केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मांग सामने आई है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यदि उनका पेंशन लाभ उन सहकर्मियों से कम है जो उसी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ट्रेड यूनियन और पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्रीय सरकार के नागरिक कर्मचारियों के लिए सैन्य जैसी 'एक पद - एक पेंशन' (OROP) प्रणाली पर विचार करने का आग्रह किया है।
मांग का सार यह है कि एक ही पद पर काम करने वाले कर्मचारियों की पेंशन में, भले ही वे अलग-अलग समय पर सेवानिवृत्त हुए हों और उनकी सेवा का स्तर समान रहा हो, कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होना चाहिए। हालांकि, वर्तमान में यह केवल ट्रेड यूनियनों की पहल है, और न तो 8वां विभागीय आयोग की परिषद और न ही केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है।
स्थिति पर विचार करें: दो कर्मचारी एक ही पद से सेवानिवृत्त होते हैं, लगभग समान अवधि तक काम करते हैं। लेकिन चूंकि एक पहले सेवानिवृत्त हुआ और दूसरा बाद में, इस अवधि के दौरान वेतन और पेंशन की गणना के नियम बदल सकते हैं। नतीजतन, उनकी पेंशन भिन्न हो सकती है। ट्रेड यूनियन का तर्क है कि यदि पद और अनुभव लोगों के समान हैं, तो पेंशन लाभ में इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए, और इसी अंतर को कम करने के लिए उन्होंने 8वें विभागीय आयोग की परिषद के समक्ष OROP जैसी प्रणाली की मांग उठाई है।
'एक पद - एक पेंशन' का अर्थ है समान पद और सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन को अधिक समान बनाने का प्रयास। वर्तमान में ऐसी प्रणाली सशस्त्र बलों के लिए लागू है। ट्रेड यूनियन केंद्रीय सरकार के नागरिक कर्मचारियों के लिए एक समान प्रणाली बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें स्तर 1 से स्तर 18 तक के पद शामिल हैं।
संगठन मानते हैं कि पेंशन की गणना केवल सेवानिवृत्ति की तारीख पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय, कर्मचारी के पद, सेवा के दौरान प्राप्त पदोन्नति और करियर की प्रगति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, वे मांग करते हैं कि पेंशन की गणना में यह प्रभाव शामिल किया जाए कि सेवानिवृत्ति के बाद उस पद को पदोन्नत किया गया था या उसका स्तर बदल दिया गया था। सरल शब्दों में, सेवानिवृत्ति के बाद उस पद पर काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा प्राप्त वेतन वृद्धि को ध्यान में रखना आवश्यक है।
प्रस्तावित योजना में कहा गया है कि पेंशन पेंशन वेतन का 50% पर निर्धारित की जानी चाहिए, हालांकि यह मौजूदा नियमों और अन्य कानूनी प्रावधानों पर भी निर्भर करेगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य समान स्थिति में मौजूद कर्मचारियों के बीच पेंशन में बहुत अधिक अंतर को रोकना है।
इस मांग पर चर्चा तब हो रही है जब राज्यों में 8वें केंद्रीय विभागीय आयोग की परिषद की बैठकें चल रही हैं। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, बैंगलोर में 7 और 8 अक्टूबर को बैठकें निर्धारित हैं। इसके बाद, 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में ट्रेड यूनियनों, पेंशनभोगी संगठनों और अन्य पक्षों की भागीदारी के साथ 8वें विभागीय आयोग की परिषद के मुद्दों पर बातचीत होगी। इन बैठकों में वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाता है।
OROP जैसी प्रणाली की मांग ट्रेड यूनियनों और पेंशनभोगी संगठनों द्वारा उठाई गई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि पेंशन बढ़ाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। 8वें विभागीय आयोग की परिषद को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से प्रस्ताव और अनुरोध प्राप्त हुए हैं, और यह इन मामलों पर विचार करेगी ताकि अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सके। फिर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना होगा। आयोग के आधिकारिक जनादेश में कहा गया है कि सिफारिशें 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
यह मांग उन कर्मचारियों पर सबसे अधिक प्रभाव डाल सकती है जो 8वें विभागीय आयोग की परिषद की सिफारिशों के लागू होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ट्रेड यूनियनों ने पहले भी 8वें विभागीय आयोग की परिषद के दायरे में 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन पुनरीक्षण के मुद्दों को उठाने का मुद्दा उठाया था। अगस्त 2026 में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने कुछ ऐसे संगठनों से आगे की कार्रवाई के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को अनुरोध भेजे थे।
