IIFCL यूके ने 1745 करोड़ रुपये के ऋण के कारण रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की इकाई के खिलाफ NCLT में याचिका दायर की
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IIFCL यूके ने 1745 करोड़ रुपये के ऋण के कारण रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की इकाई के खिलाफ NCLT में याचिका दायर की

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (IIFCL यूके), सरकारी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की विदेशी शाखा, ने नेशनल कॉर्पोरेट लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का दरवाजा खटखटाया है। इस आवेदन का उद्देश्य लगभग 1745 करोड़ रुपये के कथित ऋण के कारण मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (MMOPL) के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करना है।

MMOPL का नियंत्रण रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास है। यह आवेदन दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की धारा 7 के तहत दायर किया गया था और कथित बाहरी वाणिज्यिक ऋण (ECB) की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित है।

मामले पर सुनवाई की प्रक्रिया

मामले पर बुधवार को न्यायिक सदस्य नीलेश शर्मा और तकनीकी सदस्य समीर काकार की पीठ द्वारा सुनवाई की गई। IIFCL के वकीलों ने ट्रिब्यूनल को सूचित किया कि कुल बकाया राशि लगभग 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। विवरण मांगने पर, यह स्पष्ट किया गया कि मूलधन लगभग 56.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और शेष ब्याज है। चूक की तारीख 1 अप्रैल 2018 बताई गई थी।

ऋणदाता ने MMOPL के बैलेंस शीट पर भरोसा किया, जिसमें कथित तौर पर बकाया ऋण और चूक की स्वीकृति शामिल थी। राष्ट्रीय सरकारी सेवा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रबंधन (NeSL) के फॉर्म C में पंजीकृत दस्तावेज़ का भी उपयोग किया गया था।

पहचाने गए दोष और ट्रिब्यूनल की मांगें

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने दायर आवेदन में कई कमियां बताईं और IIFCL यूके को उन्हें दूर करने के लिए सात दिन का समय दिया। प्रमुख मुद्दों में से एक समय सीमा की समस्या थी। चूंकि कथित चूक अप्रैल 2018 में हुई थी, इसलिए पीठ ने ऋणदाता से यह उचित ठहराने के लिए कहा कि दिवालियापन आवेदन कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कैसे आता है।

IIFCL ने MMOPL के बैलेंस शीट में बाद की ऋण पुष्टि और एकमुश्त निपटान प्रस्तावों (OTS) का हवाला दिया, जिसमें 6 सितंबर 2022 का प्रस्ताव शामिल था। ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि IIFCL को एक सारांश तालिका प्रस्तुत करनी चाहिए जो दर्शाती हो कि लगातार पुष्टि ने समय सीमा को कैसे बढ़ाया।

इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने उन राशियों को शामिल करने पर सवाल उठाया जो IBC की धारा 10A के दायरे में आने की संभावना है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न कुछ डिफ़ॉल्टों के लिए दिवालियापन प्रक्रियाओं पर रोक लगाता है। जब पीठ ने पूछा कि क्या धारा 10A की अवधि के दौरान देय भुगतानों को बाहर रखा गया है, तो IIFCL के वकील ने स्वीकार किया कि उन्हें अलग से पहचाना नहीं गया था।

पीठ ने टिप्पणी की कि धारा 10A द्वारा कवर किए गए ऋणों की मांग दिवालियापन प्रक्रिया के तहत नहीं की जा सकती है, और चेतावनी दी कि यदि ऐसी राशि मांगों का हिस्सा बनी रहती है तो आवेदन खारिज किया जा सकता है।

एक अन्य कमी दावे की मुद्रा से संबंधित थी। हालांकि ऋण अमेरिकी डॉलर में बताया गया था, पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि फॉर्म 1 में भारतीय रुपये में राशि का उल्लेख आवश्यक है। वकीलों ने संशोधित फॉर्म दाखिल करने पर सहमति व्यक्त की। ट्रिब्यूनल ने यह भी उल्लेख किया कि NeSL का फॉर्म C दायर किया गया था, लेकिन फॉर्म D अनुपस्थित था।

पीठ ने IBC के पैरा 7(5) के पहले खंड के अनुसार IIFCL यूके को नोटिस भेजा और कमियों को सुधारने के लिए सात दिन दिए। अतिरिक्त हलफनामा और संशोधित फॉर्म 1 दाखिल करना भी संभव है। अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित है। IIFCL ने ट्रिब्यूनल को यह भी बताया कि दिसंबर 2022 में लगभग 10 प्रतिशत ऋण चुकाया गया था, जिसके बाद कोई और भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था।

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NCLAT ने सुपरटेक मामले में विवाद समाधान के लिए अस्थायी पेशेवर की नियुक्ति में देरी पर चिंता व्यक्त की
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NCLAT ने सुपरटेक मामले में विवाद समाधान के लिए अस्थायी पेशेवर की नियुक्ति में देरी पर चिंता व्यक्त की

