काराकाल्कपस्तान गणराज्य के प्रतिस्पर्धा समिति के क्षेत्रीय विभाग ने काराकाल्कपस्तान में आयोजित 200 निविदाओं में समन्वित कार्रवाई और एंटी-प्रतिस्पर्धा समझौतों के संकेतों का पता चलने की सूचना दी है।
जनवरी से जून 2026 तक किए गए निरीक्षणों में लगभग 41 बिलियन सम मूल्य की 345 निविदाएं शामिल थीं। जांच के परिणामस्वरूप 32.1 बिलियन सम के 317 सरकारी खरीद में प्रतिस्पर्धा कानून के 842 उल्लंघन पाए गए।
विशेषज्ञों ने विशेष रूप से 2025 में etender.uzex.uz इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित 200 निविदाओं का अध्ययन किया। इन खरीदों में सड़क निर्माण और संबंधित कार्यों में उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रयोगशाला परीक्षण सेवाओं, साथ ही संबंधित प्रोटोकॉल और रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित सेवाएं शामिल थीं।
इन निविदाओं का कुल प्रारंभिक मूल्य 1.6 बिलियन सम से अधिक था। विश्लेषण के बाद, विशेष समिति ने ग्राहक और कई वाणिज्यिक संरचनाओं की ओर से समन्वित कार्रवाई और एंटी-प्रतिस्पर्धा समझौतों के संकेतों की उपस्थिति स्थापित की।
जांच के परिणामों के अनुसार, निविदा प्रतिभागियों ने क्षेत्रीय सिद्धांतों का पालन करते हुए ऑर्डर एक-दूसरे के बीच वितरित किए। यह देखा गया कि कुछ कंपनियां नियमित रूप से एक ही खरीद में भाग लेती थीं, जिसके बाद उनमें से एक प्रतिभागी व्यवस्थित रूप से विजेता बन जाता था।
इसके अलावा, मूल्य प्रस्ताव तैयार करते समय समान और सिंक्रनाइज़्ड दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया था। कुछ मामलों में, निविदाओं के आयोजन से पहले ही प्रयोगशाला परीक्षण प्रोटोकॉल तैयार कर लिए गए थे, और संबंधित अनुबंध किए गए थे।
निरीक्षण में ऐसे मामले भी सामने आए जहां अनुबंधों के पंजीकरण के दिन या अगले दिन में एजेंसी में पूर्ण अनुबंध कार्य को प्रमाणित करने वाले चालान जारी किए गए थे।
विशेष समिति ने निष्कर्ष निकाला कि ग्राहक की कार्रवाइयां 'प्रतिस्पर्धा पर कानून' की धारा 29 का उल्लंघन करती हैं, जो निविदाओं में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने या सीमित करने में सक्षम किसी भी कार्य पर रोक लगाती है। पहचाने गए तथ्यों के जवाब में, एक आदेश जारी किया गया जिसमें उल्लंघनों को दूर करने और भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोकने की मांग की गई।
प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघनों के तथ्यों के आधार पर, इन उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक अपराधों की रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये दस्तावेज निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार न्यायिक निकायों को सौंप दिए गए थे।
