सरकार के 28 सितंबर, 2026 के 519वें आदेश द्वारा, उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में अतिरिक्त गारंटी लागू की गई है जिनके रोजगार अनुबंध विशिष्ट आधारों पर समाप्त कर दिए गए हैं।
इस निर्णय के साथ, नौकरी से निकाले गए नागरिकों को तीसरे महीने के लिए भी औसत वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया गया है।