दिवालियापन मामलों का अपीलीय ट्रिब्यूनल NCLAT ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि प्रमुख निर्माण समूह NBCC, सुपरटेक लिमिटेड की जमी हुई आवासीय परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहा है।

इसके अलावा, तीन सदस्यीय पीठ ने इन अधिकारियों का ध्यान इस विकासकर्ता फर्म की विवाद समाधान के लिए अस्थायी पेशेवर (IRP) की नियुक्ति में देरी की ओर आकर्षित किया, जो वर्तमान में कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) से गुजर रही है।

NCLAT ने NCLT और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) को एक सप्ताह के भीतर उम्मीदवारों का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को कहा: 'हमें सूचित किया गया है कि IRP की नियुक्ति के आवेदन पर NCLT विचार कर रहा है, और IBBI को नाम प्रस्तावित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। यह प्रक्रिया आज से एक सप्ताह के भीतर पूरी होनी चाहिए।'

ट्रिब्यूनल ने यह भी उल्लेख किया कि IRP की नियुक्ति के बाद उसे सुपरटेक की रुकी हुई परियोजनाओं की निगरानी करने वाली उच्च न्यायालय समिति का नेतृत्व करना होगा, साथ ही परियोजना समिति की अध्यक्षता भी करनी होगी।

NBCC द्वारा समय सीमा का पालन करने में समस्याएं

अपने पांच-पृष्ठीय अंतरिम आदेश में, NCLAT ने राज्य निर्माण दिग्गज NBCC द्वारा अपनी पिछली 6 मई 2026 की अधिसूचना में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने में समय सीमा चूकने पर भी ध्यान दिलाया, जो सुपरटेक परियोजनाओं के निर्माण को फिर से शुरू करने से संबंधित थी।

ट्रिब्यूनल ने याद दिलाया कि 6 जून 2026 के आदेश में NBCC के लिए परियोजना शुरू करने की कुछ समय सीमा निर्धारित की गई थी: शर्त-I का अनुपालन 12 दिसंबर 2024 तक होना था, और शर्तें-II, III, V और VI 31 जुलाई 2026 तक होनी थीं। इसके अतिरिक्त, NBCC को शर्त-IV के अनुसार कार्य सौंपने को 31 जुलाई 2026 तक संसाधित करना था, अनुबंध को एक महीने के भीतर पूरा करना था, जिसके बाद 1 अक्टूबर 2026 को निर्माण शुरू होना था।

ट्रिब्यूनल के अवलोकन के अनुसार, उच्च न्यायालय समिति द्वारा 10 सितंबर को प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में उन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया था जिनका NBCC को इन शर्तों को पूरा करने में सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें उनके अनुपालन के लिए नई समय सीमा का प्रस्ताव नहीं किया गया था।

अपीलीय ट्रिब्यूनल ने जोर देकर कहा: 'हमने उच्च न्यायालय समिति द्वारा 10 सितंबर 2026 को प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट का भी अध्ययन किया, जिसमें NBCC द्वारा शर्त II, III, IV, V और VI को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख है', और जोड़ा कि इसमें '6 मई 2026 के आदेश के पैरा 85(1) में उल्लिखित उपरोक्त शर्तों की अनुमानित समाप्ति तिथियां निर्दिष्ट नहीं हैं।'

शर्तें II, III, IV, V और VI क्रमशः परियोजनाओं की उचित परिश्रम पूर्णता, सरकारी प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने, कार्यों के आवंटन, NBCC को परियोजनाओं का स्वामित्व हस्तांतरित करने और धन की उपलब्धता से संबंधित हैं।

उच्च न्यायालय समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सलाहकार ने पीठ को बताया कि 20 सितंबर को NBCC के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ नियोजित बैठक में आवश्यकताओं के अनुपालन और निर्माण शुरू करने के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

ट्रिब्यूनल ने इस बात पर भी संज्ञान लिया कि कुछ दस्तावेज, जो NBCC ने सुपरटेक के पहले से निलंबित प्रबंधन से मांगे थे, प्रदान नहीं किए गए थे, और आदेश दिया कि ऐसे दस्तावेजों की सूची उसे प्रस्तुत की जाए और निलंबित प्रबंधन के सलाहकार को सौंपी जाए।

NCLAT ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 25 सितंबर तक स्थगित करने का आदेश दिया।

12 दिसंबर 2024 को, NCLAT ने उच्च न्यायालय समिति का गठन किया और राज्य NBCC को सुपरटेक की 16 जमी हुई आवासीय परियोजनाओं को संभालने और पूरा करने का निर्देश दिया। उसने परियोजना समितियों को इस प्रक्रिया की निगरानी करने और अलग-अलग खाते रखने की आवश्यकता बताते हुए निर्देश भी दिया।

सुपरटेक कंपनी कॉर्पोरेट ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा 20 मार्च 2021 को उसके प्रमुख लेनदार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, की याचिका पर शुरू की गई CIRP प्रक्रिया के दबाव में है।

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