वीकार किया कि उन्हें अलग से पहचाना नहीं गया था।
पीठ ने टिप्पणी की कि धारा 10A द्वारा कवर किए गए ऋणों की मांग दिवालियापन प्रक्रिया के तहत नहीं की जा सकती है, और चेतावनी दी कि यदि ऐसी राशि मांगों का हिस्सा बनी रहती है तो आवेदन खारिज किया जा सकता है।
एक अन्य कमी दावे की मुद्रा से संबंधित थी। हालांकि ऋण अमेरिकी डॉलर में बताया गया था, पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि फॉर्म 1 में भारतीय रुपये में राशि का उल्लेख आवश्यक है। वकीलों ने संशोधित फॉर्म दाखिल करने पर सहमति व्यक्त की। ट्रिब्यूनल ने यह भी उल्लेख किया कि NeSL का फॉर्म C दायर किया गया था, लेकिन फॉर्म D अनुपस्थित था।
पीठ ने IBC के पैरा 7(5) के पहले खंड के अनुसार IIFCL यूके को नोटिस भेजा और कमियों को सुधारने के लिए सात दिन दिए। अतिरिक्त हलफनामा और संशोधित फॉर्म 1 दाखिल करना भी संभव है। अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित है। IIFCL ने ट्रिब्यूनल को यह भी बताया कि दिसंबर 2022 में लगभग 10 प्रतिशत ऋण चुकाया गया था, जिसके बाद कोई और भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था।

